मतदाता सूची में नाम दर्ज करायें और मताधिकार का प्रयोग करें : जिला निर्वाचन अधिकारी
होशंगाबाद/07, अक्टूवर,2013/ मतदाता सूची में नाम दर्ज करायें और मताधिकार का प्रयोग करें यह अपील कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राहुल जैन ने जिले के समस्त नागरिकों से करते हुए कहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में विधानसभा आम चुनाव-2013 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। तय कार्यक्रम अनुसार जिले में मतदान 25 नवम्बर 2013 को होगा। मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है केबल वे ही मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। श्री जैन ने जिले के आमजनों से अपील की है कि वे भारत के जागरूक नागरिक के रूप में राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में अपनी महती भूमिका निभायें और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मतदाता सूची में ऐसे सभी नागरिक जिनकी उम्र 01 जनवरी 2013 को यदि 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु नागरिक मतदाता सुविधा केन्द्र से करे संपर्क
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने का कार्य निरन्तर जारी है। इस हेतु जिले की चारो विधानसभा क्षेत्रो में एक-एक मतदाता सुविधा केन्द्र संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (तहसील कार्यालय) में संचालित है। नाम जुड़वाने के लिए नागरिक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 136-सिवनीमालवा में दूरभाष क्रमांक 07570-224643, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 137- होशंगाबाद के नागरिक दूरभाष क्रमांक 07574-252106 अथवा 252147, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 138-सोहागपुर के नागरिक दूरभाष क्रमांक 07575-278247 अथवा 278223 एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 139-पिपरिया के नागरिक दूरभाष क्रमांक 07576-248911 अथवा 222158 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर अपना नाम मतदता सूची में दर्ज करा सकते हैं। इस कार्य में यदि कहीं कोई समस्या आती है तो नागरिक जिला स्तर पर जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07574-252316 पर दर्ज करा सकते हैं। जिले में संचालित उक्त मतदाता सुविधा केन्द्रों पर नागरिक अपना नाम मतदाता सुची में जुड़वाने के लिए फार्म-6 को भरना होगा। मतदाता की मृत्यु हो जाने पर या अन्यत्र चले जाने पर नाम निरस्त कराने हेतु फार्म-7, मतदाता सूची में प्रविष्टियों में त्रुटि होने पर सुधार या संशोधन के लिए फार्म-8 तथा मतदाता सूची में अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थान परिवर्तन हेतु फार्म 8क भरना होता है। यह सभी फार्म मतदाता सुविधा केन्द्र पर नि:शुल्क उपलब्ध हैं। इसके अलावा यह सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए टोल फ्री नंबर 1950 एवं ई-रजिस्ट्रेशन हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल की वेबसाईट http://ceomadhyapradesh.nic.in/login_reg.aspx पर भी आवेदन किया जा सकता है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राहुल जैन ने जिले के ऐसे समस्त नागरिक जो पात्र है लेकिन मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ा है उनसे अपील की है कि वे शीघ्र मतदाता सुविधा केन्द्र से संपर्क कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाये एवं सभी मतदाता निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में अपनी भूमिका अपने अधिकार का उपयोग करे अर्थात अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करे।
मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण के लिए केन्द्र प्रारंभ
होशंगाबाद/07,अक्टूबर,2013/ विधानसभा निर्वाचन-2013 के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय होशंगाबाद में मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण (एमसीएमसी) का कार्य प्रारंभ हो गया है। इस संबंध में आज कलेक्टर श्री राहुल जैन ने एमसीएमसी कक्ष में ही नियुक्त अधिकारियों की बैठक ली। इस मौके पर एडीएम श्री एच.एस.मीना तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजकुमार खत्री एवं समिति के सदस्य के रूप में जिला विक्रय कर अधिकारी श्री लहरिया, श्री बलराम शर्मा भी उपस्थित थे। साथ ही अनुवीक्षण के लिए नियुक्त अधिकारियों में प्रो.डॉ.पी.आर.मानकर, प्रो.अरूण शिकरवार, प्रो. सी.एस.राजू, प्रो. श्रीकांत दुबे, प्रो.एस.के.उदयपुरे, प्रो.एन.पी.अड़लक भी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री जैन ने सभी अधिकारियों को एमसीएमसी के कार्यो के बारे में विस्तार से अवगत कराया। श्री जैन ने कहा कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को विज्ञापन प्रसारण के पूर्व तीन दिवस पूर्व मीडिया प्रमाणन के लिए समिति को आवेदन करना होगा। समिति विज्ञापन का अवलोकन करेगी, यदि विज्ञापन प्रसारण योग्य होगा और इससे आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन नही होगा तो उसे प्रसारण की अनुमति दी जाएगी। इसी तरह से गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए सात दिवस की समय सीमा निर्धारित है। पेड न्यूज के संबंध में समिति समाचार पत्रों, इलेक्ट्रानिक्स मीडिया केबल आपरेटर्स तथा आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचारो एवं विज्ञापनों का सतत अवलोकन करेगी एवं उसका रिकार्ड रखेगी। बिना अनुमोदन के प्रसारित होने वाले विज्ञापनों के संबंध में समिति नोटिस जारी करेगी। जिला विक्रय कर अधिकारी को कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वे केबल नेटवर्क संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें निर्वाचन आयोग के निर्देशो से अवगत कराये। जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी विज्ञापन या समाचार प्रकाशन या समान मामले के लिए खर्च हुए व्यय/ बताने के लिए प्रकाशन/प्रसारण की शिकायत मिलने पर 96 घंटे के भीतर अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेंगे। अभ्यर्थी को 48 घंटे के भीतर जबाव देना होगा, जबाव नही मिलने की दशा में एमसीएमसी का निर्णय अंतिम होगा और इसकी सूचना अभ्यर्थी या दल को दी जाएगी। एमसीएमसी के निर्णय से संतुष्ट नही होने पर निर्णय के 48 घंटे के भीतर जिला एमसीएमसी को सूचित करते हुए अभ्यर्थी राज्य स्तरीय एमसीएमसी को अपील कर सकता है। राज्य स्तरीय एससीएमसी 96 घंटे के अंदर मामले का निपटान करेगी और जिला स्तरीय एमसीएमसी को प्रती के साथ अभ्यर्थी को अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगी।
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