विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (18 अक्तूबर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 18 अक्टूबर 2013

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (18 अक्तूबर)

मतदान केन्द्रों का जायजा

vidisha news
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम0बी0ओझा, पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी ने संयुक्त रूप से बासौदा, कुरवाई और सिरोंज विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया और बुनियादी सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। ऐसे मतदान केन्द्र जहाँ विगत चुनावों में पचास प्रतिशत से कम मतदान हुआ था उन मतदान केन्द्रों के लिए स्वीप प्लान के तहत आयोजित होने वाले मतदाता जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों में भी अधिकारीगण शामिल हुए। कलेक्टर ने इस दौरान मतदाताओं से कहा कि मत देने का कानूनन अधिकार मतदाताओं को उपलब्ध है जिसका वे बिना किसी भय से उपयोग करें। निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे मतदान केन्द्रों पर जनजागृति के विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए है उक्त निर्देशों के पालन में जागरूकता संबंधी कार्यक्रम पूर्व में भी आयोजित किए गए है। कलेक्टर श्री ओझा ने महिला मतदाताओं से आग्र्रह किया कि वे मतदान दिवस को सबसे पहले मत दें फिर दूसरे काम करें। भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने मतदान केन्द्रों पर सरल क्रमांक अंकित करने के निर्देश दिए वही ऐसे भवन जिसमें दो मतदान केन्द्र बनाएं गए है उन मतदान केन्द्रों के लिए मतदाताओं को प्रवेश हेतु अलग-अलग रास्ता बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किन्ही कारणों से अब तक मतदाता सूची में नाम नही जुड़वा पाए है वे अविलम्ब मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की कार्यवाही बीएलओ के माध्यम से शीघ्र करायें। पुलिस अधीक्षक श्री चैधरी ने इस दौरान पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे क्षेत्रों का सतत भ्रमण करते रहें और क्रिटिकल एवं बल्नरेबिल मतदान केन्द्रों पर विशेष नजर रखें। मतदाता बिना किसी भय के अपने मतों का प्रयोग करें का संदेश सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक प्रचारित कराया जायें। पुलिस अधीक्षक श्री चैधरी ने कहा कि जिले के नाकों पर निगरानी हेतु दल तैनात किए जायें निरीक्षण के दौरान अवैध शराब एवं धन और शस्त्रों का बारीकी से वाहनों की चेंकिग करें। उन्होंने नाकों के निरीक्षण के दौरान सतर्कता दलो के सदस्यों को भी मौजूद रहने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक श्री चैधरी ने कहा कि जिले में समस्त अनुज्ञप्तिधारी लायसेंस को निलंबित करने की कार्यवाही क्रियान्वित की जा रही है। अतः लायसेंसधारी अपने हथियार संबंधित पुलिस थानो में शीघ्र अतिशीघ्र जमा करायंे। उक्त कार्यवाही में जिनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है उनके खिलाफ पुलिस अमला सख्त कार्यवाही करें। इसी प्रकार की अपेक्षा उन्होंने अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर श्री ओझा, पुलिस अधीक्षक श्री चैधरी ने बासौदा, पठारी, सीहोरा फ्रीगंज, के मतदान केन्द्र 149-150 पर मौजूद महिलाओं से चर्चा की और उन्हें मतदान हेतु प्रेरित किया और उनसे अपेक्षा व्यक्त की कि वे क्षेत्र की अन्य महिलाआंें को भी मतदान हेतु प्रेरित करंे। कलेक्टर एवं एसपी ने क्रिटिकल मतदान केन्द्र देहरी का भी निरीक्षण किया एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्रिटिकल मतदान केन्द्रों पर विशेष ध्यान दिया जाये। कलेक्टर श्री ओझा ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान केन्द्रों के पहुँच मार्गो को शीघ्र अतिशीघ्र ठीक कराया जायें मतदानकर्मी सुगमता से मतदान केन्द्रों तक पहुँच सकें इसी प्रकार मतदाताओं को भी आवागमन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। भ्रमण के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री शशिभूषण सिंह, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री योगेन्द्र सिंह, स्थानीय सभी एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार, जनपद सीईओ और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

निर्वाचन कार्यो में लापरवाही बरतने पर एक कर्मचारी निलंबित

भूमि संरक्षण कार्यालय के चैनमेन श्री रघुवीर सिंह बघेल को तत्काल प्रभाव से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश में उल्लेख है कि चैनमेन श्री बघेल को निर्वाचन कार्यो के सम्पादन हेतु सहायक भूमि संरक्षण कार्यालय से मुक्त किया गया था और उन्हें निर्वाचन कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे किन्तु श्री बघेल द्वारा निर्वाचन कार्यालय में उपस्थित होने की सूचना गलत एवं भ्रामक दी गई। श्री बघेल द्वारा आदेशों की अवहेलना करने एवं बगैर किसी सूचना के अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने तथा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने एवं आचार संहिता का उल्लंघन करने के फलस्वरूप उनके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई है। निलंबन अवधि में श्री बघेल का मुख्यालय अनुविभागीय कृषि कार्यालय उप संभाग सिरोंज नियत किया गया है निलंबन अवधि मेें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता नियमानुसार होगी। 

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