चर्चित आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन मामले को चुनौती देने वाली वकील मनोहर लाल की जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मनोहर लाल की इस याचिका में आईएएस दुर्गा के निलंबन और उनके खिलाफ यूपी सरकार द्वारा की गई समस्त कार्रवाई को निरस्त करने की अपील की गई है।
गौरतलब है कि गौतमबुद्ध नगर (नोएडा सदर) की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप में पिछले महीने निलंबित किया गया था। हालांकि, विपक्षी दलों ने निलंबन को जिले में रेत माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई का नतीजा बताया था। इसके बाद आईएएस एसोसिएशन ने भी उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार से दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर रोष जताया था।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें