उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सरकारी नौकरियों में त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था के विरोध में छात्रों के भारी असंतोष के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को आयोग और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति एन.के. महापात्र तथा न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इस संबंध में एक प्रतियोगी सुधीर कुमार और अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए इस व्यवस्था के औचित्य पर उत्तर प्रदेश सरकार और आयोग से जवाब मागा है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को तय की है।
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