मतदाता जागरूकता अभियान का दें प्रतिवेदन-कलेक्टर
पन्ना 07 अक्टूबर 13/कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धनंजय सिंह भदौरिया ने विधान सभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव के संबंध में जारी निर्देशों का तत्परता से पालन करें। कोई भी अधिकारी तथ कर्मचारी बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर न जाए। निर्वाचन कार्यालय की अनुमति के बाद ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार जिलेभर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वेप प्लान के तहत की गई गतिविधियों का नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शिक्षण संस्थाओं में वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। मुख्य नगरपालिका अधिकारी आयोग द्वारा प्रदान किए गए जागरूकता संदेश के फ्लैक्स शहर में लगाएं। जिला परिवहन अधिकारी बस एसोसिएशन के सहयोग से तथा जिला खाद्य अधिकारी पेट्रोल पम्प संचालकों के सहयोग से मतदाता जागरूकता अभियान चलाएं। प्रत्येक आंगनवाडी केन्द्र तथा स्वास्थ्य केन्द्र में मतदाता जागरूकता के संदेश प्रदर्शित करें। इन केन्द्रों में आने वाली महिलाओं को मताधिकार के उपयोग के लिए प्रेरित करें। पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के कलापथक दल हाट बाजारों में मतदाता जागरूकता गीत प्रस्तुत करें। नव मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी अभियान चलाएं। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का कठोरता से पालन करें। इसका उल्लंघन करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। कार्यालय परिसरों में किसी भी तरह की चुनाव सामग्री प्रदर्शित न होने दें। सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का पूरी तरह से पालन करते हुए प्रचार सामग्री तत्काल हटाएं। इस घटना की वीडियोग्राफी भी कराएं। उन्होंने अधिकारियों को कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश तथा पेड न्यूज के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से भाग लेकर प्रशिक्षण में दी गई जानकारियों को आत्मसात करें। सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात अधिकारी अपने क्षेत्र का भ्रमण करके मतदान केन्द्रों का सत्यापन करें। बीएलओ तथा ग्राम स्तरीय कर्मचारियों के सहयोग से मतदाता जागरूकता अभियान चलाएं। अपने सेक्टर का लगातार भ्रमण करें। सेक्टर में कानून और व्यवस्था की स्थिति के संबंध मंे भी जानकारी दें। बैठक में एडीएम तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर बालिम्बे ने चुनाव के संबंध में विभिन्न तैयारियों तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी दी। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा प्रभारी अधिकारी स्वेप प्लान श्रीमती भावना बालिम्बे ने मतदाता जागरूकता अभियान की जानकारी दी। बैठक में सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। समाचार क्रमांक
मेडिकल बोर्ड का ही प्रमाण पत्र होगा मान्य
पन्ना 07 अक्टूबर 13/उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा एडीएम चन्द्रशेखर बालिम्बे ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि विधान सभा चुनाव के कारण केवल मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर ही चिकित्सा अवकाश मान्य किया जाएगा। गंभीर रूप से बीमार होने पर ही अवकाश के लिए आवेदन करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इसके लिए डाक्टरों के ड्यिूटी लगाकर आवश्यक व्यवस्था करें।
राजस्व तथा पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से करें भ्रमण-कलेक्टर
- असामाजिक तत्वों पर लगातार करें कार्यवाही-पुलिस अधीक्षक
पन्ना 07 अक्टूबर 13/कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धनंजय सिंह भदौरिया ने विधान सभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष तथा भयरहित निर्वाचन के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। राजस्व तथा पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से भ्रमण करके कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा चुनाव तैयारियों की समीक्षा करें। अपने क्षेत्र के हर मतदान केन्द्र का अनिवार्य रूप से भ्रमण करें। निर्वाचन आयोग चुनाव की व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस चुनाव में कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं उनका पालन करें। हर मतदाता को निर्भय होकर मतदान की सुविधा दी जाएगी। आदतन आपराधियों, अवैध शस्त्र तथा शराब के कारोबार में लिप्त आपराधियों एवं चुनाव संबंधी कार्यो में पूर्व में बाधा डालने वाले तत्वों पर कठोरता से कार्यवाही करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव की आदर्श आचरण संहिता का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करें। इसका उल्लंघन करने पर विधान सभा की सदस्यता से वंचित करने तक का दण्ड दिया जा सकता है। चुनाव प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का उपयोग न होने दें। सभा, रैलियों, जुलूस की अनिवार्य रूप से वीडियो ग्राफी कराएं। सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन करके प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने पर भी वीडियो ग्राफी कराकर साक्ष्य एकत्रित करें। इसके बाद प्रचार सामग्री हटाकर प्रकरण दर्ज कराएं। चुनाव के लिए वीडियो सर्विलेन्स टीम तथा उडनदस्ता तैनात किया गया है। इसमें राजस्व तथा पुलिस अधिकारी शामिल रहेंगे। यह दल निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्यवाही करें। राजस्व एवं पुलिस अधिकारी एक-दूसरे से सतत सम्पर्क रखें। सूचनाओं का लगातार आदान-प्रदान करें। नगद राशि के परिवहन, अवैध शराब, अवैध शस्त्र, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन पर वीडियो ग्राफी कराने के साथ तत्परता से कार्यवाही करें। इस कार्यवाही का प्रतिवेदन सभी तहसीलदार प्रतिदिन सुबह 7 बजे जिला निर्वाचन कार्यालय में ई-मेल के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करें। बैठक में नवागत पुलिस अधीक्षक आर.के. जैन ने कहा कि चुनाव का कार्य सम्पन्न कराने के साथ-साथ राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी सजग रहना होगा। असामाजिक तत्वों पर अभी से लगातार कार्यवाही करें। संयुक्त भ्रमण के दौरान आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की जानकारी देकर उन पर तत्परता से कार्यवाही करें। मतदान केन्द्र, रूट चार्ट का एक सप्ताह में सत्यापन कर लें। जिलेभर में धारा 144 के तहत प्रतिबंध लागू हो गए हैं, इसका पालन कराते हुए अस्त्र-शस्त्रों के प्रदर्शन पर रोक लगाएं। सभी लाइसेन्सी हथियारों को भी निर्देशों के अनुरूप जमा कराएं। उडनदस्ता का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दस्ता अवैध गतिविधियों, सम्पत्ति विरूपण, अवैध शराब परिवहन तथा बडी मात्रा में नगदी के परिवहन पर तत्परता से कार्यवाही करें। कार्यवाही की वीडियो ग्राफी अनिवार्य रूप से करें। पम्पलेट, पोस्टर, बैनर तथा अन्य प्रचार सामग्री के उपयोग पर भी कडी निगरानी रखें। फरार आपराधियों की गिरफ्तारी तत्परता से करें। सभी स्थाई वारंटियों को वारंट तामील कराएं। आदतन आपराधियों पर लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती भावना बालिम्बे ने स्वेप प्लान के तहत मतदाता जागरूकता अभियान की जानकारी दी। बैठक में चुनाव प्रशिक्षण, इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन तथा पेड न्यूज के संबंध में जानकारी दी गई। बैठक में एडीएम चन्द्रशेखर बालिम्बे, सभी एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी तथा थाना प्रभारी उपस्थित रहे।
अमानगंज में चल रहा मतदाता जागरूकता अभियान
पन्ना 07 अक्टूबर 13/निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में प्रत्येक मतदाता को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत लागू स्वेप प्लान के तहत जिलेभर में विभिन्न विभागों द्वारा कार्यवाहियां की जा रही हैं। नगर पंचायत अमानगंज में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वार्ड में रैली निकाली गई। इस संबंध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने बताया कि रैली में शामिल शिक्षकों, आंगनवाडी कार्यकर्ता, सहायिका, बीएलओ तथा नगर पंचायत के कर्मचारियों ने सभी वार्डो का भ्रमण किया। मतदाता जागरूकता के बैनर, पोस्टर एवं नारों के साथ रैली निकाली गई। सभी वार्डो में लाउड स्पीकर के माध्यम से मतदाता जागरूकता संदेश का प्रचार-प्रसार लगातार किया जा रहा है। नगर के बस स्टैण्ड सहित सभी प्रमुख स्थानों में मतदाता जागरूकता के बैनर लगाए गए हैं।
चुनाव कन्ट्रोल रूम शुरू
पन्ना 07 अक्टूबर 13/विधान सभा चुनाव के लिए जिला स्तरीय चुनाव कन्ट्रोल रूम प्रारंभ हो गया है। यह 24 घण्टे कार्य करेगा। इससे निर्वाचन संबंधी समस्त तरह की जानकारियां दी जाएंगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धनंजय सिंह भदौरिया ने बताया कि कन्ट्रोल रूम का टेलीफोन नम्बर 07732-254386 तथा फैक्स नम्बर 07732-254101 है। कन्ट्रोल रूम में प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक उपयंत्री एस.के. वर्मा, कार्यालय सहायक संजय कोल, डाटा एन्ट्री आपरेटर राजकुमार सेन तथा भृत्य सुरेन्द्र श्रीवास्तव को तैनात किया गया है। कन्ट्रोल रूम में दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक सहायक परियोजना अधिकारी बृजेन्द्र खरे, डाटा एन्ट्री आपरेटर आशीष खरे, कार्यालय सहायक अभिषेक तिवारी तथा भृत्य गोपाल तैनात रहेंगे। इसमें शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक जिला पंचायत के ए.ई. एस.सी. कोरी, कम्प्यूटर आपरेटर काशिम खान, कार्यालय सहायक राघवेन्द्र सिंह तथा भृत्य रज्जू कोंदर तैनात रहेंगे। इसमें रात 12 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रबंधक खादीग्रामोद्योग एस.सी. जैन, डाटा एन्ट्री आपरेटर सालिम खान, कार्यालय सहायक बी.एन. साकेत तथा भृत्य शरद रैकवार को तैनात किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि कन्ट्रोल रूम से मतदाता सूची, मतदान केन्द्र तथा चुनाव संबंधी अन्य जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं।
सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन दण्डनीय अपराध-कलेक्टर
पन्ना 07 अक्टूबर 13/शासकीय भूमि, भवन तथा समस्त परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 लागू किया गया है। इसके तहत शासकीय परिसम्पत्तियों का किसी भी प्रकार से विरूपण करने पर दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। अधिनियम के तहत शामिल सम्पत्ति शासकीय भवन, दीवार, शासकीय भूमि पर स्थापित खम्भा तथा अन्य संरचनाएं शामिल हैं। इनमें किसी भी तरह का विज्ञापन लिखने अथवा पोस्टर लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। निजी परिसम्पत्तियों मंे भी उसके मालिक की लिखित अनुमति के बाद ही प्रचार सामग्री लगाई जा सकती है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धनंजय सिंह भदौरिया ने बताया कि सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन करने पर एक हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। विधान सभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोई भी दल, प्रत्याशी अथवा व्यक्ति किसी शासकीय भूमि अथवा भवन पर प्रचार सामग्री न लगाएं। निजी भवनों में भी लिखित अनुमति के बाद ही प्रचार सामग्री लगाएं। सभी एसडीएम सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कठोरता से पालन सुनिश्चित करें। इसका उल्लंघन करने वालों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करें।
कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का करें पालन-कलेक्टर
पन्ना 07 अक्टूबर 13/शासन द्वारा मध्य प्रदेश कोलाहल नियत्रंण अधिनियम 1985 लागू किया गया है। जिसके तहत ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही किया जाए। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धनंजय सिंह भदौरिया ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रों जैसे लाउड स्पीकर, डी.जे. आदि का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक भी इनका उपयोग अनुमति लेकर ही करें। शिक्षण संस्थाओं, अस्पताल, न्यायालय परिसर आदि में ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। विधान सभा चुनाव में ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग के लिए सभी तहसीलों में विहित प्राधिकारी तैनात किए गए हैं। इनसे लिखित अनुमति प्राप्त होने के बाद ही ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग करें। सभा, जुलूस तथा प्रचार वाहनों में भी ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद करें। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी लाउड स्पीकर तथा डी.जे. संचालकों को इस बात का स्पष्ट आदेश दें कि लिखित अनुमति के बिना वे अपने यंत्र किसी को उपलब्ध नही कराएंगे। इसका उल्लंघन करने पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि नवरात्रि, दशहरा, ईद, दिवाली जैसे पर्वो पर भी ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जाएगा। इनका उपयोग करने वालों को सीमित आवाज में अधिकतम 60 डेजीबल तक उपयोग की समझाईश दें। धार्मिक कार्यो में ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग करते समय कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन करें। उन्होंने आमजनता से भी ध्वनि विस्तार यंत्रों का संयमित उपयोग की अपील की है।
कनेक्शन लेकर करें बिजली का उपयोग
पन्ना 07 अक्टूबर 13/कार्यपालन यंत्री मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी शरद विसेन ने आमजनता से अपील करते हुए कहा है कि बिजली का कनेक्शन लेकर ही इसका उपयोग करें। नवरात्रि पर्व में दुर्गा पाण्डलों में सजावट तथा अन्य धार्मिक कार्यो के लिए अस्थाई बिजली कनेक्शन लेकर बिजली का उपयोग करें। आवेदन करने पर तत्काल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। असुरक्षित तथा अवैध बिजली का उपयोग करने से हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहेगी। दुर्गा देवी की आराधना जैसे पवित्र कार्य को अवैध विद्युत उपयोग से दूषित न करें। अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते पाए जाने पर मध्य प्रदेश विद्युत अधिनियम 2003 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
जिलेभर में धारा 144 के तहत प्रतिबंध लागू, जिलेभर में अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध
पन्ना 07 अक्टूबर 13/विधान सभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। शांतिपूर्वक तथा निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने एवं कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी धनंजय सिंह भदौरिया ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिलेभर में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। यह आदेश सम्पूर्ण पन्ना जिले में 5 अक्टूबर से आगामी आदेश तक लागू रहेंगे। इसका उल्लंघन करने वालों पर दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत घातक अस्त्र-शस्त्रों जैसे बंदूक, रायफल, पिस्तौल, भाला, बरछी, तलवार, बल्लम, लाठी आदि को लेकर चलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। सुरक्षा कार्य तथा निर्वाचन कार्य के समय सुरक्षा कार्य में तैनात व्यक्तियों को इससे छूट दी गई है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल सशस्त्र जुलूस नही निकालेगा। आपत्तिजनक पोस्टर लगाने एवं नारे लगाने को भी पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। मतदान केन्द्र, मतणगना केन्द्र, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय तथा सभी शासकीय कार्यालयों के आस-पास जन समुदाय अथवा भीड एकत्रित करने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध की अवधि में किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन, घैराव और नारेबाजी पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जुलूस एवं आम सभाएं केवल सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति से ही आयोजित की जा सकेगी। कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल धार्मिक स्थल, अस्पताल, शिक्षण संस्थाओं अथवा न्यायालयों के आस-पास आमसभा तथा रैली का आयोजन नही करेगा। लाउड स्पीकर अन्य ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अस्पताल, टेलीफोन केन्द्र, न्यायालय, शिक्षण संस्थाएं, छात्रावास, शासकीय कार्यालय, बैंक तथा स्थानीय निकाय के कार्यालयों से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से एक पक्षीय रूप में लागू कर दिया गया है।
पूर्व मुख्य न्यायाधीश को दी गई श्रद्धांजलि
पन्ना 07 अक्टूबर 13/मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जी.पी. सिंह का गत दिवस दुखद निधन हो गया। स्वर्गीय सिंह को न्यायालय परिसर में आयोजित शोक सभा में श्रद्धांजलि दी गई। न्यायाधीशों तथा अधिवक्ताओं ने स्वर्गीय जी.पी. सिंह के सरल व्यक्तित्व, स्पष्ट वरिता तथा न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का बखान किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री के.के. त्रिपाठी ने कहा कि स्वर्गीय श्री सिंह ने न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। उनकी ईमानदारी तथा न्याय के प्रतिबद्धता की मिशाल दी जाती है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करते हुए शोक संतत्प परिवार को दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जे.के. राव तैलंग ने श्री सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला। शोक सभा में विशेष न्यायाधीश श्री महादेव मुबेल, एडीजे श्री डी.पी. मिश्रा, सीजेएम श्री ए.के. मिश्रा, न्यायाधीश अरविन्द शर्मा, न्यायाधीश रविन्द शर्मा सहित न्यायाधीशगण तथा अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
जिलेभर में धारा 144 के तहत प्रतिबंध लागू, जिलेभर में अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध
पन्ना 07 अक्टूबर 13/विधान सभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। शांतिपूर्वक तथा निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने एवं कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी धनंजय सिंह भदौरिया ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिलेभर में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। यह आदेश सम्पूर्ण पन्ना जिले में 5 अक्टूबर से आगामी आदेश तक लागू रहेंगे। इसका उल्लंघन करने वालों पर दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत घातक अस्त्र-शस्त्रों जैसे बंदूक, रायफल, पिस्तौल, भाला, बरछी, तलवार, बल्लम, लाठी आदि को लेकर चलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। सुरक्षा कार्य तथा निर्वाचन कार्य के समय सुरक्षा कार्य में तैनात व्यक्तियों को इससे छूट दी गई है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल सशस्त्र जुलूस नही निकालेगा। आपत्तिजनक पोस्टर लगाने एवं नारे लगाने को भी पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। मतदान केन्द्र, मतणगना केन्द्र, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय तथा सभी शासकीय कार्यालयों के आस-पास जन समुदाय अथवा भीड एकत्रित करने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध की अवधि में किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन, घैराव और नारेबाजी पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जुलूस एवं आम सभाएं केवल सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति से ही आयोजित की जा सकेगी। कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल धार्मिक स्थल, अस्पताल, शिक्षण संस्थाओं अथवा न्यायालयों के आस-पास आमसभा तथा रैली का आयोजन नही करेगा। लाउड स्पीकर अन्य ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अस्पताल, टेलीफोन केन्द्र, न्यायालय, शिक्षण संस्थाएं, छात्रावास, शासकीय कार्यालय, बैंक तथा स्थानीय निकाय के कार्यालयों से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से एक पक्षीय रूप में लागू कर दिया गया है।
पूर्व मुख्य न्यायाधीश को दी गई श्रद्धांजलि
पन्ना 07 अक्टूबर 13/मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जी.पी. सिंह का गत दिवस दुखद निधन हो गया। स्वर्गीय सिंह को न्यायालय परिसर में आयोजित शोक सभा में श्रद्धांजलि दी गई। न्यायाधीशों तथा अधिवक्ताओं ने स्वर्गीय जी.पी. सिंह के सरल व्यक्तित्व, स्पष्ट वरिता तथा न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का बखान किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री के.के. त्रिपाठी ने कहा कि स्वर्गीय श्री सिंह ने न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। उनकी ईमानदारी तथा न्याय के प्रतिबद्धता की मिशाल दी जाती है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करते हुए शोक संतत्प परिवार को दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जे.के. राव तैलंग ने श्री सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला। शोक सभा में विशेष न्यायाधीश श्री महादेव मुबेल, एडीजे श्री डी.पी. मिश्रा, सीजेएम श्री ए.के. मिश्रा, न्यायाधीश अरविन्द शर्मा, न्यायाधीश रविन्द शर्मा सहित न्यायाधीशगण तथा अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें