छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर (03 अप्रैल) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।


बुधवार, 3 अप्रैल 2013

छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर (03 अप्रैल)


पत्नी के हत्यारे को कठोर आजीवन कारावास 
  • सत्र न्यायाधीश विमल कुमार जैंन ने सुनाया फैसाला

छतरपुर- सत्र न्यायाधीश विमल कुमार जैंन ने पत्नी के हत्यारे पति नंदकिशोर को आईपीसी की धारा 302 के तहत कठोर आजीवन करावास के साथ पाॅच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि दिनांक-17 मई 2012 को सायंकाल 6 बजे कु0 अर्चना पुत्री कैलाश निवासी दिदवारा ने थाना सिविल लाइन छतरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहिन पुष्पा की शादी सुल्लेरन पुरवा निवासी नंदकिशोर पुत्र हरप्रसाद अहिरवार के साथ हुई थी। वह करीब डेढ़ माह पूर्व अपनी बहिन रचना, पुष्पा के साथ बहनोई के यहां सुल्लेरन पुरवा गई थी। दिनांक 16 मई 2012 को सायंकाल 7 बजे बहिन पुष्पा के घर सोने के लिये जब गई तभी उसका बहनाई आरोपी नंदकिशोर अहिरवार उसकी बहिन पुष्पा को कमरे के में ले गया और कमरे को अंदर से बंद करके  पुष्पा से लड़ाई झगड़ा कर उसकी मारपीट करने लगा। उसके बहनोई नंदकिशोर ने पुष्पा का गला दबा दिया। अर्चना ने परिवार के लोगों को घटना के बारे में बताया कमरे जाकर देखा तो पुष्पा मृत अवस्था में पड़ी थी। थाना सिविल लाइन ने आरोपी नंदकिशोर के खिलाफ धारा 302 आई.पी.सी. के तहत अपराध दर्ज किया। थाना प्रभारी केएस ठाकुर और एएसआई उमाशंकर बाजपेई ने मामले की विवेचना कर न्यायालय को सुपुर्द कर दिया। न्यायालय सत्र न्यायाधीश श्री विमल कुमार जैंन ने  मामले के सम्पूर्ण विचारण के बाद आरोपी नंदकिशोर को उसकी पत्नी पुष्पा की हत्या का दोषी ठहराते हुये आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत कठोर आजीवन कारावास के साथ पाॅच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी लोक अभियोजक रााकेश शुक्ला द्वारा की गई।


हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा
  • धारदार नुकीले हथियार से बेरहमी पूर्वक की थी पत्नी की हत्या

छतरपुर- सत्र न्यायाधीश श्री विमल कुमार जैंन की अदालत ने पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले पति को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी करार देत हुये उम्रकैद के साथ 5 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि दिनांक 27 फरवरी 2012 के दिन के दस बजे करीब थाना लवकुशनगर अंतर्गत ग्राम रनमऊ में जब कोटवार मैयादीन अपने घर पर था, हल्ला सुनाई दिया कि आरोपी बिंदु उर्फ बिन्द्रावन पुत्र सहईया रैकवार निवासी रनमऊ अपनी पत्नी फुलिया रैकवार को खेत में बनी मड़ैया के सामने मारकर भाग गया हैं। तब कोटवार मैयादीन ने लोगों के साथ मौके पर जाकर देखा तो वहां पर खून से लतपत फुलिया की लाश पड़ी हुई थी और फुलिया के शरीर में गंभीर कटे हुये घाव थे। थाना लवकुशनगर में उक्त वारदात की शिकायत की गई। आरोपी बिंदु अपनी पत्नी फुलिया पर अवैध संबंध होने की शंका करता था और इसी कारण उसे जान से मारने की धमकियां दिया करता था।  मामले के विवेचक लवकुशनगर थाना प्रभारी शहजाद सिंह ने विवेचना के दौंरान आरोपी बिंदु रैकवार द्वारा फुलिया की हत्या करने की कड़ी जुड़ना पाया। और आरोपी बिंदु को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल एक लोहे की तेज धारदार नुकीली बका के आकार की खुखरी जब्त कर विवेचना के बाद मामले को अदालत के सुपुर्द कर दिया। लगभग एक साल तक चले उक्त मामले के विचारण के बाद अभियोजन पक्ष आरोपी बिंदु के खिलाफ उक्त मामला संदेह से परेह सिद्ध करने में पूर्णतः सफल रहा जिस पर सत्र न्यायाधीश श्री विमल कुमार जैन की अदालत ने आरोपी बिंदु रैकवार को उसकी पत्नी फुलिया की हत्या का दोषी करार देते हुये धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास के साथ 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी लोक अभियोजक राकेश शुक्ला द्वारा की गई। 


गेहूं उपार्जन की रखें पूरी तैयारी: संभागायुक्त 

  • संभागायुक्त ने की विकास कार्यों एवं शासकीय योजनाओं की समीक्षा 

छतरपुर/03 अप्रैल/संभागायुक्त श्री आर के माथुर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज जिले के विकास कार्यों एवं शासन की योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने गेहूं उपार्जन की पूरी तैयारी रखने के विशेष रूप से निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गेहूं के भंडारण के लिये पर्याप्त गोदामों की व्यवस्था एवं गेहूं खरीदी केंद्रों से निरंतर परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित् की जाये। उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ केंद्र गोदामों के समीप ही बनाये गये हैं। संभागायुक्त ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत लाडली लक्ष्मी योजना की एनएससी शत्-प्रतिशत् आॅनलाइन नहीं पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग को कुपोषण निवारण के लिये सार्थक प्रयास करने के निर्देश दिये। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुये कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल निःशुल्क दवा वितरण योजना का लाभ मरीजों को मिलना चाहिये। चिकित्सकों द्वारा वही दवा लिखी जाये, जो कि इस योजना में शामिल है। ताकि लोग बाहर से दवा खरीदने के लिये मजबूर न हों। उन्होंने कहा कि जिलों में ग्राम आरोग्य केंद्रों का बेहतर ढंग से संचालन सुनिश्चित् किया जाये। उन्होंने अवगत कराया कि जिले में शीघ्र ही 108 एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जायेगी। यह 108 एम्बुलेंस गाड़ी जननी एक्सप्रेस से अलग है। जिसमें चलित अस्पताल की सुविधा है।
           
बैठक में कमिश्नर श्री माथुर ने विद्युत कंपनी के अधिकारियों को फीडर सेपरेशन का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास मिशन योजना एवं कपिलधारा कूप योजना के तहत अधिकाधिक हितग्राहियों को लाभांवित करने के निर्देश ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को दिये। उन्होंने अपूर्ण कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने बुंदेलखण्ड पैकेज के तहत जनपदवार लक्ष्य के अनुसार कपिलधारा कूपों का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिये। बैठक में कलेक्टर श्री राजेश बहुगुणा, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती भावना वालिम्बे, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग श्री आर डी रमनवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
-13/364/2013/लक्ष्मण सिंह/फोटो क्रमांक 01 व 02 संलग्न है।

अण्डा देने वाली मुर्गियां पिंजड़े में न रखें

छतरपुर/03 अप्रैल/पशुपालन संचालनालय, भोपाल के निर्देशानुसार उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें डा. जी पी मिश्रा ने जिले के समस्त पशु चिकित्सकों एवं एवीएफओ को निर्देशित करते हुये कहा है कि पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 के अंतर्गत अंडा देने वाली मुर्गियों को पिंजड़े में रखना दण्डनीय अपराध है। उन्होंने समस्त कुक्कुट पालकों को इस नियम से अवगत कराते हुये प्रचार-प्रसार करने के लिये निर्देश दिये हंै।

भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन 9 अप्रैल को

छतरपुर/03 अप्रैल/जिले के समस्त भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं उनके आश्रितों हेतु माह अप्रैल का भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन कार्यक्रम 9 अप्रैल को प्रातः 11 बजे से जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, छतरपुर में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सैनिक कल्याण अधिकारी श्री मनोज गर्ग करेंगे। उन्होंने समस्त संबंधितों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर सफल बनाने एवं समस्त दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करके अपनी समस्याओं का निराकरण कराने की अपील की है।

सैनिक अधिकारियों का राजनगर भ्रमण 10 को

छतरपुर/03 अप्रैल/जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ग्रुप कैप्टन मनोज गर्ग एवं कल्याण संयोजक श्री राकेश कुमार त्रिपाठी आगामी 10 अप्रैल को जिले की राजनगर तहसील प्रवास में रहकर भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। राजनगर तहसील के समस्त पूर्व सैनिक एवं सैनिक विधवायें राजनगर स्थित पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में प्रातः 11 बजे से दोपहर साढ़े 12 बजे तक मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहकर अपनी समस्याओं का निराकरण करवा सकते हैं।
 


कोई टिप्पणी नहीं: