मतदाता की पहचान सुनिशिचत होने पर ही मिलेगा मताधिकार
पन्ना 14 सितंबर 13भारत निर्वाचन आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा रिटर्निंग आफीसर को चुनाव का प्रशिक्षण दिया गया। भारत निर्वाचन आयोग से श्री एम.एस. मेंहदीरत्ता तथा राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी श्री जयदीप गोविन्द ने चुनाव से जुडे कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। प्रशिक्षण में बताया गया कि प्रत्येक मतदाता की पहचान सुनिशिचत होने के बाद ही उसे मत देने का अवसर दिया जाएगा। मतदान के समय उसे आयोग द्वारा निर्धारित 16 अभिलेखों के आधार पर पहचान सुनिशिचत करनी होगी। मतदाता अपनी सुविधा के लिए मतदाता पहचान पत्र मतदान के समय साथ लेकर आएं। कार्यक्रम में बताया गया कि यदि कोर्इ मतदाता मतदान केन्द्र में प्रवेश करने के बाद अपना मत जारी कराने के बाद भी मतदान नही करता है तो उसे नियम 49-ओ के तहत इसका अवसर दिया जाएगा। उससे घोषणा पत्र भरवाकर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर कराएं तथा स्वयं हस्ताक्षर करें। इसी तरह यदि कोर्इ उम्मीदवार नामांकन पत्र के साथ गलत शपथ पत्र देता है अथवा शपथ पत्र के निर्धारित स्थानों को खाली छोड देता है तो उसे स्वीकार नही किया जाएगा। सभी नामांकन पत्रों की निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप जांच करें। पूरी तरह से संतुष्ट होेने के बाद ही नामांकन पत्र स्वीकार अथवा अस्वीकार करें। एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि निर्वाचन कार्य में मतदान केन्द्र में संविदा पर कार्य कर रहे अधिकारी और कर्मचारी नही किए जाएंगे। अन्य कार्यो में आवश्यक होने पर राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त करके उनकी सेवाएं ली जा सकेंगी। बैठक में वोटिंग मशीन के संचालन, प्राक्सी वोटिंग के संबंध में जानकारी दी गर्इ। उसमें बताया गया कि उम्मीदवार अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षित विधान सभा सीटों से नामांकन पत्र दाखिल करते समय उसी राज्य के किसी भी जिले से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अन्य राज्य से जारी जाति प्रमाण पत्र विधान सभा निर्वाचन में मान्य नही होंगे। कलेक्ट्रेट के एनआर्इसी केन्द्र से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धंनजय सिंह भदौरिया, उप जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर बालिम्बे तथा सभी एसडीएम ने भाग लिया।
मुख्यमंत्री ने 29 पीडितों को दी उपचार सहायता
पन्ना 14 सितंबर 13मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के पवर्इ, शाहनगर, अमानगंज तथा गुनौर तहसील के विभिन्न ग्रामों के पीडितों को उपचार के लिए स्वैच्छानुदान मद से 29 पीडितों को एक लाख 85 हजार रूपये की उपचार सहायता मंजूर की है। इस संबंध में अपर कलेक्टर चन्द्रशेखर बालिम्बे ने बताया कि सुनवा चौधरी निवासी कृष्णगढ, नन्दीलाल प्रजापति चादनपुर, राजू प्रजापति चादनपुर, श्रीमती नोनी बार्इ सिमरिया, श्री दयाली चौधरी रैगुवां, रंजारे सिंह राजपूत सिरी, मुन्ना लाल असाटी अमानगंज तथा श्रीमती अर्चना नायक सुंगरहा को 10-10 हजार रूपये की उपचार सहायता मंजूर की गर्इ है। कल्याण सिंह निवासी नारदपुर, बद्री प्रसाद कुशवाहा बरवार बांधा, गनेश प्रसाद रजक पवर्इ, राजेन्द्र सिंह ढैसार्इ, दल्लू बंशकार कृष्णगढ, पूरनचन्द्र जैन कुंवरपुर, श्रीमती बेटी बार्इ गर्ग झिरमिला, नीता बार्इ राजपूत देवरी सरकार को 5-5 हजार रूपये की सहायता मंजूर की गर्इ है। इसी तरह भुवन सिंह रैहुवां, सुधीर पटेल पडरिया, बाला चर्मकार सिमरिया, तुलसा बार्इ अहिरवार पवर्इ, पुनवा चौधरी रैगुवां, बल्देव चौधरी हरदुआ मैमारी, मिथलेश हरदुआ मैमारी, मुकेश हरदुआ मैमारी, कढारी चौधरी अमानगंज, मुन्नी लाल विश्वकर्मा गोहत मडैयन तथा श्रीमती ऊषा तिवारी टोरहा को 5-5 हजार रूपये की उपचार सहायता मंजूर की गर्इ है।
स्टाप डेम के लिए 5 लाख जारी
पन्ना 14 सितंबर 13बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के तहत शाहनगर विकासखण्ड में ग्राम धरमपुरा में केन नदी पर 29.79 लाख रूपये की लागत से स्टाप डेम सह काजवे का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य पूरा कराने के लिए जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती भावना बालिम्बे ने अंतिम किश्त के रूप में 5 लाख रूपये की राशि जारी कर दी है। यह राशि संबंधित निर्माण एजेन्सी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को जारी की गर्इ है। उन्होंने स्वीकृत निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराके राशि उपयोगिता तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
मिथ्याछाप सामग्री बेंचने पर 25 हजार जुर्माना
पन्ना 14 सितंबर 13मिलावटी तथा मिथ्याछाप खाध सामग्री बेंंचने पर एडीएम चन्द्रशेखर बालिम्बे ने किराना दुकानदार विनोद कुमार त्रिपाठी निवासी पवर्इ पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि अदा होने तक दुकान लार्इसेन्स निलंबित रहेगा। यह जुर्माना खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत लगाया गया है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार किराना दुकानदार विनोद कुमार त्रिपाठी द्वारा पैकेट बन्द पोहा की बिक्री की जा रही थी। खाध सुरक्षा अधिकारी श्रीमती कविता राठौर द्वारा जांच करने पर सभी पैकेटों में मिथ्याछाप लेबल लगे पाए गए। इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रकरण दर्ज किया गया। सुनवार्इ के बाद एडीएम द्वारा दुकानदार को दोषी पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया।
कर्मचारी कल्याण पर तत्परता से कार्यवाही करें-कलेक्टर
पन्ना 14 सितंबर 13कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कर्मचारी परामर्शदात्री समिति की बैठक में कलेक्टर धनंजय सिंह भदौरिया ने कहा कि कर्मचारियों पर ही कार्यालय का पूरा कार्य निर्भर होता है। सभी के सहयोग और प्रयासों से प्रशासनिक तंत्र का संचालन हो रहा है। कर्मचारियों की उचित मांगों पर सभी कार्यालय प्रमुख तत्परता से कार्यवाही करें। सभी कार्यालयों में 25 सितंबर के पूर्व कार्यालय स्तर की कर्मचारी परामर्श दात्री समिति की बैठक आयोजित कर उसमें लिए गए निर्णयों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। कर्मचारियों के स्वत्वों के भुगतान, पेंशन प्रकरणों के निराकरण, भविष्य निधि, लेखा पर्ची तथा पदोन्नति के संबंध में तत्परता से कार्यवाही करें। जिला शिक्षा अधिकारी क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान तथा पदोन्नतियों के संबंध में समयवद्ध कार्यवाही करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंं। कलेक्टर ने कहा कि कर्मचारियों के कल्याण से जुडे मुददों पर संवेदनशीलता से कार्यवाही की जा रही है। वेतन निर्धारण प्रमाणीकरण के संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा को शिविर लगाने के लिए निर्देशित किया जाएगा। कर्मचारियों को आवास हेतु भूखण्ड आवंटित करने के संबंध में हाउसिंग बोर्ड द्वारा की जा रही कार्यवाही से बैठक में अवगत कराया गया। बैठक में वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिम जाति कल्याण, राजस्व, महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों से जुडी समस्याओं के निराकरण के संबंध में निर्णय लिए गए। कलेक्टर ने कहा कि कर्मचारी कल्याण की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाएगी। इसमें लिए गए निर्णयों का कठोरता से पालन कराया जाएगा। निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी। बैठक मेें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती भावना बालिम्बे, संयुक्त कलेक्टर मरावी, उप संचालक नेशनल पार्क व्ही.एस. परिहार, वन मण्डलाधिकारी एस.के. गुप्ता, सभी कार्यालय प्रमुख तथा मान्यता प्राप्त संगठनों के अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि उपसिथत रहे।
तत्परता और जिम्मेदारी से करें चुनाव संबंधी कार्य - जिला निर्वाचन अधिकारी
- निर्वाचन तैयारियों तथा राजस्व कार्यो के संबंध में दिए गए निर्देश
पन्ना 14 सितंबर 13जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी धनंजय सिंह भदौरिया ने निर्वाचन कार्यो की तैयारियों तथा राजस्व कार्यो की समीक्षा की। बैठक में मतदान दलों के गठन, मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण की तैयारी, रूट चार्ट, मतदान के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा चुनाव कार्य के लिए आवश्यक संसाधनों की समीक्षा की गर्इ। बैठक में सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण, राहत राशि के वितरण, भूराजस्व वसूली तथा राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की गर्इ। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर बालिम्बे, सभी एसडीएम, तहसीलदार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा संबंधित अधिकारी उपसिथत रहे। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन अत्यंत संवेदनशील कार्य है। विधान सभा चुनाव के लिए लगातार तैयारियां की जा रही है। मतदाता सूची से लेकर मतगणना तक की सभी तैयारियां चरणवद्ध की जाएंगी। सभी राजस्व अधिकारी, निर्वाचन आयोग तथा जिला निर्वाचन कार्यालय से दिए गए निर्देशों का तत्परता से पालन करते हुए चुनाव संबंधी कार्य सम्पन्न कराएं। निर्वाचन कार्यो में किसी तरह की लापरवाही सहन नही की जाएगी। सभी तहसीलदार मतदान केन्द्रों का शत-प्रतिशत सत्यापन करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वेप प्लान के अनुसार विभिन्न कार्यवाहियां की जा रही हैं। उनका प्रतिवेदन तीन दिवस में प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि विधान सभा निर्वाचन के लिए मतदान दलों का प्रशिक्षण शीघ्र ही आरंभ होगा। इसके लिए मास्टर ट्रेनर तैनात कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण में दिए गए निर्देशों तथा वोटिंग मशीन के संचालन के लिए दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन करते हुए मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दें। मतदान के समय आवश्यक छोटी से छोटी जानकारी भी महत्वपूर्ण होती है। मतदान कर्मियों को 13 स्थानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए आवश्यक प्रबंध करें। उन्होंने बाढ से हुर्इ फसलों तथा मकानों की क्षति के सर्वेक्षण की तहसीलवार समीक्षा की। इसमें उदासीनता बरतने पर कलेक्टर ने तहसीलदार गुनौर, तहसीलदार अजयगढ तथा तहसीलदार रैपुरा को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सौंपे गए दायित्व का तत्परता से निर्वहन करें। इसमेें किसी तरह की लापरवाही सहन नही की जाएगी। बैठक में उन्होंने एक अक्टूबर से लागू हो रही खाध सुरक्षा योजना के डाटा फीडिंग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया तथा समय सीमा का पालन करते हुए पात्र हितग्राहियों का सत्यापन करके शत-प्रतिशत डाटा फीडिंग कराएं। समय पर डाटा फीडिंग नही की गर्इ तो कर्इ पात्र हितग्राही खाध सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समय पर डाटा फीडिंग का कार्य पूरा कराएं। इसमें लापरवाही बरतने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। बैठक में कृषि आदान, वनाधिकार अधिनियम से अधिकार पत्र के वितरण, रोजगार गारंटी योजना, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, मध्यान्ह भोजन योजना, पोषण आहार के वितरण, नि:शुल्क दवा वितरण योजना की भी समीक्षा की गर्इ।


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