कलेक्टर ने जिले में बासी फल, सब्जीयों, एवं दूषित खाद्य पदार्थो के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया
नीमच 8 मई 2013, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीमच श्री विकास सिह नरवाल द्वारा आपत्तिजनक हैजा विनियमन नियम के अंतर्गत जिले को अधिसूचित क्षैत्र घोषित कर आदेशित किया है,कि जिले में सार्वजनिक स्थानों पर बाजारों, उपहारगृहांे,भोजनालयो, होटलों के लिए खाद्य एवं पेयजल सामग्री निर्माण करने या उससे निर्माण कर प्रदाय करने के लिए कायम की गई दुकानों में अथवा विक्रय या विमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर बासी मिठाईयांे, सड़े-गलें फल, सब्जीयां, मछली, अंडें, दूषित खाद्य पदार्थों के बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कुल्फी, आईसक्रीम, बर्फ के लड्डू, चुसने पेय पदार्थ, खुले स्थान,बाजार में जालीदार ढक्कन ढककर रखे जावेगें। महामारी फैलने पर इसकी बिक्री पर पाबंदी रहेगी। कलेक्टर ने नालियों, गटरों, पानी के गढ्डों, मलकुण्ड, कुडा करकट आदि गंदगी वाले स्थानों को स्वच्छ रखने तथा रोगाणु नाशक पदार्थ से नियमित सफाई करने, मख्खियां, मच्छर पैदा करने वाले स्थान को स्वच्छ रखने तथा खाद्य पदार्थो को दूषित होने से बचाने, नगरपालिका क्षैत्र मे जल प्रदय व्यवस्था के अंतर्गत टंकी की समय-समय पर सफाई तथा उचित मात्रा मंे क्लोरिन जल शुद्धिकरण के लिये काम मंे लाने, गा्रमीण क्षैत्र में नाले, तालाब अस्वच्छ कुओं व बावडियों का पानी पीने के काम में नहीं लाने, हेण्डपम्प का पानी ही पीने के उपयोग में लाने तथा ग्रामीण क्षैत्रों में जल स्त्रोतो की प्रति सप्ताह नियमित ब्लीचिंग पाउडर डालकर शुद्धिकरण पश्चात जल का उपयोग करने के निर्देश दिए गए है।
कलेक्टर श्री नरवाल ने धर्मशालाओं, सार्वजनिक स्थानांे, शैक्षणिक संस्थाओं व धर्मार्थ संस्थाओं को अपने परिसर स्थित पेयजल टंकी की नियमित सफाई व शुद्धिकरण करने के निर्देश दिए है। इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षैत्र में या बाहर के कोई भी व्यक्ति उपरोक्त उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाये हुये भोजन को न तो लायेगा न ही ले सकेगा। जिले के किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाॅल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या विमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने, वहाॅ विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच-पडताल करने निरीक्षण करने तथा खाने-पीने की ऐसी वस्तुऐं एवं मानव उपयोग के अभिप्रेरित है और जो पदार्थ दुषित या अनुपयुक्त है तो उन अस्वास्थ्यकर दूषित अनुपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने,हटाने या नष्ट करने या ऐसी रीति से निवर्सन करने के लिए जिसमंे वह मानव द्वारा उपयोग मंे लाये जाने से रोकी जा सके, के लिये कार्यवाही हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नीमच,समस्त कार्यपालिका दण्डाधिकारी जिला नीमच,समस्त शासकीय चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा के पद से नीचे न हो,नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक, सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं सभी राजस्व निरीक्षकांे को प्राधिकृत किया गया है। उक्त अधिकारी अधिसूचित क्षैत्र मंे किन्ही भी नालियों,घरांे के गड्डों,पोखरो,मल संडास,संक्रमित वस्तुओं,बिस्तरों,कुडा करकट अथवा किसी भी प्रकार की गंदगी को हटाते समय उस स्थान को स्वच्छ व रोगाणू रहित करने हेतु निवर्तन अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणु नाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने से संबंधित आदेश दे सकेंगे।यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से छह माह तक की अवधि के लिए लागू होगा।

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