माईनिंग लायसेंस के लिए ग्राम सभा का फर्जी प्रस्ताव लगाने का मामला
वारासिवनी के सादिक कुरैशी के विरूध्द आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश
माईनिंग के लायसेंस के लिए ग्राम सभा का फर्जी प्रस्ताव लगाकर शासन से धोखाधड़ी करने के कारण कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने खनिज अधिकारी को वारासिवनी के अब्दुल सादिक कुरैशी के विरूध्द थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिये है। वारासिवनी के वार्ड नं.-03 निवासी अब्दुल सादिक कुरैशी ने ग्राम बुदबुदा में मैगनीज खनन के लायसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। उसके द्वारा आवेदन पत्र के साथ ग्राम पंचायत बुदबुदा की ग्राम सभा का प्रस्ताव भी लगाया गया था। सादिक कुरैशी के आवेदन पर मैंगनीज खनन की पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति भी स्वीकृत हो गई है। जबकि पूर्वेक्षण स्वीकृति के लिए ग्राम सभा के प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सादिक कुरैशी के प्रकरण में शिकायत प्राप्त हुई थी कि उसके द्वारा मैंगनीज खनन की पूर्वेक्षण स्वीकृति के लिए ग्राम सभा का फर्जी प्रस्ताव लगाया गया है। वारासिवनी के एस.डी.एम. श्री कामेश्वर चौबे द्वारा इस प्रकरण की जांच की गई तो पाया गया कि सादिक कुरैशी द्वारा आवेदन पत्र के साथ लगाया गया ग्राम सभा का प्रस्ताव फर्जी है। शासन के साथ धोखाधड़ी करने और ग्राम सभा का फर्जी प्रस्ताव लगाने पर कलेक्टर श्री चन्द्रशेखर ने सादिक कुरैशी के विरूध्द थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिये है।
जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा नहीं कराई जायेगी
कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने सभी कार्यालय प्रमुखों एवं विद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्रधानपाठकों को निर्देशित किया है कि वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं से उनके जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा नहीं करायें। बच्चों से उनके जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति ही जमा करायें। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा गया है। छात्रवृत्ति, ऋण एवं शासकीय योजनाओं में अनुदान सहायता के लिए जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, लेकिन किसी भी कार्यालय को जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा नहीं कराना है। जाति प्रमाण पत्र की केवल सत्यापित छायाप्रति ही जमा कराई जाना चाहिए।
आंगनवाड़ी के बच्चों को 9 बजे नाश्ता नहीं मिला तो समूह की खैर नहीं
प्रात: 9 बजे नाश्ता नहीं देने वाले समूहों का काम बंद करने के निर्देश
कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे जिले के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों को प्रात: 9 बजे नाश्ता मिलना सुनिश्चित करें। जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों को प्रात: 9 बजे नाश्ता नहीं मिलेगा वहां नाश्ता एवं भोजन प्रदाय करने वाले समूह का काम बंद कर दिया जायेगा और समूह के रसोईया को निकाल दिया जायेगा। जिला महिला एवं बाल विकास धिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे आंगनवाड़ी केन्द्रों का सतत आकसिमक निरीक्षण करें और देखें कि आंगनवाड़ी के बच्चों को प्रात: 9 बजे नाश्ता एवं दोपहर 12.30 बजे भोजन मिल रहा है या नहीं। जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों पर निर्धारित समय पर बच्चों को नाश्ता एवं भोजन नहीं मिलेगा वहां के नाश्ता एवं भोजन प्रदाय करने वाले समूह व उसके रसोईये को तत्काल हटा दिया जायेगा। इस संबंध में दिये गये निर्देशों में कहा गया है कि अपनी मनमर्जी से बच्चों को दोपहर में नाश्ता देना एवं उसके तुरंत बाद भोजन देना बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। जो समूह शासन द्वारा निर्धारित समय पर बच्चों को नाश्ता एवं भोजन प्रदाय नहीं करेगा उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जायेगा और उनके स्थान पर अन्य समूहों को अवसर दिया जायेगा।
जगला में अवैध उत्खनन की जांच के लिए दल गठित करने के निर्देश
जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के ग्राम जगला में खनिज के अवैध उत्खनन की जांच के लिए कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने दल गठित करने के निर्देश दिये है। इस जांच दल में खनिज अधिकारी के साथ ही संबंधित तहसीलदार एवं वन विभाग के अधिकारी को भी शामिल करने कहा गया है। इस जांच दल को जगला में मौके पर जाकर जांच करने एवं शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों बालाघाट में आयोजित बैगा महा पंचायत में जगला के ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की थी कि उन्हें वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिस वन भूमि का पटटा दिया गया था उस वन भूमि पर खनिज का अवैध रूप से खनन कर उसे खेती लायक नहीं रखा गया है। इस पर कलेक्टर द्वारा ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया था कि इस प्रकरण की जांच की दोषी व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।
मुख्यालय में रहने वाली ए.एन.एम. एवं स्वास्थ्य कार्र्यकत्ता का ही वेतन निकालने के आदेश
कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया है कि स्वास्थ्य विभाग की जो ए.एन.एम. एवं स्वास्थ्य कार्र्यकत्ता अपने मुख्यालय में रहते है उनका मुख्यालय पर रहने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त होने पर ही उनका वेतन आहरण करें। जिन ए.एन.एम. एवं स्वास्थ्य कार्र्यकत्ता द्वारा अपने क्षेत्र के खंड चिकित्सा अधिकारी को मुख्यालय पर रहने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है उनका वेतन न निकाला जाये। जिला कोषालय अधिकारी को भी निर्देशित किया गया है कि जिन कर्मचारियों के मुख्यालय में रहने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त हुए हैं केवल उन्हीं का वेतन आहरण करें। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर द्वारा पूर्व में ही मुख्यालय में नहीं रहने वाले स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारियों का वेतन नहीं निकालने के आदेश दिये गये है। एम.पी.डब्ल्यू. एवं ए.एन.एम. को अपने क्षेत्र के खंड चिकित्सा अधिकारी को शपथ पत्र देने कहा गया है कि वह अपने नियत मुख्यालय में ही निवास करते है। कर्मचारी से शपथ पत्र प्राप्त होने के बाद ही उनका वेतन आहरण किया जाये। जिन कर्मचारियों द्वारा ऐसा शपथ पत्र नहीं दिया गया है उनका वेतन नहीं निकाला जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान कहीं पर भी एम.पी. डब्ल्यू. या ए.एन.एम. के मुख्यालय में नहीं रहने की शिकायत मिलेगी तो वहां के बी.एम.ओ. पर पहले कार्यवाही की जायेगी।
बस स्टेंड की व्यवस्था में सात दिनों के भीतर सुधार करने के निर्देश
कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने आज टी.एल.(समय सीमा) बैठक में नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे सात दिनों के भीतर बालाघाट के बस स्टेंड की व्यवस्थाओं में सुधार लायें। बस स्टेंड के यात्री प्रतिक्षालय में नियमित रूप से साफ-सफाई बनी रहे, यात्रियों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था हो, पीने का स्वच्छ पानी हो और वहां पर पंखे आदि चालू हालत में रहे। बस स्टेंड में बैहर, रजेगांव, वारासिवनी, लामता एवं लालबर्रा की ओर जाने वाली बसें के खड़े रहने के लिए स्थान निर्धारित करने के साथ ही इसकी सूचना देने वाला बोर्ड भी लगाने कहा गया है। बस स्टेंड में कोई भी निर्धारित समय से अधिक समय तक खड़ी नहीं रहना चाहिए। बस स्टेंड की भूमि में किये गये अतिक्रमण को सख्ती के साथ हटाने कहा गया है। जिला परिवहन अधिकारी को भी सख्त हिदायत दी गई है कि जिन बस मालिकों द्वारा इन निर्देशों का पालन न किया जाये उनका लायसेंस निरस्त कर दिया जाये।
सड़े-गले खाद्य पदार्थ एवं फल बेचने वाली दुकानों एवं होटलों पर ताला लगाने के निर्देश
कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने सड़े-गले खाद्य पदार्थ एवं फल बेचने वाले दुकानदारों एवं होटलों के विरूध्द कार्यवाही करने एवं उनमें ताला लगाने के निर्देश दिये है। उन्होंने इसके लिए खाद्य अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का दल बनाकर दुकानों एवं होटलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिये है। सड़ी-गली, दूषित एवं बासी खाद्य सामग्री एवं फल बेचने वाली दुकानों एवं होटलों का अभियान चलाकर आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये है। हाटल संचालकों से पूछने कहा गया है कि वे बची खाद्य सामग्री को कहां पर फेंकते और उसका कैसा उपयोग किया जाता है। जिन फल दुकानों में सड़े-गले फल मिले उन्हें फैकने एवं ऐसी दुकानों को बंद करने के निर्देश दिये गये है। इसी प्रकार होटलें में साफ-सफाई नहीं होने, खाद्य सामग्री के दूषित होने एवं गंदगी पाये जाने पर वहां ताला लगाने के निर्देश दिये गये है।
मजदूरी दर के बोर्ड पर श्रम अधिकारी का मो. नम्बर लिखने के निर्देश
कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने सभी विभागों की निर्माण ऐजेंसियों को निर्देशित किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी ठेकेदार निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान आवश्यक रूप से करें। यदि किसी ठेकेदार या निर्माण ऐजेंसी द्वारा मजदूरों को न्यनतम से कम मजदूरी का भुगतान किया जायेगा तो उसके विरूध्द थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, जल संसाधन विभाग तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के महाप्रबंधकों को इस संबंध में दिये गये निर्देशों में कहा गया है कि निर्माणाधीन सड़कों के दोनों ओर न्यूनतम मजदूरी, जिसमें अर्ध्दकुशल एवं कुशल श्रमिकों की दर अंकित हो, का बोर्ड लगायें। आवश्यक होने पर टास्क रेट का भी उल्लेख करने कहा गया है। यदि सड़क की लंबाई 5 किलोमीटर से अधिक हो तो सड़क के मध्य में भी ऐसी ही एक बोर्ड लगायें। निर्माण ऐजेंसियों से कहा गया है कि मजदूरी की दर बताने वाले बोर्ड पर श्रम अधिकारी का मोबाईल नम्बर एवं श्रम कार्यालय का दूरभाष नं. भी प्रदर्शित करें। जिससे कोई भी श्रमिक कम मजदूरी मिलने पर श्रम अधिकारी को उसके मोबाईन नम्बर या कार्यालय के दूरभाष नं. पर सूचना दे सके।
अवैध होर्डिंग एवं आवारा पशुओं के मालिकों पर कार्यवाही के निर्देश
कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने बालाघाट नगरीय क्षेत्र में अवैध रूप से लगे होर्डिंग्स को हटाने एवं सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं के मालिकों के विरूध्द कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी को इस संबंध में दिये गये निर्देशों में कहा गया है कि शासन की नीति के अनुरूप होर्डिग्स लगाने वाले स्थानों की नीलामी की जाये। बशर्ते की होर्डिग लगाने से यातायात एवं सार्वजनिक स्थल प्रभावित न हो। बालाघाट नगर में ऐसे स्थलों को चिन्हित करें और उनकी श्रेणी तय कर उनकी नीलामी करें। इसी प्रकार बालाघाट की सडकों पर घूमने वाले एवं बैठकर यातायात को प्रभावित करने वाले पशुओं को पकड़ कर कांजीहाउस में बंद करने तथा पशु के मालिकों के विरूध्द धारा 130 के तहत कार्यवाही करें। पशु मालिक अपने पशुओं को बांध कर रखें, उन्हें यातायात बाधित करने के लिए सड़कों पर न छोड़ें।
पांच किलो के गैस सिलेंडर बेचने वालों पर कार्यवाही कें निर्देश
कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने वारासिवनी के एस.डी.एम. एवं जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे पांच किलोग्राम के छोटे गैस सिलेंडरों को बेचने वाले दुकानदारों के विरूध्द सख्त कार्यवाही करें और छोटे गैस सिलेंडर की रिफिलिंग जिस स्थान से कराई गई है उसका बिल प्रस्तुत नहीं करने पर ऐसी दुकानों को बंद करा दें। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री चन्द्रशेखर ने पिछले सप्ताह वारासिवनी का भ्रमण किया था तो उन्होंने सड़क किनारे की दुकानों पर छोटे गैस सिलेंडर बिकते हुए देखा था। जिस पर उन्होंने वारासिवनी के एस.डी.एम. को जांच करने कहा था कि छोटे गैस सिलेंडर की रिफिलिंग कहां से की जा रही है। वारासिवनी की गैस ऐजेंसी द्वारा ऐसी रिफिलिंग करने से इंकार किया जा रहा है। कलेक्टर ने एस.डी.एम. एवं जिला आपूर्ति को निर्देशित किया है कि वे नियम विरूध्द छोटे गैस सिलेंडर बेचने वाले दुकानदारों से सिलेंडर की रिफिलिंग के बारे में जानकारी लें और जहां से भी रिफिलिंग की गई है उस फर्म का बिल दुकानदार से प्राप्त करें। यदि दुकानदार छोटे गैस सिलेंडर की रिफिलिंग का बिल प्रस्तुत नहीं करता है तो उसके विरूध्द अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करें ऐसी दुकानों को बंद करा दें।
नापतौल निरीक्षक को तौल काटों एवं बांटों का सत्यापन करने के निर्देश
कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने नापतौल निरीक्षक को निर्देशित किया है कि वे छोटे-बड़े सभी दुकानदारों एवं व्यवसाय करने वालों के तौल-काटों एवं बांटों का सत्यापन करें और उपभोक्ता को कम सामग्री देने वालों के विरूध्द प्रकरण दर्ज करें। जिले में कहीं पर बांट के स्थान पर पत्थर या अन्य सामग्री का उपयोग करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने कहा गया है। नापतौल निरीक्षक को निर्देशित किया है कि उनके द्वारा एक माह में कितने दुकानों के बांट एवं तौल काटों का निरीक्षण किया गया और कितने प्रकरण दर्ज किये है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
रतनारा में लगाया गया पशु उपचार शिचिर
कृषि कार्यों एवं दुग्ध उत्पादन में स्वस्थ एवं उन्नत नस्ल के पशुओं की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए पशु चिकित्सा विभाग द्वारा गत दिवस ग्राम रतनारा में पशु उपचार शिविर लगाया गया था। उप सांचालक पशु चिकित्सा डॉ. सीमा रानी कृपा के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में पशुओं का उपचार करने के साथ ही पशुपालकों को शासकीय योजनाओं की जानकारी भी दी गई। पशु चिकित्सक डॉ. राजेश्वर सिहं नगपुरे ने बताया कि ग्राम रतनारा में आयोजित इस शिविर में 200 पशुओं को खुरपका-मुंहपका के टीके लगाये गये। 100 बकरियों को ई.टी. के टीके लगाये गये। शिविर में 3 पशुओं का गर्भ परीक्षण किया गया तथा 25 बांझ पशुओं का उपचार कर उन्हें प्रजनन योग्य बनाया गया। शिविर में 150 पशुओं के लिए दवा वितरित की गई। शिविर में पशु चिकित्सक डॉ. नगपुरे, डॉ. जी.एस. परते, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी श्री के.एल. पटले ने पशुओं का उपचार किया तथा गौ सेवक श्री नगपुरे ने सहयोग प्रदान किया। इस शिविर में सरपंच श्री चौधरी भी मौजूद थे।
22 अप्रैल को स्वास्थ्य महिला एवं बाल कल्याण समिति की बैठक
आगामी 22 अप्रैल को जिला पंचायत की स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। समिति की सभापति श्रीमती बबिता राणा की अध्यक्षता में आयोजित यह बैठक जिला पंचायत कार्यालय सभाकक्ष में दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगी। इस बैठक में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की योजनाओं पर चर्चा की जायेगी। समिति के सभी सदस्यों एवं संबंधित अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने के लिए सूचना भेज दी गई है। पूर्व में यह बैठक 15 अप्रैल को होने वाली थी। लेकिन अपरिहार्य कारणों से बैठक की तिथि परिवर्तित पर 22 अप्रैल कर दी गई है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम
अशासकीय शालाओं में 25 प्रतिशत बच्चों को 20 अप्रैल तक मिलेगा प्रवेश
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अशासकीय शालाओं में 25 प्रतिशत गरीब एवं समीप के बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य है। इस अधिनियम के अंतर्गत अशासकीय शालाओं में 25 प्रतिशत बच्चों के प्रवेश की अंतिम तिथि 20 अप्रैल निर्धारित की गई है। सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक श्री विनय रहांगडाले ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अशासकीय शालाओं में 25 प्रतिशत कमजोर, वंचित एवं गरीब बच्चो को प्रवेश दिया जाना है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2013 रखी गई है। रेंडम(लाटरी)पध्दति से 25 प्रतिशत बच्चों का चयन 25 अप्रैल 2013 को किया जायेगा। अशासकीय शालाओं में कमजोर एवं वंचित वर्ग के 25 प्रतिशत बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश दिलाया जायेगा।
पी.एच.ई. मंत्री श्री बिसेन ने बोट्टा-हजारी में किया सरकारी उचित मूल्य दुकान का शुभारंभ
गांवों में बुनियादी सुविधाओं का तेजी से होगा विकास ----मंत्री श्री बिसेन
म.प्र. शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं सहकारिता मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने आज 15 अप्रैल को लालबर्रा विकासखंड के ग्राम बोट्टा-हजारी में सरकारी उचित मूल्य दुकान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिला अंत्योदय समिति की उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन, जनपद पंचायत लालबर्रा के अध्यक्ष श्री डुलेन्द्र ठाकरे, उपाध्यक्ष श्री रमेश नगपुरे, पूर्व जनपद अध्यक्ष श्री कैलाश अग्रवाल, समाज सेवी श्री झीटूलाल कानतोड़े, श्रीमती सरोज चौहान, जनपद सदस्य राजेन्द्र बघेल एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री श्री बिसेन ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि म.प्र. सरकार हर क्षेत्र में विकास के लिए तत्पर है। गांवों में बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। प्रदेश सरकारी की नीति से म.प्र. बीमारू राज्य की श्रेणी से देश का तेजी से विकास करने वाला पहला राज्य बन गया है। म.प्र. की कृषि विकास दर भी देश में सबसे अधिक है। किसानों को शून्य प्रतिशत पर ब्याज दिया जा रहा है। बालाघाट जिले में घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। अगले वर्ष जिले के किसानों को धान पर 150 रु. प्रति क्विंटल का बोनस दिया जायेगा। युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लागू की गई है। इस योजना में युवाओं को 25 लाख रु. तक का ऋण दिया जायेगा। बैंक गारंटी भी प्रदेश सरकार ले रही है। बोट्टा-हजारी से बिरसोला तक सी.सी. रोड बनेगी मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि प्रदेश में 313 विकासखंड है। लेकिन अधोसरंचना विकास के मामले में लालबर्रा विकासखंड मं.प्र. में पहले स्थान पर है। मामला चाहे सड़कों का हो या शिक्षा का हो या सिंचाई का हो, हर क्षेत्र में लालबर्रा विकासखंड सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस क्षेत्र में विकास कार्यों को रूकने नहीं दिया जायेगा, बल्कि उन्हें और गति प्रदान की जायेगी। उन्होंने कहा कि बोट्टा-हजारी से बिरसोला तक सीमेंट-कांक्रीट सड़क बनाई जायेगी। लालबर्रा क्षेत्र की पांच ग्राम पंचायतों में नवीन पंचायत भवन की भी मंजूरी मिल गई है।
किसानों को दो किश्तों में बिजली बिल जमा करने की सुविधा
मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए सिंचाई पंप का बिजली बिल दो किश्तों में भरने की सुविधा प्रारंभ की है। यह सुविधा 01 अप्रैल 2013 से प्रारंभ हो रही है। अब किसान 1200 रु. प्रति हार्सपावर की दर से सिंचाई पंप का बिजली बिल साल में दो किश्तों में जमा कर सकेगा। जिन किसानों का पुराना बिजली बिल बकाया है उनका सरचार्ज भी माफ कर दिया गया है।
केन्द्र सरकार काट रहीं है फसल बीमा का पैसा
मंत्री श्री बिसेन ने ग्रामीणां की शंका समाधान करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को बिना ब्याज का ऋण दे रही है। लेकिन फसल बीमा की काटी जाने वाली राशि को लेकर लोगों में भ्राति है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फसल बीमा की सोसायटी से केन्द्र सरकार की योजना के अंतर्गत काटी जा रही है। इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है।
हर घर में नल लगाने का संकल्प
मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि लालबर्रा विकासखंड की 77 ग्राम पंचायतों के 102 ग्रामों के लिए 132 करोड़ रु. की समूह पेयजल योजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। इस योजना के पूर्ण होने पर लालबर्रा विकासखंड के प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में नल लगाया जायेगा। प्रदेश के सभी ग्रामों के लिए भी इसी तरह की योजना तैयार की जायेगी। लाड़ली लक्ष्मी योजना से लखपति बनने वाली बेटी को शादी के बाद हेंडपंप पर पानी भरने नहीं जाने दिया जायेगा। लाड़ली लक्ष्मी भी अपने माता-पिता से यह कहेगी कि उसकी शादी ऐसे घर में की जहां पर पक्का शौचालय हो और घर के चौके में नल का कनेक्शन हो।


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