पूर्व विमान परिचारिक की आत्महत्या के मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम.सी.गुप्ता ने कांडा को चार अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। कांडा हरियाणा के सिरसा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
न्यायालय ने कांडा को पांच लाख रुपये का निजी बांड और उतनी ही राशि की एक जमानत पेश करने को कहा। कांडा करीब 13 महीने से जेल में थे। दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इस बात की आशंका है कि वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।

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