छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर ( 23 जुलाई ) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 23 जुलाई 2013

छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर ( 23 जुलाई )

बकरी पालन व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण सम्पन्न

छतरपुर/23 जुलाई/नौगांव स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र द्वारा बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से विगत 17 जुलाई से बकरी पालन व्यवसाय में प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया गया था। इस प्रशिक्षण का समापन 22 जुलाई को मध्यांचल ग्रामीण बैंक नौगांव के शाखा प्रबंधक श्री आर के दीक्षित ने प्रशिणार्थियों को संबोधित कर किया। उन्होंने प्रशिक्षण का लाभ उठाकर बकरी पालन का व्यवसाय प्रारंभ करने एवं आत्म निर्भर बनने की बात कही। प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक श्री एस सी गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में बकरी पालन व्यवसाय में काफी मांग है। इसके पूर्व संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थी इस व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला रहे हैं। संस्थान के फैकल्टी मेंबर श्री शैलेन्द्र सिंह ने कार्यक्रम के समापन में आये अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुये प्रशिक्षणार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक श्री दीक्षित ने जानकारी देते हुये बताया कि संस्था में आगामी 25 से 30 जुलाई तक न्यूनतम कक्षा 5वीं उत्तीर्ण महिलाओं हेतु डिटर्जेंट पाउडर निर्माण, 01 अगस्त से 20 अगस्त तक 5वीं उत्तीर्ण महिलाओं हेतु सिलाई प्रशिक्षण, 25 अगस्त से 23 सितम्बर तक 5वीं उत्तीर्ण पुरूषों हेतु ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र मरम्मत व सर्विसिंग प्रशिक्षण, 30 अगस्त से 04 सितम्बर तक 5वीं उत्तीर्ण पुरूषों हेतु डेयरी फार्मिंग प्रशिक्षण एवं 15 से 24 अक्टूबर तक न्यूनतम कक्षा 8वीं उत्तीर्ण पुरूषों के लिये बेसिक फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा हेतु आवेदन 25 तक आमंत्रित

छतरपुर/23 जुलाई/जिले में किसानों को खेती की नवीन एवं उन्नत तकनीक उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा योजना हेतु कृषकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र मांगे गये हैं। कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर ने बताया कि योजना का पूर्ण विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की वेबसाइट एमपीकृषिडाटओआरजी तथा मंडी बोर्ड की वेबसाइट मंडीबोर्डडाटओआरजी पर अपलोड किया गया है। योजना का प्रारूप उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, छतरपुर कार्यालय में भी उपलब्ध है। इच्छुक कृषक आवेदन पत्र भरने के उपरांत 25 जुलाई तक उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

कृमि संक्रमण से बचाव हेतु सलाह जारी

छतरपुर/23 जुलाई/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा जिले में कृमि संक्रमण के फैलाव को ध्यान में रखकर सलाह जारी की गई है। सीएमएचओ डा. के के चतुर्वेदी ने बताया कि किसी बच्चे अथवा व्यक्ति को कृमि संक्रमण होने पर तत्काल इलाज की आवश्यकता होती है। आम जनता को इसके प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि कृमि संक्रमण एक परजीवी बीमारी है, जो बच्चों में बहुत ज्यादा पायी जाती है। इसमें बच्चे पेट के कीड़ों व कृमि से ग्रसित होते हंै। ये पेट के कीड़े 1 से 6 इंच लंबे एवं सफेद अथवा गुलाबी रंग के हो सकते हैं। इनके अंडे मरीज के मल में पाये जाते हैं, जो कि उचित सफाई के अभाव में भोजन, पानी, कच्चे फल, सब्जियों अथवा गंदे हाथों द्वारा बच्चे व स्वस्थ्य मनुष्य के पेट में पहुंच जाते हैं, जिससे पेट में दर्द, उल्टी, भूख न लगना जैसे लक्षण पैदा होते हैं। नियमित रूप से साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखकर कृमि संक्रमण से बचा जा सकता है। 

अपराधी इंद्रपाल सिंह जिला बदर घोषित

छतरपुर/23 जुलाई/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर ने ग्राम सीगौन थाना ईशानगर निवासी 48 वर्षीय अपराधी इंद्रपाल सिंह तनय अबीर सिंह ठाकुर को 27 जुलाई 2013 को सायं 5 बजे से एक वर्ष की अवधि हेतु जिला बदर घोषित किया है। उन्होंने उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, छतरपुर के प्रतिवेदन के आधार पर की है। आरोपी पर शहर के थाना ईशानगर के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1995 से मारपीट, चोरी, गृह भेदन, हरिजन उत्पीड़न, बलवा, सामाजिक अपराध, हत्या एवं हत्या का प्रयास, अवैध शस्त्र रखने, जान से मारने की धमकी देने सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। अपराधी इंद्रपाल की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों एवं क्षेत्र की जनता में व्याप्त भय को ध्यान में रखकर जिला दण्डाधिकारी डाॅ. अख्तर ने म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,;2द्ध  एवं 5-6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जिला बदर की कार्यवाही की है। जिला बदर के दौरान अपराधी छतरपुर जिले सहित समीपवर्ती सीमा पर लगे जिलों की भौगोलिक सीमाओं से निष्कासित रहेगा। किसी न्यायालय में प्रकरण की स्थिति में पेशी के एक दिवस पूर्व उपस्थित हो सकेगा, लेकिन पेशी समाप्ति के 6 घंटे के भीतर जिला छोड़ना होगा। 

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