भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) अनचाही कॉल्स से उपभोक्ताओं को निजात दिलाने के लिए अब और सख्त होती दिख रही है. ट्राई ने कहा है कि अनचाही कॉल्स या एसएमएस भेजने वाले बैंकों, बीमा कंपनियों या रीयल्टी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर उनका फोन कनेक्शन ही काट दिया जाएगा और साथ ही उनपर जुर्माना भी लगेगा.
नए नियमों के अनुसार यदि किसी दूरसंचार कंपनी के नेटवर्क से किसी गैर पंजीकृत टेली मार्केटिंग कंपनी द्वारा अनचाही व्यावसायिक कॉल (यूसीसी) का मामला सामने आता है, तो ऐसे में आपरेटर पर प्रति शिकायत 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
ट्राई ने कहा कि ऐसे मामले जहां यूसीसी में किसी अन्य टेलीफोन नंबर या इकाई मसलन बैंक, बीमा कंपनी और बिल्डर का उल्लेख होगा, जिसके लिए व्यावसायिक कॉल भेजी गई है, तो ऐसे में उपभोक्ता, जिस इकाई के लिए कॉल की गई है, का फोन कनेक्शन काट दिया जाएगा.
उपभोक्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर बैंकों, बीमा कंपनियां और बिल्डरों की ओर से अनचाही कॉल्स की काफी शिकायतें आती हैं.
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