नीमच (मध्यप्रदेश) की खबर (11 अप्रैल) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 11 अप्रैल 2013

नीमच (मध्यप्रदेश) की खबर (11 अप्रैल)


भादवामाता जी मेें नवरात्रि मेला प्रारंभ
कलेक्टर-एस.पी. ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया

नीमच 11 अप्रेैल 2013, जिले के सुप्रसिद्ध धार्मिक आस्था के केन्द्र आरोग्य स्थल भादवामाता जी में गुरूवार से चैत्र नवरात्रि मेला प्रारंभ हो गया है। मालवा की वैष्णों देवी भादवामाता मंदिर में कलेक्टर श्री विकास सिह नरवाल एवं पुलिस अधीक्षक श्री रामाश्रय चैबे ने संस्थान समिति सदस्यों की उपस्थिति में गुरूवार को पूजा अर्चना कर माता के दर्शन किए तथा घट स्थापना कार्यक्रम में भाग लिया। कलेक्टर श्री नरवाल ने भादवामाता में संस्थान तथा ग्राम पंचायत द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होेने निर्देश दिए कि श्रृद्धालुओं को दर्शन के लिए ज्यादा देर लाईन मंे ना लगना पड़े ऐसी व्यवस्था की जाये। कलेक्टर ने मेले में बड़ी संख्या में आने वाले श्रृद्धालुओं के लिए पर्यान्त पेयजल व्यवस्था, स्नानागार की व्यवस्था मेला प्रांगण की नियमित साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक श्री रामाश्रय चैबे ने मेला अवधि में की गई यातायात व्यवस्था वाहन पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए।

पुलिस अधीक्षक श्री रामाश्रय चैबे ने यातायात थाना प्रभारी श्री सुनील कुमार शर्मा एवं पुलिस जवानों के साथ नवरात्रि के पहले दिन नीमच से भादवामाता तक पैदल यात्रा की। पैदल यात्री पूरे रास्ते जय माता दी, जय माता दी उत्साहपूर्वक बोेल रहे थे। पैदल यात्रा का समापन भादवामाता  मंदिर मेें पूजा अर्चना के साथ हुआ। इस अवसर पर एस.डी.एम. श्री अनिल पटवा,मेला अधिकारी श्री शत्रुघन चतुर्वेदी, प्रबंधक श्री अजय एरन,सरपंच प्रतिनिधि श्री विपिन बिहारी सुरावत, समिति सदस्य श्री देवीलाल पटेल, श्री राकेश भारद्वाज श्री सज्जन सिंह चैहान श्री प्रेमसिंह परिहार, श्री विनोद नागदा, पुजारीगण एवं बड़ी संख्या मंे श्रृद्धालु उपस्थित थे। 

कलेक्टर श्री नरवाल ने सौंपे अपर कलेक्टर श्री डफरिया को महत्वपूर्ण दायित्व
कलेक्ट्रेट की विभिन्न शाखाओं का प्रभारी अधिकारी बनाया

नीमच 11 अप्रेैल 2013, कलेक्टर श्री विकास सिह नरवाल ने प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से जिले में कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर में मध्य पूर्व में प्रचलित सभी कार्य विभाजन आदेशों को निरस्त करते हुए नये सिरे से कार्य विभाजन आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर श्री विकास सिह नरवाल जिले से संबंधित कानून एवं व्यवस्था से संबंधित समस्त प्रकार की समस्याओं पर नियंत्रण एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं अन्य प्रभावशील अधिनियमों के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त अधिकारों से संबंधित कार्य करेंगे। वे जिले के मुख्य राजस्व अधिकारी है। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्रों में से संहिता के अध्याय 7,14 एवं धारा 105,165,170,182,240,243 के अन्तर्गत मूल प्रकरणों का निराकरण करेंगे। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत अपील,निगरानी,पुनर्विलोकन प्रकरणों में से प्रत्येक 10 वें प्रकरण का निराकरण करेंगे। मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर स्तर के ग्रामीण सीलिंग प्रकरणों का निराकरण करेंगे। 
 
कलेक्टर म.प्र. समाज के कमजोर वर्गो के कृषि भूमि धारकों को उधार देने वालो की कृषि भूमि हड़पने संबंधी कुचक्रो से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम 1976 के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण करेंगे। राजस्व पुस्तक परिपत्र तथा अन्य प्रभवशाली अधिनियमों के अंतर्गत जिला कलेक्टर को प्रदत्त अधिकारों से संबंधित कार्य करेंगें। श्री नरवाल खाद्य, आबकारी, जिला पंजीयक, खनीज विभाग, के सभी प्रकरणों में अंतिम निर्णय लेंगे। जिले में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उल्लघंन पर धारा 3/7 के तहत राजसात के प्रकरणों का निराकरण, पंचायतीराज ,नगरपालिका अधिनियम से संबंधित अपील,रिवीजन का निराकरण। जिले के सभी विभागो की माॅनिटरिंग एवं समन्वय संबंधी कार्य करेंगे। वे अपर कलेक्टर को प्रत्यायोजित शाखाओ को छोड़कर सभी  शाखाओं की नस्तिओं का अंतिम निराकरण करेंगे एवं अपर कलेक्टर को प्रत्यायोजित शाखाओ की समय समय पर समीक्षा भी करेंगे।
कलेक्टर श्री नरवाल ने अपर कलेक्टर श्री रवि डफरिया को कलेक्टर कार्यालय की कई महत्वपूर्ण शाखाओं का दायित्व सौंपा है। अपर कलेक्टर  जिले में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी होंगे। कानून व्यवस्था कार्य जिला दण्डाधिकारी के मार्गदर्शन में करेंगे। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133, 145 के अंतर्गत नीमच शहर के प्रकरणों का निराकरण। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत वह प्रकरण जो जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गये हो का निराकरण करेंगे। सम्पत्ति विरूपण व कौलाहल नियंत्रण का दायित्व भी उन्ही को सौंपा गया है। वे मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्रों में से संहिता के अध्याय 7,14 एवं धारा 105, 165, 170, 182, 240, 243 के अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर शेष सभी धाराओ के अंतर्गत मूल प्रकरणों का निराकण करेंगे।

अपर कलेक्टर श्री डफरियामध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत अपील,निगरानी,पुनर्विलोकन प्रकरणों का निराकरण करेंगे। किन्तु प्रत्येक 10 वां प्रकरण न्यायालय कलेक्टर को अन्तरित किया जावेगा। नाबालिग सरपरस्ती से संबंधित बैंक लोन में अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा शौध क्षमता प्रमाण-पत्र भी जारी करेंगे। इसके साथ ही कलेक्टर कार्यालय की राजस्व अभिलेखागार, सामान्य अभिलेखागार, स्टेशनरी एवं लायब्रेरी, ई-लायबे्ररी, प्रतिलिपि, आवक,जावक,कम्प्युटर, टंकण, विकलांगता प्रमाण पत्रों पर कलेक्टर की हैसियत से हस्ताक्षर, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर, चरित्र सत्यापन, व्यवहारवाद, न्यायिक लिपिक, सम्पत्तिवाद, वाहन अधिग्रहण, आपदा प्रबंधन, भारतीय नागरिकता, होमगार्ड्, भाड़ा नियंत्रण, कर्मचारी कल्याण, अल्प बचत, सिटीजन चार्टर, सूचना का अधिकार, आर.टी.ए.सी. शाखाओ के सभी कार्य अपर कलेक्टर अपने स्तर से  निराकृत करेंगे। 
अपर कलेक्टर श्री डफरिया सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व विभाग, गृह विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग, खाद्य विभाग, श्रम विभाग, एम.पी.ई.बी., होमगार्डस्, अंत्यवसायी विभाग की समीक्षा एवं समन्वय हेतु नोडल अधिकारी  भी रहेंगे। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलीय प्रकरणो का निराकण, लोक सेवा गांरटी अधिनियम के अंतर्गत प्रथम द्वितीय अपीलीय प्रकरणों का निराकरण, जिला विभागीय जाॅच अधिकारी। जिला भू-प्रबंधन अधिकारी। विधानसभा/जनगणना के नोडल अधिकारी,लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण, प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन आॅफ बुक्स अधिनियम के तहत प्रकरणों का निराकरण, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत प्रकरणों का निराकरण, म.प्र. हिन्दू विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम 1984 के अंतर्गत विवाह पंजीयन संबंधी प्रकरणों का निराकरण, महिला बाल विकास विभाग से संबंधित अपील प्रकरणों का निराकरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जुर्माने के प्रकरण का निराकरण एवं पास पोर्ट सत्यापन संबंधी कार्य भी देखेंगे।  

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