लोक सेवा गारंटी के संबंध में लोगों को जागरूकता करें : कलेक्टर
- 25 को मनाया जायेगा लोक सेवा दिवस
टीकमगढ़, 14 सितंबर 2013 । कलेक्टर डा. सुदाम खाडे ने निर्देशित किया कि गांव-गांव में प्रचार-प्रसार कराकर आम लोगों को लोक सेवा गारंटी के संबंध में जागरूकता किया जाये । उन्होंने सभी संबंधितों को पत्र के माध्यम से इस हेतु निर्देशित किया है । उन्होंने बताया कि अधिनियम के प्रावधानों एवं नवीन सेवाओं के प्रचार-प्रसार एवं प्रभावी कि्रयान्वयन के लिये पूर्व वर्षानुसार इस वर्ष भी 12 सितंबर से 18 सितंबर तक लोक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है साथ ही 25 सितंबर को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है । प्रदेश शासन के निर्णय के अनुसार कलेक्टर डा. सुदाम खाडे ने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और समन्वयक जन अभियान परिषद को लोक सेवा दिवस मनाने की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए है । उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये कार्यपालिक अधिकारी और कर्मचारी का 3 से 5 सदस्यीय दल बनाया जाये, जिसमें ग्राम का पटवारी एवं पंचायत सचिव अनिवार्य रूप से सदस्य हो इस संबंध में समस्त जनपद स्तर पर पूर्व में भी जन प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षण प्रदान किये गये थे अत: जनप्रनिधि को इस दल में समिमलित किया जाये । प्रत्येक ग्राम पंचायत के सभी गांवों में अधिनियम के प्रावधानों के प्रचार-प्रसार एवं जानकारी देने के लिये ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाये । प्रयास किया जाये कि ग्राम सभा में बड़ी संख्या में ग्रामवासी भाग लें । ग्राम सभा में गठित दल द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों एवं अब तक हुर्इ कार्रवार्इ की जानकारी दी जाये । सप्ताह के दौरान जिले के सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं में अधिनियम के संबंध में वाद-विवाद एवं निबंध लेखन जैसी प्रतियोगितायें आयोजित की जाये और सर्वश्रेष्ठ आने वाले प्रतियोगी को पुरस्कृत किया जाये । पंचायत निधि का उपयोग करते हुए अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों के संबंध में दीवार लेखन भी किया जाये । सभी प्रकार के प्रचार माध्यमों का अधिनियम के प्रचार-प्रसार के लिये उपयोग किया जाये । आम नागरिक अधिसूचित सेवाओं को प्राप्त करने का कानूनी अधिकार रखते हैं । 25 सितंबर को लोकसेवा दिवस के उपलक्ष्य में जिलाप्रत्येक विकासखण्डतहसील मुख्यालय में समारोहपूर्वक आनलार्इन आवेदन पंजीयन कराया जाये । उल्लेखनीय है कि म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 प्रदेश में 25 सितंबर 2010 से प्रभावशील हुआ था। प्रथम चरण में 9 विभागों की 26 सेवाओं की अधिनियम के दायरे में रखा गया तत्पश्चात माह नवंबर वर्ष 2011 में 16 विभागों की 52 सेवाओं को अधिसूचित किया जाकर संबंधित सेवाओं को लोक सेवा प्रदाय की गारंटी के अंतर्गत लिया गया था। वर्तमान में 21 विभागों की 100 सेवायें अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित की जा चुकी हैं।
कृषि भूमि पर अवैध निर्माण पर नोटिस
टीकमगढ़, 14 सितंबर 2013 । कलेक्टर डा0 सुदाम खाडे के निर्देशानुसार जिले में कृषि भूमि का अन्य उपयोग एवं अवैध कालोनियों के निर्माण पर सख्ती से कार्रवार्इ की जा रही है । इसी तारतम्य में एस.डी.एम. टीकमगढ़ द्वारा अनंतपुरा में कृषि भूमि के अन्य उपयोग पर जांच करार्इ गर्इ । जांच में अधीक्षक, भू-अभिलेख, टीकमगढ़ द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम अनंतपुरा सिथत स्वर्गीय रामदास महाविधालय भवन में उपयोग की जा रही भूमि खसरा नंबर 5324 एवं 52022 ब का रकवा 191433 वर्गफीट का कृषि भिन्न प्रयोजन हेतु वर्ष 2011 से उपयोग किया जा रहा है । इसका व्यावसायिक वार्षिक भू-भाटक 45 हजार 142 रूपये एवं प्रीमियम एक लाख 77 हजार 910 रूपये तथा अर्थदण्ड एक लाख 30 हजार 650 रूपये निर्धारण कर प्रस्तुत किया है । एस.डी.एम. श्री मालवीय ने बताया कि इस अनुसार निर्धारण किए जाने हेतु श्री आशीष मिश्रा तनय श्री अवधकिशोर मिश्रा निवासी बैंक कालोनी, टीकमगढ़ को जबाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया है ।
साक्षात्कार 17 सितंबर को
टीकमगढ़, 14 सितंबर 2013 । अपर कलेक्टर श्री शिवपाल सिंह ने बताया है कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रकाशित सूचना के तारतम्य में भृत्य पद हेतु प्राप्त 417 आवेदनों में से 6 पद के लिए 30 (1 पद के विरूद्ध 5) आवेदकों को मैरिट के आधार पर साक्षात्कार हेतु चयन किया गया है। साक्षात्कार हेतु चयन सूची वेबसार्इटूूूण् कउजपांउहंतीण्दपबण्पद पर अपलोड एवं कार्यालय कलेक्टर टीकमगढ़ में निर्वाचन शाखा की दीवाल पर चस्पा की गयी है । उन्होंने बताया साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवार 17 सितंबर 2013 को सुबह 10:30 बजे कार्यालय कलेक्ट्रेट टीकमगढ़ में उपसिथत हों ।
विधुत मेगा लोक अदालत 21 सितंबर को
टीकमगढ़, 14 सितंबर 2013 । म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार जिला न्यायालय टीकमगढ़ में आगामी 21 सितंबर 2013 को विशेष विधुत मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिशिचत किया गया है । इस अवसर पर विधुत अधिनियम से संबंधित लंबित व गैर लंबित (प्रीलिटीगेशन प्रकरण) का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा । इस विशेष विधुत मेगा लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी प्रथम अपर जिला न्यायाधीशविशेष विधुत न्यायाधीश टीकमगढ़ श्री उपेन्द्र कुमार सिंह होंगे । जिला रजिस्ट्रार व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ़ ने विधुत उपभोक्ताओं से इस मेगा लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है ।

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