दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले के दोषी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की अंतरिम जमानत 12 अगस्त तक बढ़ा दी है। चौटाला वर्ष 2000 में हरियाणा में मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत थे तथा उसी वर्ष शिक्षक भर्ती घोटाले में वह संलिप्त पाए गये तथा न्यायालय ने उन्हें दस वर्ष उम्रकैद की सजा सुनाई। वह स्वास्थ्य संबंधी कारणों से पहले से ही जमानत पर थे।
चौटाला के वकील यू.यू.ललित ने न्यायालय से कहा कि अभी उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है तथा अस्पताल दो हफ्तों बाद चौटाला के स्वास्थ्य की रिपोर्ट पेश करेगा।
केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरो के वकील राजदीप बहुरा ने न्यायालय सेकहा कि निजी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड की निगरानी में तैयार होनी चाहिए। न्यायालय ने इस सुझाव पर अमल करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर्स का एक दल 28 जुलाई तक गठित करने का निर्णय दिया तथा कहा कि चौटाला की रिपोर्ट इस दल की निगरानी में तैयार होनी चाहिए। बाद में न्यायालय ने कहा कि सरकारी डॉक्टरों का दल 12 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट पेश करें।
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