बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर ( 04 जुलाई ) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 4 जुलाई 2013

बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर ( 04 जुलाई )

चुनाव स्टेंडिंग  कमेटी की बैठक में दी गई चुनाव तैयारियों की जानकारी

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप आगामी विधानसभा चुनाव-2013 के लिए जिले में सभी आवश्यक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। इसी कड़ी में आज 4 जुलाई को चुनाव स्टेंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया था। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी. चन्द्रशेखर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विधानसभा चुनाव-2013 एवं मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्रशेखर ने बैठक में बताया कि जिले में मतदाता सूची के संक्षिप्त  पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। 24 जुलाई को पुनरीक्षित मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जायेगा। इस तिथि के बाद भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि जिले में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है, लेकिन यह मतदाताओं की सूची पर नजर डालने से परीलक्षित नहीं होती है। जिले की मतदाता सूची में महिला मतदाताओं की संख्या पुरूषों की तुलना में कम है। इसका सीधा से अर्थ है कि अब भी बहुत सी महिलाओं के नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाये है। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन ने आंगनवाड़ी कार्र्यकत्ता एवं आशा कार्र्यकत्ता की मदद लेकर लगभग 20 हजार महिला मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने की कार्यवाही की है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे भी महिलाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अभियान चलायें। बैठक में बताया  गया कि पिछले विधानसभा चुनाव में बालाघाट जिले में 1279 मतदान केन्द्र बनाये गये थे। मतदाताओं को मतदान के लिए अधिक दूर न जाना पड़े इसके मतदान केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गई है। अब जिले में मतदान केन्द्रों की संख्या 1340 हो गई है। बैठक में बताया  गया कि इस बार के चुनाव  में पेड न्यूज पर विशेष  नजर रखी जायेगी और पेड  न्यूज पाये जाने पर उसे प्रत्याशी के चुनाव खर्च में शामिल किया जायेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के लिए चुनाव खर्च की सीमा 16 लाख रु. तथा लोकसभा चुनाव के लिए 40 लाख रु. रखी है। विधानसभा चुनाव के लिए जिले में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन पहुंच गई है। मशीन बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर 8 से 16 जुलाई तक इन मशीनों की प्रारंभिक जांच करेंगें। इस जांच के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रह सकते है। बैठक में बताया  गया कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के एक दिन पहले प्रत्याशियों द्वारा मतदाता के नाम व  क्रमांक वाली पर्ची बांटने पर रोक लगाई गई है। अत अब मतदान के दिन मतदान केन्द्र के बाहर किसी भी प्रत्याशी का बूथ नहीं रहेगा। निर्वाचन आयोग अर्थात जिला प्रशासन के कर्मचारी मतदान के 10 दिन पहले प्रत्येक मतदाता के नाम व क्रमांक की पर्ची मतदाता को घर-घर जाकर वितरित करेंगें। इस बैठक में विधानसभानिर्वाचन क्षेत्र बालाघाट, वारासिवनी, बैहर, लांजी एवं कटंगी  के रिटर्निंग अधिकारी एवं  सभी तहसीलदार भी मौजूद  थे। इन अधिकारियों से कहा  गया कि वे प्रत्येक मतदाता के फोटो पहचान पत्र का होना सुनिश्चित करें। 

शासकीय  कर्मचारियों के तहसील कार्यालय में आधार कार्ड बनाने  की सुविधा

बालाघाट के तहसील कार्यालय में केवल शासकीय कर्मचारियों के आधार कार्ड बनाने के कार्य  प्रारंभ किया गया है।  बालाघाट में निवासरत  शासकीय कर्मचारी तहसील कार्यालय में जाकर आधार कार्ड के लिए अपना पंजीयन करा सकते है। प्रत्येक नागरिक के पास उसका आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

बिरसा एवं बैहर के तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस  जारी


लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों  को समय सीमा में सेवाओं का लाभ प्रदान नहीं करने पर कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने बिरसा एवं बैहर के तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है क्यों न इस लापरवाही के लिए उन पर 250 रु. प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाये। इन दोनों तहसीलदारों को सात दिनों के भीतर अपना जवाब पेश करने कहा गया है। बिरसा के तहसीलदार श्री आर.एन. खरे द्वारा बी.पी.एल. सूची में नाम जोड़ने के 273 प्रकरणों का एवं खसरा व बी.पी.एल. राशन कार्ड के एक-एक प्रकरण में समय सीमा में आवेदकों को सेवाओं का लाभ नहीं दिया है।इसी प्रकार बैहर के तहसीलदार श्री अजीत तिर्की द्वारा आय प्रमाण पत्र के 32 प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण नहीं किया गया है। इन अधिकारियों द्वारा सात दिनों के भीतर समाधानकारक जवाब नहीं देने पर सेवा देने में हुए विलंब के लिए 250 रु. प्रतिदिन की दर से राशि काट कर संबंधित हितग्राहियों का प्रदान कर दी जायेगी।

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