केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने मंगलवार को दुष्कर्म रोधी विधेयक लोकसभा में पेश किया। विधेयक में यौन संबंध बनाने के लिए सहमति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है। इसके लिए केंद्र सरकार पर भारी राजनीतिक दबाव था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को इसे मंजूरी दी थी।
इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। सर्वदलीय बैठक के बाद शाम को मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें इसे मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने इससे पहले प्रस्तावित आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2013 में यौन संबंध बनाने के लिए सहमति की उम्र घटाकर 16 वर्ष कर दी थी, जिसके बाद मंत्रिमंडल में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श हुआ।
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