लोकसभा अध्यक्ष और सासाराम लोकसभा क्षेत्र से सांसद मीरा कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है. इसमें बिहार के भोजपुर जिला के चंदवा गांव स्थित अपनी 81 डिस्मल रैयती जमीन पर बिना सूचना दिए और बगैर अधिग्रहण के बनायी गयी सड़क को हटाए जाने का अनुरोध किया है.
न्यायाधीश जयनंदन सिंह ने मीरा की उक्त याचिका की सुनवाई करते हुए बिहार के पंचायती राज विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधानसचिवों को छह मई को इस मामले में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है.
न्यायाधीश ने इन अधिकारियों को राज्य में जमीन अधिग्रहण नीति के बारे में भी न्यायालय को सूचित करने को कहा है.
मीरा के पिता और पूर्व उपप्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम ने उक्त जमीन को 1961 में खरीदा था. मीरा की ओर से यह याचिका उक्त जमीन के पावर ऑफ अर्टनी धारक मुक्तिनाथ तिवारी ने दायर की है. मीरा ने आरोप लगाया है कि आरा नगर निगम ने उन्हें बिना सूचना दिए और जमीन अधिग्रहण किए बगैर उनकी उक्त जमीन पर सड़क का निर्माण कर दिया है.
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