लावारिसों के अंतिम संस्कार के लिये अंत्येष्टि सहायता योजना, कफन-दफन का सरकार ने किया प्रबंध
खंडवा (24 अगस्त) - मध्यप्रदेश सरकार ने अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता निभाते हुये एक ऐसी योजना आरंभ की है जिससे अब कफन के लिये किसी को मोहताज नहीं होना पड़ेगा। श्रमिक संवर्ग की योजनाओं में पंजीकृत सदस्यों अथवा अत्यधिक निर्धन, निराश्रित और लावारिस व्यक्तियों की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके अंतिम संस्कार के लिये अब अंत्येष्टि सहायता योजना-2013 के जरिये 2000 रुपये की सहायता राज्य सरकार से मिलेगी। योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये शुरू की गई है। सामाजिक न्याय विभाग ने योजना के बारे में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। कलेक्टर नीरज दुबे ने संबंधित विभागों को प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। श्रमिक संवर्ग की योजनाओं में मध्यप्रदेश मजदूर सुरक्षा, मध्यप्रदेश शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण, मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री हाथठेला, सायकिल रिक्शा चालक, मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिये कल्याण, केशशिल्पी कल्याण, हम्माल एवं तुलावटी कल्याण योजना और मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाएँ शामिल हैं। इसके साथ ही दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, राज्य बीमारी सहायता तथा मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार, आम आदमी बीमा और जनश्री बीमा योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान तथा मुख्यमंत्री निकाह योजना का लाभ भी श्रमिक संवर्गों को दिया जाता है। श्रमिक संवर्ग की विभिन्न योजनाओं में पंजीकृत परिवार, जो असंगठित क्षेत्र में आते हैं, का स्थाई आय का स्रोत न होने से परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु के समय अंत्येष्टि के लिये राशि नहीं होने जैसी विषम स्थितियों की वजह से परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय लोगों से दान अथवा राशि उधार लेकर मृतक की अंत्येष्टि की जाती है। इन दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह योजना आरंभ की है। इस योजना का लाभ संपूर्ण प्रदेश में ऐसे प्रभावित परिवारों को अथवा निराश्रित और लावारिसों के अंतिम संस्कार के लिये मिल सकेगा। कलेक्टर श्री दुबे ने इस योजना में सहायता राशि की मंजूरी के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और नगरीय क्षेत्रों में आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पदाविहित अधिकारी बनाया है। श्रमिक संवर्ग के सदस्य की मृत्यु की सूचना मिलने पर ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच द्वारा तत्काल सहायता मुहैया करवाई जायेगी। शहरी इलाकों में जोनल अधिकारी नगर निगम द्वारा यह सहायता मंजूर की जायेगी। मृतक का अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति के द्वारा लिखित एवं मौखिक सूचना के आधार पर उसे यह सहायता राशि दी जायेगी। योजना के अंतर्गत दी गई सहायता राशि की प्रतिपूर्ति के लिये सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा जनपद पंचायत को और शहरी क्षेत्रों में जोनल अधिकारी नगर निगम द्वारा आयुक्त नगर निगम की ओर आवश्यक दस्तावेज सहित क्लेम प्रेषित किये जायेंगे। इन दस्तावेजों में उनके अंतिम संस्कार, विश्राम घाट, कब्रिस्तान द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, दुर्घटना, झगड़ा आदि की स्थिति में मृत्यु के मामलों में एफआईआर, लावारिस शव की स्थिति में एफआईआर तथा पंचनामा और चिकित्सालय में मृत्यु होने की स्थिति में चिकित्सक का प्रमाण-पत्र साथ में भेजा जायेगा। जिन हितग्राहियों को मृतकों के अंतिम संस्कार के लिये अंत्येष्टि सहायता दी गई है उनका नाम तथा भुगतान की गई राशि का विवरण समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के पोर्टल (समग्र पोर्टल) पर दर्ज होगा।
आँगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित
खंडवा (24 अगस्त) - बाल विकास परियोजना महिला एवं बाल विकास विभाग हरसूद की ग्राम पंचायत भराड़ी के ग्राम ईमलानी में आँगनवाड़ी केन्द्र पर कार्यकर्ता के रिक्त स्थान की पूर्ती हेतु योग्य महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता पद के लिये आवेदिका को नगरीय एवं सामान्य ग्रामीण क्षेत्र के लिये न्यूनतम हायर सेकेण्ड्री 12वीं बोर्ड अथवा 11वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र बाल विकास परियोजना नया हरसूद के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 2 सितम्बर निध्र्ाारित की गई है। अधिक जानकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना हरसूद से प्राप्त की जा सकती है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से अब तक 4145 हितग्राही लाभान्वित
खंडवा (24 अगस्त) - मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से जिले में अब तक 4 हजार 145 हितग्राही लाभान्वित हुये हैं। योजना में अब तक 3 करोड़ 95 लाख 32 हजार रूपये की राशि प्रदान की गई हैं। उपंसचालक सामाजिक न्याय राजेश गुप्ता ने बताया है कि वर्ष 2006-07 में 288 हितग्राही लाभान्वित हुये। इन्हें 14 लाख 40 हजार रूपये की राशि प्रदाय की गई। वर्ष 2007-08 में 642 हितग्राहियों को 32 लाख 10 हजार रूपये की राशि प्रदाय की गई। वर्ष 2008-09 में 858 हितग्राहियों को 55 लाख 77 हजार रूपये की राशि प्राप्त हुई। वर्ष 2009-10 में 283 हितग्राहियों के मध्य 25 लाख 47 हजार रूपये वितरित किये गये। वर्ष 2010-11 में 594 हितग्राही लाभान्वित हुये। जिन्हें 53 लाख 46 हजार रूपये वितरित किये गये। वर्ष 2011-12 में 103 लाभान्वित हितग्राहियों को 9 लाख 27 हजार रूपये प्रदाय किये गये। वर्ष 2012-13 में 545 हितग्राहियों को 82 लाख 20 हजार रूपये की राशि वितरित की गई। वर्ष 2013-14 में अब तक 832 हितग्राही लाभान्वित हुये हैं। जिन्हें 1 करोड़ 22 लाख 65 हजार रूपये प्रदाय किये जा चुके हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री निकाह योजना अंतर्गत अब तक कुल 78 निकाह सम्पन्न कराये गये हैं। जिसके अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों को 11 लाख 70 हजार रूपये की राशि वितरित की गई है।

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