दुष्कृत्य के आरोपी को पाॅच साल की कठोर कैद
- 15 वर्षीय मासूल के साथ किया था दुष्कृत्य
छतरपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री डीके पालीवाल की अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग मासूम के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया। और उसे आईपीसी की धारा 376/511 में पाॅच साल के कठोर कारावास के साथ दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि दिनांक 17 सितम्बर 2011 को 15 वर्षीय फरियादिया अपनी बकरियां चराने के लिये मुड़ेरी निवासी मुलायम सिंह ठाकुर के खेत पर गई थी। शाम करीब 4-5 बजे जब फरियादिया बकरियां चराते समय आराम करने के लिये नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसी समय वहां पर आरोपी रामकिशोर उर्फ गब्बर अहिरवार उम्र 61 वर्ष निवासी मुड़ेरी भी अपने जानवरों को चरा रहा था। फरियादिया को अकेला पाकर आरोपी रामकिशोर उसके पास आया और उसे बुरी नियत से घसीट कर उसके साथ जबरन दुष्कृत्य करने लगा। फरियादिया के हल्ला करने पर घटना स्थल के आस-पास मौजूद लोग फरियादिया को बचाने दौडे़। लोगों को आता देख आरोपी रामकिशोर मौके से रफूचक्कर हो गया। उक्त वारदात की शिकायत थाना लवकुशनगर में की गई। एएसआई एमएस परमार ने मामले की विवेचना कर मामले को अदालत को सौंप दिया। करीब डेढ़ साल तक चले मामले के विचारण के बाद अंतिम सुनवाई करते हुये प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री डीके पालीवाल की अदालत ने आरोपी रामकिशोर अहिरवार को दुष्कृत्य के आरोप का दोषी ठहराया। और उसे आईपीसी की धारा 376/511 में पाॅच साल के कठोर कारावास के साथ दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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