बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (22 अक्तूबर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 22 अक्टूबर 2013

बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (22 अक्तूबर)

मतदाता  सूची में 29 अक्टूबर तक जोड़े जा सकेंगे नाम, लोकतंत्र  के प्रति जिम्मेदारी के लिए  अपने मताधिकार का प्रयोग करें

balaghat map
मध्यप्रदेश  में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि के दस दिन पूर्व 29 अक्टूबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़े जा सकेंगे। नाम निर्देशन जमा करने की अंतिम तिथि 8 नवबंर है। बालाघाट जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 24 जुलाई 2013 की स्थिति में कुल 11 लाख 22 हजार 678 मतदाता है। 24 जुलाई 2013 के बाद से भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने एवं मृत एवं लंबे समय से नहीं रहने वाले मतदाताओं के नाम सूची से हटाने का कार्य किया जा रहा है। 29 अक्टूबर 2013 तक मतदाता सूची में जोड़े गये नये नाम एवं हटाये गये नामों की कुल संख्या प्राप्त होने पर ही 25 नवम्बर के चुनाव के लिए मतदाताओं की सही संख्या निश्चित होगी। 18 वर्ष की  आयु पूर्ण कर चुके नये  मतदाताओं के नाम मतदाता  सूची में जोड़ने एवं  सभी मतदाता अपने मताधिकार  का उपयोग करें इसके  लिए जिले में मतदाता  जागरूकता अभियान चलाया  जा रहा है। इस अभियान  के अंतर्गत जिले के  विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर जनता को बताया जा रहा है कि ऐसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है वे भी 29 अक्टूबर तक अपने मतदान केन्द्र पर जाकर अपना नाम जोड़ने के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते है। कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए सभी मतदाताओं को अपना मत अवश्य डालना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी मतदाताओं को अपना मत अवश्य डालना चाहिए। मतदाता को अपना मत निर्भीक होकर डालना चाहिए। मतदाता को किसी के बहकावे या प्रलोभन में आये बिना अपना मत डालना चाहिए। प्रत्येक मतदाता का मत बहुमूल्य होता है। मतदान के दिन मतदाता को सारे काम छोड़कर सबसे पहले अपना वोट डालने का प्रयास करना चाहिए। वोट डालना मतदाता का हक भी है और लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी भी है। कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि यदि मतदाताओं को लगता है कि कोई भी प्रत्याशी उनकी नजर में योग्य नहीं है तो वह इनमें से कोई नहीं वाला बटन दबा सकता है। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में अंतिम प्रत्याशी के नाम के बाद इनमें से कोई नहीं वाला बटन भी मौजूद रहेगा। मतदान की पूरी प्रक्रिया गोपनीय रहती है। मतदाताओं से कहा जा रहा है कि वे 25 नवम्बर को मतदान के दिन सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करें और कोई भी मतदाता ऐसा न रहे जिसने अपने मताधिकार का प्रयोग न किया हो।

प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में निरूध्द व्यक्ति  भी डाल सकेंगे वोट

मध्यप्रदेश  में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के कारण निरूध्द हुए व्यक्ति भी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। उन्हें डाक-मतपत्र द्वारा मतदान का अधिकार रहेगा। ऐसे व्यक्तियों को रिटर्निंग ऑफिसर डाक-मतपत्र भेजेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश शासन से ऐसे व्यक्तियों की जानकारी भेजने को कहा है, जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में निरूध्द किए गए हैं। आयोग ने मध्यप्रदेश शासन को निरूध्द व्यक्तियों के मतदाता सूची में क्रमांक तथा जहाँ वे निरूध्द किए गए हैं, उस स्थान की जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्वाचन संचालन संबंधी नियमावली का सख्ती से पालन करवाने को भी कहा है।

27 अक्टूबर  को रिटर्निंग अधिकारियों  का प्रशिक्षण

आगामी 25 नवम्बर को होने विधानसभा निर्वाचन के लिए 01 नवम्बर 2013 को अधिसूचना जारी की जायेगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशी अपने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगें। इसी कड़ी में प्रत्याशियों से नाम निर्देशन प्राप्त करने के लिए जिले में नियुक्त किये गये रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी को 27 अक्टबूर को प्रशिक्षण दिया जायेगा। कलेक्टर एवं  जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी. चन्द्रशेखर ने जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए  नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी  एवं सहायक रिटर्निंग  अधिकारियों को आगामी 27 अक्टूबर  को प्रशिक्षण के लिए कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में उपस्थित  होने के निर्देश दिये है। यह प्रशिक्षण प्रात: 11 बजे से प्रारंभ होगा। रिटर्निंग अधिकारी को अपने साथ नाम निर्देशन पत्र लेने के लिए नियुक्त किये गये दो कर्मचारी को साथ में लाने कहा गया है। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्याशियों से नाम निर्देशन पत्र लेने की प्रक्रिया के बारे में बताया जायेगा। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों बैहर, लांजी, परसवाड़ा, बालाघाट, वारासिवनी  एवं कटंगी में से विधानसभा क्षेत्र बैहर, लांजी, बालाघाट, वारासिवनी एवं कटंगी  के लिए नाम निर्देशन पत्र अनुविभाग मुख्यालय पर ही लिये जायेंगें। जबकि विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा के लिए नाम निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय बालाघाट में प्राप्त किये जायेंगें।

27 अक्टूबर  को सहायक व्यय लेखा  प्रेक्षकों का प्रशिक्षण

आगामी 25 नवम्बर को होने वाले विधानसभा चुनाव  जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों के चुनाव व्यय पर कड़ी निगरानी रखने की व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग सहायक व्यय लेखा प्रेक्षक नियुक्त किये गये है। सहायक व्यय लेखा प्रेक्षकों को आगामी 27 अक्टबूर को प्रशिक्षण दिया जायेगा। कलेक्टर एवं  जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी. चन्द्रशेखर ने जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए  नियुक्त सहायक व्यय लेख  प्रेक्षक बी.एस.एन.एल. के श्री एस.के. यादव, भारतीय जीवन बीमा निगम के श्री संजय देशमुख, डाक विभाग के श्री एच.जी. नामदेव, श्री एल.के. लिल्हारे तथा मायल भरवेली के श्री विशाल एस. सुलाखे व श्री लोकेन्द्र सिंह बघेल को 27 अक्टूबर को प्रशिक्षण में उपस्थित रहने के निर्देश दिये है। यह प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगा।

मतदान केन्द्रों  पर सिविल सुविधाओं के लिए  नोडल अधिकारी नियुक्त

जिले के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बिजली, पानी, रैम्प, शौचालय आदि सिविल  सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित  करने के लिए कलेक्टर एवं  जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी. चन्द्रशेखर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री एच.एन. वैद्य को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। श्री वैद्य से उनके मो. नम्बर 9425002568 पर सम्पर्क किया जा सकता है। नोडल अधिकारी श्री वैद्य को मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण केन्द्र तथा मतदान सामग्री वितरण एवं संग्रहण केन्द्र पर भी बिजली, पानी, बैठक व्यवस्था, शौचालय आदि की सुविधा सुलभ कराने का दायित्व सौंपा गया है।

छात्र-छात्राओं एवं युवतियों के लिए 23 अक्टूबर  से निःशुल्क कराते प्रशिक्षण 

मध्यप्रदेश  शासन खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित जिला कराते प्रशिक्षण केन्द्र मुलना स्टेडियम भवन क्रमांक 2 में 23 अक्टुबर से शासकीय, निजी विद्यालयों एवं महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं एवं युवतियों हेतु निःशुल्क कराते प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ किया जा रहा है । जिसमें छात्र हेतु अधिकतम आयु 18 वर्श एवं छात्राओं हेतु आयु का बंधन नहीं रखा गया है । प्रशिक्षण में 7 वर्ष के आयु वर्ग के बालक-बालिका भाग ले सकेंगे । कराते प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्राओं एवं युवतियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाना एवं कराते के माध्यम से आत्मरक्षा का विशेष प्रशिक्षण कराते खेल उपकरण के माध्यम से प्रदान करना है एवं दिसम्बर माह में मध्यप्रदेश कराते संघ द्वारा होने वाली राज्यस्तरीय प्रतियोगिता हेतु नवागत खिलाडियों को चयनित करना एवं प्रशिक्षण प्रदान करना है । निःशुल्क कराते प्रशिक्षण के संबंध में अधिक जानकारी हेतु सुबह 6:30 एवं सायं 5-30 बजे जिला प्रशिक्षण केन्द्र मुलना स्टेडियम भवन क्रमांक 2 में कराते प्रशिक्षक श्री सजिन्द्र कृष्णन से सम्पर्क कर अपना नाम पंजीयन एवं फार्म प्राप्त किया जा सकता है ।

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