नये कार्य प्रारंभ नहीं होंगे, बिना अनुमति के अवकाश पर न जायें
- सख्ती से करें आदर्श आचार संहिता का पालन, कलेक्टर ने दिये निर्देश
टीकमगढ़, 7 अक्टूबर 2013 । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 सुदाम खाडे ने निर्देशित किया कि सभी विभाग प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि पूर्व से स्वीकृत कार्य जो अब तक प्रारंभ नहीं हुए हैं उन्हें प्रारंभ नहीं किया जाये और न ही आगामी आदेश तक नये कार्य स्वीकृत किये जायें । उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी शासकीय कार्यालय अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे ताकि निर्वाचन से संबंधित कार्य समय पर संपन्न कराया जा सके । आपने निर्देशित किया कि कोई भी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी इस अवधि में मेरी अनुमति के बिना अवकाश पर नहीं जायेंगे न ही मुख्यालय छोड़ेंगे । डाॅ0 खाडे ने आज प्रातः विभाग प्रमुखों की बैठक के दौरान ये निर्देश दिये ।
संपत्ति निरूपण की रोकथाम
डाॅ0 खाडे ने कहा कि संपत्ति निरूपण अधिनियम 1944 के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायें । इस अधिनियम के तहत संपत्ति की स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खाडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित कर उसके स्वरूप को नष्ट करने पर जुर्मान से दण्डानीय होगा। यदि किसी राजनैतिक दलों या अन्य व्यक्तियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर बैनर लगाए जाते हैं तथा विद्युत टेलीफोन के पोल पर झण्डे लगाए जाते हैं तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी ।
सभाओं एवं वाहनों की अनुमति
डाॅ0 खाडे ने कहा कि निर्वाचन अवधि में राजनैतिक दलों एवं अधिकारियों का आम सभाओं एवं जुलूसो के संबंध में किसी प्रस्तावित स्थल और समय के बारे में संबंधित रिटर्निंग आफीसर को पूर्व सूचना लेकर अनुमति लेना चाहिए ताकि शांति एवं कानून व्यवस्था बना रहे। उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में जहां बजार लगते होंगे या मुख्य सड़क के किनारे आम सभाओं के पूर्व अनुमति ली जानी होगी । निर्वाचन संबंधी कार्य के उद्देश्य से प्रयोग की जाने वाली करों, वाहनों किसी भी परिस्थिति में निर्वाचन समाप्त होने तक तीन से अधिक वाहनों के काफिलों में चलने की अनुमति नहीं होगी । निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों के उपयोग की अनुमति रिटर्निग आफीसर द्वारा दी जाएगी। वाहनों पर अनुज्ञा पत्र वाहन के मुख्य कांच पर चिपकाना आवश्यक होगा। संदिग्ध वाहनों पर निगरानी के समय यदि पचास हजार से अधिक नगद राशि प्राप्त होती है तो वह भी जब्त कर ली जाएगी ।
लायसेन्स निलंबित, नजदीकी थानों में जमा कराने का आदेश
टीकमगढ़, 7 अक्टूबर 2013 । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ0 सुदाम खाडे ने आम चुनाव,2013 को स्वतंत्र, स्वच्छ, निर्विध्न और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के मद्देनजर जिले के समस्त शó लायसेन्स धारियों के लायसेन्स तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उन्हें नजदीकी थाने में तत्काल जमा कराने के आदेश दिए हैं। जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह आदेश शó अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा 3 (ख) के तहत जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक जिले के समस्त शó लायसेन्सधारियों के शó लायसेन्स तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं और उन्हें तत्काल आग्नेय शó नजदीकी थानों में जमा कराने का आदेश दिया गया है। यह आदेश 12 दिसम्बर,13 तक प्रभावशील रहेगा। मजिस्ट्रेट, पुलिस आॅफीसर तथा शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं के सुरक्षा कर्मचारी आदेश से मुक्त रखे गए हैं।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक
टीकमगढ़, 7 अक्टूबर 2013 । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2013 की घोषणा किए जाने के परिप्रेक्ष्य में तथा विधानसभा निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ0 सुदाम खाडे ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत संपूर्ण टीकमगढ़ जिले की सीमा में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना उपयोग में लाने को प्रतिबंधित कर दिया है। जारी आदेशनुसार यह प्रतिबंध आदेश जारी होने के दिनांक से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने की दिनांक 8 दिसम्बर,13 तक प्रभावशील रहेगा। इसके साथ ही मतदान के दिन, मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व तक किसी भी स्थिति में प्रसार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी तथ उनकी अनुपस्थिति मे तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को प्रातः 6.00 से रात्रि 10.00 बजे तक के मध्य आवश्यकतानुसार मंद ध्वनि से प्रचार प्रसार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की स्वीकृति देने हेतु अधिकृत किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर उपयोग में लाये जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र मय अन्य उपकरणों के तत्काल जप्त कर लिया जाएगा एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
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