राजगढ (मध्यप्रदेश) की खबर ( 24 जुलाई ) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 24 जुलाई 2013

राजगढ (मध्यप्रदेश) की खबर ( 24 जुलाई )

मुख्यमंत्री आवास मिशन अंतर्गत जनपद मुख्यालयों पर 27 को लगेगे शिविर
  • शिविर में बैंकर्स प्रकरणों में स्वीकृति एवं वितरण भी


राजगढ 24 जुलाई/मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन योजनान्तर्गत जिले की समस्त जनपद मुख्यालयों में शनिवार 27 जुलाई,2013 को मुख्यमंत्री आवास स्वीकृत करने शिविर लगाए जाएंगे । इस शिविरों में बेैंकर्स प्ररणों में स्वीकृतियां एवं वितरण की कार्रवाई भी की जाएगी । आयोजित शिविरों में जनपद क्षेत्र की समस्त बैंकें,अनुविभागीय अधिकारी,तहसीलदार,राजस्व निरीक्षक,पटवारी,मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचयत,ए.डी.ओ.,पी.एस.ईओ.,पी.सी.ओ.पंचायत सचिव उपस्थित रहेंगे । इस आशय की जानकारी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री इलैया राजा टी ने बताया कि इन शिविरों में जिन हिग्राहियों के भू-स्वामी पट्टे नहीं बने है, वह भी इन्ही शिविरों में बनाएं जाएंगे । जिन हितग्राहियों के प्रकरण पूर्ण होने के उपरान्त समिति द्वारा अनुशंसा नहीं की गई हो, उन प्रकरणों की भी अनुशंसा शिविर में ही की जाएगी । उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन अन्तर्गत आवास ईकाई की अनुमानित लागत 1,20,000रूपये है जिसमें हितग्राही का अंशदान 20,000 रूपये होगा । शेष राशि 1,00,000रूपये बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी । इसमें से 50,000 रूपये की राशि का ब्याज सहित पुर्नभुगतान राज्य शासन द्वारा बैंक को समान किस्तों किया जाएगा तथा 50,000 रूपये तक का ऋण बैंक द्वारा दिया जाएगा । हितग्राही की मांग पर यदि बैंक चाहेगा तो हितग्राही की पुर्नभुगतान की क्षमता का निर्धारण कर उक्त 50,000 रूपये के अतिरिक्त 30,000 रूपये का ऋण हितग्राही को स्वीकृत कर सकेगा । 

आवास हेतु पा़त्रता

आवासहीन,कच्चे,अध्र्दपक्के आवासों में निवासरत ग्राम में रहने वाले ऐसेे सभी ग्रामीण इस योजना के पात्र हितग्राही होंगें जो अधिकतम एक हेक्टेयर कृषि भूमि धारक परिवार हैं अथवा जिसकी सभी स्त्रोतों से अधिकतम आय 1 लाख 25 हजार रूपये वार्षिक है । हितग्राही जिसके पास आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध है अथवा जो शसन से आवास हेतु भूमि प्राप्त करने की पात्रता रखतें हैं । व्यस्क परिवार जिसका स्वयं का कोई आवास सामान्यतः निवासरत ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है । आवास निर्माण के लिए हितग्राही के पास भूमि/प्लाट होना आवश्यक है । हितग्राही नियमानुसार उसके पास उपलब्ध भूमि/प्लाट पर आवास निर्माण कर सकता है ।  कच्चा/पक्के आवास के स्थान पर योजनान्तर्गत आवास निर्माण हिग्राही कर सकेगा । परन्तु यह आवश्यक होगा कि उपलब्ध प्लाट/ भूमि पर न्यूनतम 225 वर्ग फिट पर निर्माण किया जा सकेगा । हितग्राही अपनी स्वामित्व की खाते की भूमि पर भी इन आवासों को बनाने के लिए पा़त्र होंगें ।

अल्प संख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
  • शिक्षण संस्थाओं से संकुल के माध्यम से जानकारी चाही गई

राजगढ़ 24 जुलाई/सहायक संचालक अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग श्री रईस खान ने जिले के समस्त शासकीय शिक्षण संस्थाओं से कहा है कि वे अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रीमैट्रिक (कक्षा 1 से 10 तक) छात्रवृत्ति के आवेदन निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरवाने पश्चात् जिसमें विद्यार्थी का बैंक खाता क्रमांक, आईएफएससी कोड तथा शिक्षण संस्था का बैंक खाता क्रमांक, आईएफएससी कोड आवश्यक रूप से अंकित हो, शासकीय शिक्षण संस्थाएॅ सीधे तथा अशासकीय शिक्षण संस्थाएॅ संकुल केन्द्र के माध्यम से 31 अगस्त 2013 तक अनिवार्यरूप से जिला कार्यालय स्थित अल्प संख्याक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में जमा करायें। अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों  के  लिए  पोस्टमैट्रिक  छात्रवृत्ति  के  आवेदन इस वर्ष से 11वीं 12वीं कक्षा के भी आनलाईन (वेबसाईट http://momascholarship.gov.in पर) भरे जाना है । आनलाईन आवेदन को शिक्षण संस्थाओं द्वारा सीधे ही राज्य शासन को अग्रेषित किया जाना है, तथा आवेदन की हार्डकापी 30 सितम्बर 2013 तक अनिवार्यरूप से इस कार्यालय में जमा कराई जाना है।

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