पृथक तेलंगाना राज्य के निर्माण के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने 'असामयिक' करार देकर खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि तेलंगाना राज्य को वास्तविकता बनने से पहले कई कदम उठाए जाएंगे।
न्यायालय ने यह भी कहा कि जब प्रस्ताव संसद के समक्ष पेश होगा, तब उसे स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। न्यायालय ने संकेत दिया ऐसी किसी याचिका पर अभी विचार करना जल्दबाजी होगी।
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