दो दिनों के गतिरोध के बाद पश्चिम बंगाल निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पंचायत चुनाव की तारीखें रद्द कराने के लिए सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने इस बाबत न्यायमूर्ति बिश्वनाथ समद्दार की अदालत में याचिका दायर की। न्यायाधीश ने वकील एल.सी. बिहानी को निर्देश दिया कि याचिका उनकी अदालत में सूचीबद्ध किया जाए, ताकि उस पर सुनवाई की जा सके।
ज्ञात हो कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने 22 मार्च को घोषित किया था कि पंचायत चुनाव दो चरणों में 26 और 30 अप्रैल को राज्य पुलिस की देखरेख में होंगे। यह घोषणा निर्वाचन आयोग के इस संबंध में दिए गए सुझावों के बिल्कुल उलट थी। आयोग ने केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों की तैनाती के साथ तीन चरणों में पंचायत चुनाव कराने का सुझाव दिया था। आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों की 800 कंपनियों की मांग की है, वहीं राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा पड़ोसी राज्यों से पुलिस कर्मियों को लेने की इच्छा जताई है।

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