विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर ( 04 जुलाई ) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 4 जुलाई 2013

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर ( 04 जुलाई )

जिले मंें 466.8 मि0मी0 औसत वर्षा दर्ज

जिले में अब तक 466.8 मि0मी0 औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है जबकि उक्त अवधि में गतवर्ष 41 मि0मी0 औसत वर्षा दर्ज की गई थी। गुरूवार चार जुलाई को जिले में 17 मि0मी0 औसत वर्षा दर्ज की गई है। ज्ञातव्य हो कि जिले की सामान्य वर्षा 1133.8 मि0मी0 है।  अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसीलों में स्थापित वर्षामापी यंत्रों में तहसीलवार अब तक दर्ज की गई वर्षा की जानकारी इस प्रकार से है। विदिशा तहसील में 395 मि0मी0, बासौदा में 621 मि0मी0, कुरवाई में 496 मि0मी0, सिरोंज में 288 मि0मी0, लटेरी में 333 मि0मी0, ग्यारसपुर में 541 मि0मी0, गुलाबगंज में 633 मि0मी0 और नटेरन में 428 मि0मी0 वर्षा दर्ज की जा चुकी है। गुरूवार चार जुलाई को जिले की सभी आठो तहसीलों में वर्षा दर्ज की गई है जिसमें विदिशा में 6 मि0मी0, बासौदा में 20 मि0मी0, कुरवाई में 16 मि0मी0, सिरोंज में 30 मि0मी0, लटेरी में 15 मि0मी0, ग्यारसपुर में 39 मि0मी0, गुलाबगंज में 6 मि0मी0 और नटरेन तहसील मंे 4 मि0मी0 वर्षा दर्ज की गई है।

नस्तियां अधीक्षक के माध्यम से प्रस्तुत करें

नवागत कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने पत्र जारी कर जिले के समस्त विभागों के अधिकारियों से कहा है कि कलेक्टर के संज्ञान में लाई जाने वाली तमाम नस्तियां अवलोकनार्थ, आदेशार्थ, हस्ताक्षरार्थ के लिए सीधे ना भेजी जायें वरन् तमाम नस्तियां अधीक्षक कलेक्टोरेट के माध्यम से प्रस्तुत की जायें। नस्तियांे पर स्पष्ट अभिमत अंकित करने और नस्तियांें में विधिवत् पीयुडी, पत्र एवं सहपत्रों में अलग-अलग फ्लेग लगे होना चाहिए।

बैठकों का एजेण्डा, फोल्डर दो दिवस पूर्व उपलब्ध करायें

कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने समस्त विभागों के अधिकारियों से कहा है कि विभागीय बैठक जो कलेक्टर की अध्यक्षता में आहूत की जानी रहती है इस प्रकार की बैठकों का एजेण्डा एवं फोल्डर बैठक तिथि के दो दिवस पूर्व कलेक्टर के स्टेनो को उपलब्ध कराने के निर्देश कलेक्टर द्वारा जारी किए गए है। इसी प्रकार की कार्यवाही तमाम शिविरों के लिए भी क्रियान्वित की जायेगी।

प्री-मेडीकल टेस्ट परीक्षा सात जुलाई को 
  • परीक्षार्थियोें को फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य


मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा पीएमटी की परीक्षा सात जुलाई रविवार को दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 3.15 तक आयोजित की गई है। मण्डल ने परीक्षार्थियों को अपने फोटोयुक्त पहचान पत्र परीक्षा केन्द्र पर लाने हेतु अनिवार्य किया  है, इसके अभाव में संबंधित परीक्षार्थी को प्री-मेडीकल टेस्ट की परीक्षा में सम्मिलित नही किया जायेगा।  परीक्षार्थी पीएमटी परीक्षा 2013 हेतु परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र, काला बालपाइन्ट पेन एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, डायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पास बुक, शासकीय संस्था द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पहचान पत्र, कक्षा दसवीं की मूल अंकसूची आदि में से कोई एक लेकर आना अनिवार्य है, इनमें से एक भी पहचान पत्र प्रस्तुत नही करने की स्थिति में परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नही होगी। ज्ञातव्य हो कि प्रदेश के 14 शहरों क्रमशः बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाडा, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, रतलाम, रीवा, सागर, शहडोल और उज्जैन में परीक्षा केन्द्र बनाए गए है।

अमानक स्तर के उर्वरक प्रतिबंधित

परीक्षण के उपरांत अमानक स्तर के पाए गए उर्वरकों के लाट, बेंच का जिले में क्रय विक्रय, भण्डारण, परिवहन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक एवं अनुज्ञापन अधिकारी (उर्वरक) श्री एस0एम0बालपांडेय के द्वारा प्रतिबंधात्मक संबंधी कार्यवाही की गई है। उर्वरक गुण नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत उर्वरक निरीक्षकों द्वारा लिए गए डीएपी 18ः46 के नमूने उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला को विश्लेषण हेतु भेजे गए थे जिसमें अमानक स्तर के पाए गए उर्वरकों की कंपनियों, लाट  तदानुसार आई0पी0एल0अन्नासालाई, चैन्नई कंपनी का लाट व बैंच नं0- (03) के-12 जो मंे बंसल टेªडर्स विदिशा से नमूना लिया गया था इसी प्रकार हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड भोपाल, का लाट/बैच नं0- जे-3एनएसव्हीक्यू 2012 का नमूना मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ सिरोंज से लिया गया गया था, परीक्षण उपरांत अमानक स्तर के पाए जाने पर उक्त दोनों कंपनियों के पूर्व उल्लेखित लाट/बैच नं0 क्रय विक्रय एवं परिवहन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किए गए है।

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