माननीय ग्वालियर खंड पीठ के द्वारा एक जनहित याचिका का फैसला हुआ . मध्य प्रदेश में भू माफिया के कारोवार पर ग्रहण लग गया . प्रदेश के अन्दर खेती की भूमि से कोइ भी भू- खंड का टुकड़ा विक्रय पर रोक है . यदि इसके बाद भी जमीन को आवासीय प्लाट में बेचा गया , उसका नामांतरण हुआ तो राजस्व कर्मचारी भी न्यायालय अवमानना के दोषी मने जायेगे . लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय ग्वालियर खंड पीठ के द्वारा एक जनहित याचिका का फैसला की कोइ समीक्षा नहीं की .सरकार को जगाने के लिए गणेश शंकर विधार्थी प्रेस क्लब क्लब ने भोपाल पत्र लिख कर सरकार से अनुरोध किया है की सरकार की समाप्त हो रही है तथा प्रदेश के लेखक व स्टाम्प विक्रेता भी बे रोजगार हो गये है आखिर सरकार को इस समस्या का हल अविलम्ब निकाल लेने चाहिए छतरपुर जिला प्रशासन को राजस्व आय की भी सरकार को चाहिए
शुक्रवार, 10 मई 2013
मध्य प्रदेश सरकार एक ही झटका में चुप चाप हो गई
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