अनिल अंबानी को गवाह के तौर पर पेश होने से मिली छूट. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 26 जुलाई 2013

अनिल अंबानी को गवाह के तौर पर पेश होने से मिली छूट.

रिलायंस एडीए समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में शनिवार को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट दे दी।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने अंबानी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने पूर्व-निर्धारित कारोबारी व्यस्तता के आधार पर शनिवार को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट मांगी थी।

अंबानी की ओर से न्यायाधीश ओपी सैनी के समक्ष प्रस्तुत इस अर्जी में कहा गया था कि 23 जुलाई को उन्हें समन मिला। उसमें उन्हें पेशी के लिए केवल दो दिन से कुछ अधिक समय का वक्त दिया गया है। ऐसे में उनके लिए इस बहुत ही कम समय के नोटिस पर 26 जुलाई, 2013 को दिल्ली पहुंचना संभव नहीं होगा।उन्होंने अर्जी में कहा, सिर्फ दो दिन से कुछ अधिक घंटे का वक्त दिया गया है और मेरी पूर्व निर्धारित व्यस्तताएं बहुत अधिक हैं। अंबानी ने कहा कि वह 15 अगस्त के बाद किसी भी दिन अदालत के सामने पेश हो सकते हैं। अंबानी ने कहा, मेरा निवेदन है कि मुझे पेशी से छूट दी जाए और अपनी सुविधा से 15 अगस्त, 2013 के बाद का वक्त दें।

उधर, सुप्रीम कोर्ट ने आज रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड की उस याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को 2जी मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर पेश होने के संबंध में विशेष अदालत द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने आरटीएल की याचिका की सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख मुकर्रर की है।

इस याचिका की न्यायमूर्ति सिंघवी और केएस राधाकृष्णन की पीठ करेगी, जो 2जी से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है। विशेष अदालत ने अनिल अंबानी, उनकी पत्नी टीना और अन्य को गवाह बनाने की सबीआई की उस अपील को स्वीकार कर लिया है, जिसमें कहा गया था कि अनिल और टीना अंबानी अपने समूह की कंपनियों द्वारा स्वान टेलीकॉम में कथित तौर पर 990 करोड़ रुपये के निवेश के बारे में नई जानकारी दे सकते हैं।

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