सरपंच को हटाने के कलेक्टर ने दिये निर्देश
- जिले के अंतिम छोर के ग्राम चैरई में कलेक्टर ने लगाई रात्रि चैपाल
छतरपुर/31 मई/कलेक्टर श्री राजेश बहुगुणा द्वारा जिले में रात्रि कालीन चैपालों का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। इसी क्रम में गत दिवस बक्स्वाहा विकासखंड के अंतर्गत जिले के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम पंचायत चैरई में रात्रि कालीन चैपाल का आयोजन किया गया। इस चैपाल में ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच श्री झगड़ू अहिरवार की अनेक शिकायतें की गई। ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ कपिलधारा कूप योजना सहित विभिन्न कार्यों के लिये पैसे मांगने की शिकायत की। इस पर कलेक्टर ने गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुये पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही कर सरपंच को हटाने के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये।
1 जून को लगेगा शिविर
कलेक्टर श्री बहुगुणा को चैपाल में अनेक समस्याएं प्राप्त हुईं, जिनका निराकरण मौके पर ही किया गया। जिन समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका उनके लिये 1 जून को ग्राम में शिविर लगाने के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को खसरे-खतोनी की नकल एवं ऋण पुस्तिकायें नहीं मिली हैं उन्हें इनका वितरण 1 जून के शिविर में जरूर कर दिया जाये। इसी तरह उन्होंने किसानों को मेंढ़ बंधान के लिये श्वििर में प्रकरण स्वीकृत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ अवश्य मिलना चाहिये। उन्होंने पात्रतानुसार आवासहीनों को आवास, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन स्वीकृत करने, बी पी एल सूची में नाम जोड़े जाने आदि के निर्देश दिये।
पानी के लिये करें तालाब की साइट का चयन
ग्रामीणों ने जब ग्राम में पानी की समस्या की बात कही तो कलेक्टर श्री बहुगुणा ने अधिकारियों को तालाब वनवाने के लिये साइट का चयन करने के निर्देश दिये। साथ ही ग्राम में हैण्डपम्प के लिये परीक्षण कराकर 600 फीट तक बोर कराये जाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जिले के हर ग्राम में कोई न कोई तालाब अवश्य होना चाहिये।
तीन बालिकाओं को एनएससी वितरित
कलेक्टर श्री बहुगुणा ने चैपाल में लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत तीन बालिकाओं अनामिका, रोशनी एवं राधा को एनएससी वितरित की। उपस्थित अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. सत्येन्द्र सिंह ने समग्र स्वच्छता अभियान, मर्यादा अभियान एवं निर्मल वाटिका योजना के तहत शैचालय बनवाने के लिये लोगों को प्रेरित किया। चैपाल में एसडीएम श्री बी के पाण्डेय, जनपद सीईओ श्री पी एस बागरी, तहसीलदार सहित विकासखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
सहायक यंत्री पर 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया
छतरपुर/31 मई/म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अनुसार सटई रोड निवासी आवेदक राज किशोर साहू द्वारा विद्युत विभाग की अधिसूचित सेवा क्रमांक 1.6 के तहत विद्युत मीटर संबंधी शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्राप्त आवेदन के आधार पर पदाविहित अधिकारी छतरपुर शहरी वितरण केंद्र के सहायक यंत्री राजेश धुर्वे द्वारा निर्धारित समयावधि में आवेदक की मीटर बदलने अथवा सुधारने संबंधी समस्या का निराकरण नहीं किया गया, जबकि आवेदक द्वारा आवेदन देने के दिनांक से 22 दिन के भीतर मीटर को ठीक करना अथवा बदलना चाहिये था। सहायक यंत्री द्वारा अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन पाये जाने पर विद्युत विभाग के अधीक्षण यंत्री एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी एस के सिंह द्वारा उक्त सहायक यंत्री को 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। उक्त राशि सहायक यंत्री श्री धुर्वे के वेतन से काटकर अपीलार्थी राज किशोर साहू को प्रदान की जायेगी।
सड़क निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति का आदेश जारी
छतरपुर/31 मई/कलेक्टर श्री राजेश बहुगुणा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्, जनपद पंचायत बिजावर के सहायक यंत्री द्वारा विगत 20 फरवरी 2013 को ग्रामीण सड़क निर्माण हेतु जारी की गई तकनीकी स्वीकृति आदेश के पश्चात् गोकुल ग्राम योजना के मद से 2 लाख रूपये का प्रशासकीय स्वीकृति का आदेश जारी किया गया है। सड़क का निर्माण बिजावर विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत लखनगुवां में मडि़यापुरा से ननौरा तक होगा। सड़क निर्माण के लिये ग्राम पंचायत लखनगुवां को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है। निर्माण कार्य के दौरान कार्यस्थल के समीप के निवासियों को मजदूरी पर लगाने, स्वीकृत राशि से अधिक व्यय न करने, निर्माण से पूर्व पर्यवेक्षण समिति गठित करने, गुणवत्ता का ध्यान रखने व सूचना पटल लगाने, स्वीकृत कार्य वित्तीय वर्ष के भीतर पूर्ण करने, राज्य सरकार द्वारा अकुशल मजदूरों हेतु निर्धारित कृषि मजदूरी की दर से भुगतान करने एवं महिला मजदूर को भी समान मजदूरी प्रदान करने, निर्माण कार्य शासकीय भूमि पर ही कराये जाने, स्थल पर मस्टर रोल की उपलब्धता सुनिश्चित् करने एवं कार्यस्थल पर मजदूरों को योजना के अंतर्गत अन्य सुविधायें मुहैया कराने की शर्तों का पालन करना जरूरी है।
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