रामलीला प्रागंण मंे कृषकों को फसल विक्रय हेतु टोकन, प्रदाय किए जायेेंगेे
विदिशा कृषक उपज मंडी में अपनी फसल विक्रय करने हेतु आने वाले कृषकों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो को ध्यानगत रखते हुए अपर कलेक्टर श्री के0डी0त्रिपाठी ने बताया है कि किसानों के टेªक्टर ट्रालियां श्रीरामलीला मेला प्रागंण में टोकन प्रदाय की कार्यवाही कृषि उपज मंडी के माध्यम से की जायेगी। जिन कृषकों को टोकन प्रदाय किए जायेंगे वे ही अपनी ट्रालियां कृषि मंडी प्रागंण में विक्रय हेतु क्रम अनुसार लायेंगे। उक्त कार्यवाही 26 अक्टूबर तक क्रियान्वित की जायेगी।
शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों में छूट
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने जिले के समस्त अनुज्ञप्तिधारियों के लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के जारी पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अब केन्द्र शासन, राज्य शासन एवं उपक्रमों के समस्त कार्यरत तथा सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी और बैंक गार्डो को छोड़कर जिले के समस्त अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए है। संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र तत्काल संबंधित थाने में जमा कराने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त आदेश 12 दिसम्बर 2013 तक प्रभावशील रहेगा। जिन शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को छूट दी गई है उनसे कहा गया है कि वे शस्त्रों का प्रदर्शन ना करें और शस्त्र लेकर साथ ना चलें।
शिकायत प्रकोष्ठ में टोल फ्री नम्बर क्रियाशील
निर्वाचन संबंधी शिकायतों की प्राप्ति के लिए जिला मुख्यालय पर शिकायत प्रकोष्ठ गठित किया गया है जिसका टोल फ्री नम्बर 18002337017 है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने शिकायत प्रकोष्ठ के बेहतर संचालन हेतु तीन पालियों में अधिकारी-कर्मचारियों को तैनात किया है। जो टोल फ्री नम्बर पर प्राप्त होने वाली निर्वाचन संबंधी शिकायतों को पंजी में अंकित करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करायेंगे। टोल फ्री नम्बर की चार हॅटिंग लाइन एक साथ क्रियाशील हंैै। शिकायत एवं अनवीक्षण नियंत्रण कक्ष तथा काल सेन्टर 24 घंटे क्रियाशील रहेगा।
फुटकर आतिशबाजी विक्रय के अस्थायी लायसेंस हेतु आवेदन 26 तक आमंत्रित
कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने फुटकर आतिशबाजी विक्रेताओं से कहा है कि वे अस्थायी लायसेंस प्राप्ति उपरांत ही आतिशबाजी विक्रय का कार्य करें। अस्थायी लायसेंस प्राप्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 26 अक्टूबर तक प्राप्त किए जायेंगे। इसके लिए आवेदक को पासपोर्ट साइज की दो फोटो, राशि पांच सौ रूपए के चालान की मूलप्रति, आयु, निवास संबंधी दस्तावेंजों की छायाप्रति संबंधित उपखण्ड कार्यालय में कार्यालयीन दिवसों में अंतिम तिथि तक जमा की जा सकती है। समस्त प्राप्त आवेदकों का चरित्र सत्यापन संबंधित थाने में करायें जाने के उपरांत ही अनुज्ञप्ति 15 दिवस अर्थात एक नवम्बर से 15 नवम्बर तक के लिए जारी की जायेगी। उक्त कार्य हेतु संबंधित क्षेत्रों के उपखण्ड मजिस्टेªटों को अधिकृत किया गया है। ततसंबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
प्रेक्षक 26 को विदिशा आयेंगे
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिले के लिए केन्द्रीय जागरूकता प्रेक्षक श्रीमती मनीषा वर्मा को नियुक्त किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने बताया कि प्रेक्षिका श्रीमती वर्मा 26 एवं 27 अक्टूबर को विदिशा जिले के प्रवासों पर रहेंगी और निर्वाचन संबंधी कार्यो का जायजा लेगी। उन्होंने संबंधित लायजनिंग आफीसरों से कहा कि वे प्रेक्षिका श्रीमती वर्मा के सतत् सम्पर्क में रहें और उनके द्वारा निर्वाचन संबंधी चाही गई जानकारी अविलम्ब उपलब्ध करायें।

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