स्ट्रांग रूम में रखी गई ई.व्ही.एम.
आगामी विधानसभा चुनाव 2013 के लिए जिले में सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में आज प्रथम स्तर की चेकिंग के बाद इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों को पालीटेक्निक कालेज में बनाये गये स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीज रख दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी. चन्द्रशेखर, पुलिस अधीक्षक श्री सचिन अतुलकर एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ई.व्ही.एम. को कलेक्ट्रेट कार्यालय के अस्थाई स्ट्रांग रूम से पालीटेक्निक कालेज के स्ट्रांग रूम ले जाया गया। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा पालीटेक्निक कालेज में बनाये गये स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया तथा अधिकारियों को स्ट्रांग रूम में ई.व्ही.एम. को व्यवस्थित ढंग से रखने के निर्देश दिये गये। ई.व्ही.एम. को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। विधानसभा चुनाव 2013 के लिए बालाघाट जिले में कुल 1340 मतदान केन्द्र बनाये गये है। इन सभी मतदान केन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से मतदान कराया जायेगा। इसके जिले में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों की 2347 बैलेट यूनिट एवं 1804 कंट्रोल यूनिट प्राप्त हुई थी। ये मशीनें उत्तरप्रदेश के वाराणसी, कानपुर एवं महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले से प्राप्त हुई है। इस मशीनों की प्रथम स्तर की चेकिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रथम स्तर की चेकिंग के बाद 2258 बैलेट यूनिट एवं 1735 कंट्रोल यूनिट पूर्ण रूप से सही पाई गई है। जिले के 1340 मतदान केन्द्रों के लिए इतनी ही बेलेट यूनिट एवं इतनी ही कंट्रोल यूनिट की आवश्यकता होगी। इसके अलावा मतदान दलों के प्रशिक्षण के लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र 30 की दर से 180 बेलेट यूनिट एवं 180 कंट्रोल यूनिट को अलग रखा गया है। 10 प्रतिशत ई.व्ही.एम. को रिजर्व स्टाक में रखा गया है। इस प्रकार जिले के सभी मतदान केन्द्रों के लिए पर्याप्त संख्या में ई.व्ही.एम. तैयार हो चुकी है।
चुनाव तैयारियां के लिए सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों की हुई बैठक
आगामी विधानसभा चुनाव 2013 जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बालाघाट जिले के सीमावर्ती अन्य राज्यों के जिलों के अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी. चन्द्रशेखर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया, गड़चिरोली व भंडारा तथा छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव व कबीरधाम जिले के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा कर की गई सामीवर्ती क्षेत्रों में आवागमन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कार्ययोजना बनाई गई। जिससे मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कोई भी व्यक्ति शराब एवं अन्य सामग्री का अवैध परिवहन न कर सके। मतदान दिवस के काफी समय पहले से ही अंतर्राज्यीय मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। चेकिंग के दौरान किसी भी व्यक्ति के नियम विरूध्द कार्यों में लिप्त पाये जाने पर उसके विरूध्द सख्त कार्यवाही की बात कही गई। इसी प्रकार सीमावर्ती क्षेत्रों के थानों के बीच समन्वय बनाये रखने की बात कही गई। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये जा रहे है। इसके लिए बैठक में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधिकारियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान एवं वन क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में बालाघाट के पुलिस अधीक्षक श्री सचिन अतुलकर, राजनांदगांव के कलेक्टर श्री ए.के. अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक श्री राहुल सेठ, कबरीधाम जिले के एस.डी.ओ.पी., गढ़चिरोली के पुलिस अधीक्षक, के गोंदिया तथा तुमसर के पुलिस अधिकारी मौजूद थे।
जिले में 1330 मि.मी. वर्षा रिकार्ड, बैहर तहसील में सबसे अधिक 1694 मि.मी. वर्षा
जिले में चालू वर्षा सत्र के दौरान एक जून से 07 सितम्बर 2013 तक 1330 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 1063 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई थी। जिले की औसत सामान्य वर्षा 1447 मि.मी. है। चालू वर्षा सत्र में सबसे अधिक 1694 मि.मी. वर्षा बैहर तहसील में तथा सबसे कम 853 मि.मी. वर्षा लांजी तहसील में रिकार्ड की गई है। चालू वर्षा सत्र में बालाघाट तहसील में 1528 मि.मी., कटंगी में 1430 मि.मी. तथा वारासिवनी तहसील में 933 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। वर्ष 2012 में अब तक बालाघाट तहसील में 1197 मि.मी., वारासिवनी में 989 मि.मी., बैहर में 1186 मि.मी., लांजी में 812 मि.मी. तथा कटंगी तहसील में 1133 मि.मी. वर्षा रिकार्ड गई थी।
किन्ही की सरपंच एवं सचिव से 80 हजार 995 रु. की राशि वसूल करने के आदेश
सर्व शिक्षा अभियान के निर्माण कार्यों में गड़बड़ी किये जाने के कारण कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने खैरलांजी विकासखंड की ग्राम पंचायत किन्ही की सरपंच श्रीमती सुचिता शिवहरे एवं सचिव शिव प्रसाद राणा के विरूध्द आर.आर.सी. श्प्रकरण दर्ज करने एवं उनसे श्80 हजार 995 रु. की राशि वसूल करने के आदेश दिये है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में ग्राम पंचायत किन्ही में मंदिर टोला शाला में अतिरिक्त कक्ष, प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष, माध्यमिक शाला में हेडमास्टर कक्ष तथा माध्यमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 14 लाख 75 हजार रु. की राशि स्वीकृत गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों का मूल्यांकन करने पर पाया गया कि इन कार्यों के लिए 11 लाख 84 हजार 810 रु. की राशि ही व्यय की गई है। ग्राम पंचायत के खाते में इन कार्यों की ब्याज सहित राशि 2 लाख 22 हजार 192 रु. उपलब्ध पाई गई है। इस प्रकार ग्राम पंचायत से 80 हजार 995 रु. की राशि वसूल की जाना है। ग्राम पंचायत किन्ही की सरपंच श्रीमती सुचिता शिवहरे एवं सचिव शिवप्रसाद राणा से इस राशि की वसूली के लिए उनके विरूध्द आर.आर.सी. प्रकरण दर्ज कर सख्ती से राशि वसूल करने के आदेश दिये गये है। सरपंच एवं सचिव द्वारा शीघ्र ही 80 हजार 995 रु. की राशि जमा नहीं करने पर खैरलांजी के तहसीलदार को उनकी चल अचल संपत्ति की कुर्की व नीलामी कर राशि की वसूली करने कहा गया है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुपरवाईजर, लेब टेक्निशियन एवं परामर्शदाता की चयन सूची जारी
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा आई.सी.टी.सी. सुपरवाईजर, परामर्शदाता, लैब टेक्निशियन, ब्लड बैंक परामर्शदाता की संविदा नियुक्ति के लिए चयन सूची जारी कर दी गई है। इस सूची पर सात दिनों के भीतर दावे आपत्ति प्रस्तुत किये जा सकते है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के. खोसला ने इस संबंध में बताया कि आई.सी.टी.सी. सुपरवाईजर के लिए अनारक्षित वर्ग में तुमसर रोड़ कटंगी के चन्द्रदीप साहू का चयन किया गया है तथा प्रतिक्षा सूची में पाटनीपुर इन्दौर के सतीश कुमार पांडे एवं बुढ़ी समता भवन बालाघाट के सवनसिंह का नाम रखा गया है। लैब टेक्निशियन के लिए अनारक्षित वर्ग में रामपायली के अनुराग चित्रिव का चयन किया गया है तथा प्रतिक्षा सूची में लालबर्रा के संदीप कुमार कसार एवं रामपुर जबलपुर के अब्दूल अमीन का नाम रखा गया है। आई.सी.टी.सी. परामर्शदाता के लिए अनारक्षित वर्ग में बालाघाट की सीमा मिर्जा का चयन किया गया है तथा कोथुरना के शिवप्रसाद चौरागढ़े व सेलवा के लखनलाल टेंभरे का नाम प्रतिक्षा सूची में रखा गया है। ब्लड बैंक काउंसलर के लिए श्अनारक्षित वर्ग में मौदा किरनापुर की श्यामा भालेकर का चयन किया गया है। इन चयनित उम्मीदवारों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई अपत्ति हो तो वे अपने दावे आपत्ति सात दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते है।
समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए किसानों से शीघ्र पंजीयन कराने की अपील
- पंजीयन के लिए नहीं बढ़ेगी तिथि
किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने तथा उन्हें बिचौलियों व दलालों के शोषण से बचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के व्यापक इंतजाम किये जा रहे है। इसके लिए 22 अगस्त से जिले में किसानों का पंजीयन शुरू कर दिया गया है। किसानों से अपील की गई है कि वे शीघ्र ही अपना पंजीयन करा लें। 14 सितम्बर 2013 के बाद किसानों का पंजीयन नहीं किया जायेगा और पंजीयन की तिथि भी नहीं बढ़ाई जायेगी। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए जिले में 151 केन्द्र बनाये जा रहे है। इन सभी केन्द्रों पर किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। जिन किसानों का समय सीमा में पंजीयन नहीं होगा उनका धान समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जायेगा। किसानों को अपनी ऋण पुस्तिका एवं बैंक खाता नम्बर के साथ अपने समिति केन्द्र पर जाकर अपना पंजीयन कराना होगा। खरीदी केन्द्रों पर किसानों के ऑन लाइन पंजीयन हेतु आधार कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है । किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य पर 150 रु. प्रति क्विंटल का बोनस दिया जायेगा। इस वर्ष 150 रु. का बोनस मिलाकर कामन धान(मोटा) 1460 रु. प्रति क्विंटल की दर से तथा ग्रेड ए(फाईन) धान 1495 रु. प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जायेगा। किसानों द्वारा पंजीयन के दौरान दी गई जानकारी का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा कराया जायेगा । शत प्रतिशत पंजीकृत किसानों का सत्यापन पटवारी करेंगे । तहसीलदारों द्वारा 10 प्रतिशत और अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों द्वारा पांच प्रतिशत पंजीकृत किसानों के सत्यापन की कार्रवाई की जायेगी । श्राजस्व विभाग को पंजीकृत किसानों के सत्यापन की कार्रवाई 20 सितंबर तक पूरी कर लेनी होगी ।
प्राकृतिक आपदा राहत राशि की दरों में संशोधन
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय द्वारा अपने आदेश 27 अगस्त 2013 द्वारा आर.बी.सी. 6-4 में व्यापक संशोधन किये हैं जिसके तहत नई कंडिका 12-क जोड़ी जाकर भूस्खलन अथवा नदियों द्वारा रास्ता बदलने पर किसी सीमान्त या लघु कृषक की भूमि स्वामित्व की भूमि के नष्ट होने पर प्रभावित कृषक को 25 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर के मान से सहायता राशि देय होगी । अस्थायी पशु शिविर के बड़े पशु के लिये रूपये 32/- प्रति दिवस की जगह रूपये 50/- व छोटे पशु के लिये रूपये 16/- की जगह रूपये 25/- प्रति स्थापित किये गये हैं । उन्होंने आगे बताया नष्ट हुए पक्के मकान में ऐसे मकान जो मरम्मत योग्य नहीं है अधिकतम रूपये 35 हजार के स्थान पर रूपये 70 हजार प्रति स्थापित किये गये हैं । श्नष्ट हुए कच्चे मकान के लिये जो मरम्मत योग्य नहीं है उनकी वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 20 हजार के पश्चात प्रभावित परिवारों को ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक 9610/22/वि-7/ग्रा.आ./13 दिनांक 24-8-2013 के अनुसरण में कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भेजा जाएगा । कपड़ों, बर्तनों एवं खाद्यान्न की क्षति के लिये रूपये दो हजार के स्थान पर रूपये 5 हजार प्रति स्थापित किये गये हैं । अस्थायी राहत कैम्पों में नि:शुल्क रहने एवं भोजन व्यवस्था के प्रावधान में वयस्क के लिये रूपये 25/- के स्थान पर रूपये 40/- एवं अवयस्क के लिये 25/- के स्थान पर 30/- प्रतिदिन प्रति स्थापित किये गये हैं । संशोधन दिनांक 25 जून 2013 से प्रभावशील होंगे । श्उपरोक्त संशोधन राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड छ: क्रमांक 4 का भाग होगा ।
सोनोग्राफी मशीन के पंजीयन के लिए डॉ. गीता बारमाटे का आवेदन अमान्य
प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अंतर्गत गर्भ में पल रहे शिशु की लिंग जांच को गौर कानूनी घोषित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. श्रीमती गीता बारमाटे द्वारा अपने निजी निवास पर निजी प्रेक्टिस के लिए सोनोग्राफी मशीन का पंजीयन करने के लिए जिला सलाहकार समिति के समक्ष आवेदन किया गया था। शासकीय चिकित्सकों की निजी के तहत सोनोग्राफी मशीन का अपने निवास पर अपने नाम से करवाकर रखने एवं उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने के कारण कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने डॉ. बारमाटे के सोनोग्राफी मशीन के पंजीयन संबंधी आवेदन को अमान्य कर दिया है।


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