हत्या के प्रयास के मामले में सात का कठोर कारावास
छतरपुर- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री डीके पालीवाल की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को धारा 307 आईपीसी के तहत सात साल के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि दिनांक 07.सितंबर 2003 को दोपहर करीब 1.30 बजे महोईकला निवासी लखन लाल शुक्ला , शिवनारायण अवस्थी के घर के बाहर बैठा था तभी वहाॅ पर आरोपी राजेश पुत्र वासुदेव शुक्ला निवासी महोईकला अपने साथियों हरिशंकर शुक्ला, वासुदेव ब्राम्हण और रामबाबू अहिरवार के साथ कट्टा, बंदूकों से लैस होकर आया। आरोपी राजेश ने गालियां देते हुये कट्टे से फायर कर दिया। लखन शुक्ला अपनी जान बचाने के लिये शिवनारायण के घर के अंदर चला गया। आरोपी राजेश और रामबाबू ने बंदूक से लखन शुक्ला को जान से मारने के लिये उस पर गोली चला दी। गोली कमरे की दीवार में जाकर लगी। हल्ला सुनकर मौके पर गाॅव के लोग आ गये जिन्हें देखकर आरोपीगण मौके से फरार हो गये।
घटना की शिकायत थाना सरबई में करने पर चारो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तत्कालीन थाना प्रभारी सरबई एसआई मिजी आशिफ बेग ने विवेचना उपरांत मामले को अदालत में सौंप दिया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री डीके पालीवाल की अदालत ने आरोपी राजेश को धारा 307 आईपीसी के तहत दोषी करार देते हुये सात साल के कठोर कारावास दो हजार रुपये जुर्माना एवं धारा 452 में तीन साल के कठोर करावास के साथ दो हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुना दी। गौरतलब हैं कि मामले के शेष तीन आरोपियों हरिशंकर शुक्ला, वासुदेव ब्राम्हण, और रामबाबू अहिरवार निवासी महोईकला को पूर्व में ही तत्कालीन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुनीता यादव द्वारा उक्त अपराध में दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। आरोपी राजेश पुलिस की गिरफ्त से फरार था जिसे बाद में पकड़े जाने के कारण मामले की सुनवाई की गई।
धोखाधडी कर दूसरे के हवाले की गयी महिला बरामद, आरोपियो को पुलिस ने किया गिरफ्तार
छतरपुर ..जिला पुलिस अधीक्षक छतरपुर के थाना बमीठा के ग्राम काबर मे दिनांक 02.02.2013 को कोमल घोषी पिता कल्याण घोषी उम्र 45 वर्ष निवासी काबर थाना बमीठा ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि इसकी बहिन कस्तूरा बाई घोषी उम्र 40 वर्ष निवासी काबर जो इसके घर पर रहती थी, इसके हाथ की उगली मे फोडा था जब कोमल का पुरोहित बाला प्रसाद शुक्ला निवासी पथरगुवा ने महिला कस्तूरा बाई को दबाई कराने के बहाने घर बुलाया था । वहा पर उसकी बहिन कस्तूरा बाई एवं अपनी लडकी भारती को साथ लेकर ग्राम पथरगुवा पहुची। जहा रात्रि मे बाला प्रसाद अपने खेत पर कस्तूरा बाई को ले जाकर बलात्कार किया। आरोपी बाला प्रसाद शर्मा कस्तूरा बाई को दूसरे दिन छतरपुर ले गया तथा 40 हजार रूपये के साथ कस्तूरा बाई को आरोपी विमलेष सिंह यादव पिता सुकर्ती यादव उम्र 29 वर्ष निवासी पिपरा के हवाले कर दिया। विमलेष ने कस्तूरा बाई के साथ अनैतिक संभोग करता रहा इसके अलावा उसका भाई पप्पू यादव और वीरेन्द्र यादव भी अनैतिक संभोग करते रहे और महिला के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर उसे अपने चंगुल मे रखे रहे। महिला ने बताया कि करीब एक माह पूर्व आरोपी बाला प्रसाद का लडका देवेन्द्र शुक्ला ने भी उसके साथ संभोग किया। ये सभी आरोपी उसे अपनी निगरानी मे रखते थे। जिससे वह निकल नही पा रही थी। दिनांक 31.03.2013 को कस्तूरा बाई अपने भाई गौरिषंकर के साथ थाना आकर रिपोर्ट किया तो पुलिस ने थाने मे अपराध की कायमी कर विवेचना मे लिया गया। जिसमे आरोपी बाला प्रसाद निवासी पथरगुवा, विमलेष सिंह यादव निवासी पिपरा, पप्पू यादव निवासी पिपरा को आज दिनांक 1.04.2013 को गिरफ्तार किया गया। शेष आरोपियो को पकडने का प्रयास जारी है।

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