छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर (10 अप्रैल) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 10 अप्रैल 2013

छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर (10 अप्रैल)


लूट के आरोपी को दस साल की कठोर कैद, 27 हजार का जुर्माना

छतरपुर- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डीके पालीवाल की अदालत ने लूट करने वाले एक आरोपी को आईपीसी की धारा 394/397 के तहत 10 साल की कठोर कैद के साथ 25 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि फरियादी लल्लू राय निासी थुराटी ट्रक क्रमांक एमपी 20 एच/3471 का क्लीनर था। जो ट्रक ड्राइवर हुसैन निवासी कुर्रा के साथ ट्रक में दिनांक 22 फरवरी 2012 को जा रहा था। रात्रि करीब 9.30 बजे ट्रक को चैक करने के लिये सागर रोड स्थित बड़े पुल के पास खड़ा किया। जैसे ही फरियादी क्लीनर लल्लू ट्रक से नीचे उतर कर टायर चैक करने लगा तभी आरोपी मनीष पुत्र ओमप्रकाश यादव निवासी बड़ामलहरा अपने एक साथी के साथ बिना नम्बर की हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटर साइकिल लेकर छतरपुर तरफ से आया और आते ही लल्लू के सिर में कट्टा अड़ा दिया। मनीष ने जान से मारने की धमकी देकर कट्टे की नोक पर एक हजार रुपये की लूट की। लल्लू के हल्ला करने पर उसकी बट से मारपीट की हल्ला होने पर ड्राइवर हुसैन और रिंकू खान आ गये जिन्हें देखकर एक आरोपी मौके से फरार हो गया। और मनीष को मौके पर ही धर दबोचा पूछने पर उसने अपने भागने वाले साथी का नाम बीरु उर्फ बीरेन्द्र तनय करण सिंह यादव निवासी हरपालपुर बताया। घटना की रिपोर्ट थाना मातगुवां में करने पर लूट का मामला दर्ज कर थाना प्रभारी एसआई आरएस सेन ने दोनो आरोपियों को गिरफ्तार करके विवेचना उपरांत मामले को अदालत के सुपुर्द कर दिया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री डीके पालीवाल की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी मनीष यादव को उक्त घटना का दोषी ठहराते हुये आईपीसी की धारा 394/397 के तहत 10 साल की कठोर कैद के साथ 25 हजार रुपये के जुर्माना, और अवैध कट्टा रखने पर धारा 25(1बी)(ए )आम्र्स एक्ट में दो साल के कठोर कैद के साथ दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही मामले के दूसरे आरोपी बीरु यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

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