सलेम पर मृत्युदंड प्रावधान वाले कानून के तहत मुकदमा नहीं - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 5 अगस्त 2013

सलेम पर मृत्युदंड प्रावधान वाले कानून के तहत मुकदमा नहीं


Abu Salem
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को माफिया डॉन अबु सलेम के खिलाफ मृत्युदंड के प्रावधान वाले आपराधिक कानून के तहत मुकदमा वापस लेने की अनुमति दे दी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने देश की विभिन्न अदालतों में सलेम के खिलाफ चल रहे मुकदमों पर लगी रोक भी हटा ली।

न्यायालय ने सलेम की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने खुद को पुर्तगाल भेजे जाने की गुहार लगाई थी। उसे 1993 के मुंबई विस्फोट के सिलसिले में यहां मुकदमे का सामना करने के लिए पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित किया गया था।

सलेम ने अपने खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट (मकोका) के तहत मुकदमा चलाए जाने को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान है। उसने दलील दी थी कि जब उसका प्रत्यर्पण हुआ था तो सरकार ने यह वचनबद्धता दी थी कि उसके खिलाफ मृत्युदंड के प्रावधान वाले आपराधिक कानून के तहत मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा।

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