उच्चतम न्यायालय जेल में कैद युवक कांग्रेस के पूर्व नेता सुशील शर्मा की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुनाएगा, जिसके तहत उन्होंने 1995 के नैना साहनी हत्याकांड में मिली मौत की सजा को चुनौती दी है। प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली एक पीठ इस मामले में फैसला सुनाएगी। न्यायालय ने 13 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
तंदूर कांड की सुनवाई के दौरान शर्मा के वकील ने दलील दी थी कि यह मामला मौत की सजा दिलाने वाले दुर्लभतम मामले में नहीं आता। शर्मा ने दलील दी थी कि उसकी दोष सिद्धि पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है और दोषी को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। अभियोजन ने कहा था कि यह मामला दुर्लभतम है और निचली अदालत तथा दिल्ली उच्च न्यायालय ने मौत की सजा सुना कर न्याय किया है।
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