सुप्रीम कोर्ट में नाबालिग उम्र सीमा पर सुनवाई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 23 जुलाई 2013

सुप्रीम कोर्ट में नाबालिग उम्र सीमा पर सुनवाई

Supreme Court Of India
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी से कहा कि वह किशोर न्याय बोर्ड को सूचित कर दें कि स्वामी की वह याचिका स्वीकार कर ली गई है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि गंभीर अपराध की स्थिति में आरोपी की उम्र सीमा उसके मानसिक और बौद्धिक स्तर से तय की जाए। किशोर न्याय बोर्ड इस समय दिल्ली दुष्कर्म मामले में लिप्त रहे किशोर आरोपी की सुनवाई कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय को जब यह बताया गया कि किशोर न्याय बोर्ड 25 जुलाई को किशोर अभियुक्त के मामले में फैसला सुनाने जा रहा है तो प्रधान न्यायाधीश पी. सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "आप उन्हें सूचित कर सकते हैं कि हमने मामला स्वीकार कर लिया है।"

स्वामी ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्यों में कहा गया है कि इसे एक बच्चे के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संकल्पों के अनुसार लागू किया जा रहा है। लेकिन इस अधिनियम का जो संस्करण प्रभावी हुआ है, वह संक्षिप्त संस्करण है, और इसमें किशोर आरोपी के मानसिक और बौद्धिक स्तर के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। 

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