मतदान केन्द्रों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट शीघ्र जमा करें-कलेक्टर श्री ओझा
- क्रिटिकल एवं बल्नरेबिल मतदान केन्द्रों के मापदण्डों से अवगत हुए
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने विधानसभा निर्वाचन 2013 के लिए विधानसभावार नियुक्त किए गए सेक्टर मजिस्टेªटों की बैठक बुधवार को कलेक्टेªट के सभाकक्ष में आहूत की। उन्होंने इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशों की बिन्दुवार जानकारी दी। कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि प्रत्येक सेक्टर मजिस्टेªट को अधिकतम 12 मतदान केन्द्रों की जबावदेही सौपीं गई है। उन्होंने मतदान केन्द्रों में बुनियादी सुविधाएँ और पहुँच मार्गो की स्थितियुक्त अपनी रिपोर्ट दो दिवस के भीतर संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निग आफीसर के पास जमा कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि मतदान केन्द्रो में सरल क्रमांक अंकित करने तथा मतदान दलों को ठहरने, प्रकाश और पेयजल के पुख्ता प्रबंध स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किए जायें। कलेक्टर श्री ओझा ने सेक्टर मजिस्टेªटोें से अपेक्षा व्यक्त की कि वे प्रत्येक मतदान केन्द्र हेतु स्थानीय अमला, गणमान्य नागरिक के मोबाइल नम्बर कम्यूनिकेशन प्लान के अलावा संग्रहित करें। उन्होंने मतदान केन्द्रों में जो कमियाँ परलिक्षित हो की सम्पूर्ण जानकारी निःसंकोच बताने की अपेक्षा व्यक्त की। कलेक्टर श्री ओझा ने सेक्टर मजिस्टेªटों से कहा कि निर्वाचन आयोग ने उन्हें दण्डाधिकारी के दायित्व सौंपे है जिसका वे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सदुपयोग करें।पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी ने इस दौरान बतलाया कि विधानसभावार क्रिटिकल एवं बल्नरेबिल मतदान केन्द्रों की मेपिंग कार्य पूर्ण हो गया है। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा क्रिटिकल एवं बल्नरेबिल मतदान केन्द्रों के लिए तय किए गए मापदण्डों की विस्तृत जानकारी दी। श्री चैधरी ने कहा कि आयोग की मंशा है कि सभी मतदाता अपने मतो का प्रयोग निर्भीक होकर करें। इस कार्य में सेक्टर मजिस्टेªटोें की महती भूमिका है। उन्होंने मतदान केन्द्रों का सतत भ्रमण करने और कम्यूनिकेशन प्लान में दिए गए स्थानीय व्यक्तियों के नम्बरों पर चर्चा कर निर्वाचन प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने वालों की गोपनीय तरीकों से जानकारी हासिल करते रहने की अपेक्षा व्यक्त की। पुलिस अधीक्षक श्री चैधरी ने कहा कि सर्वाधिक क्रिटिकल मतदान केन्द्रों पर केन्द्रीय पुलिस बल तैनात किया जायेगा। इसके अलावा सेक्टर मजिस्टेªटो के साथ भी पुलिस बल मौजूद रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सर्विस टीम, फ्लाइंस्काट की चार-चार टुकडियाँ सघन भ्रमण करेंगी। जहाँ कही भी मतदान दिवस को गड़बड़ी की आशंका हो तो अविलम्ब इन टीमों के सदस्यों को अवगत करायें ताकि समीप की भ्रमण करने वाले फ्लाइंस्काट तत्काल मौके पर पहुंच सकें।
एसएमएस वेब माॅनिटरिंग
इस अवसर पर एनआईसी के डीआईओ श्री एम0एल0अहिरवार ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा माॅनिटरिंग हेतु इजात की गई एसएमएस प्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयोग के पास सेक्टर मजिस्टेªट के अलावा मतदान दल अधिकारियों के मोबाइल नम्बर पंजीकृत किए जायेंगे जिनमें निर्धारित फार्मेट एसएमएस के माध्यम से अपलोड किया जायेगा। उक्त फार्मेट में प्रत्येक मतदान दल के पहुंचने, माकपोल, मतदान प्रारंभ होने और हर दो-दो घंटे में महिला और पुरूष मतदान के प्रतिशत की जानकारी सीधे एनआइसी को प्रेषित करेंगे।
नगर में ट्रकों के प्रवेश हेतु अवधि तय
कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने विदिशा नगर में ट्रकोें के प्रवेश हेतु नियत अवधि की आंशिक छूट देने के आदेश जारी कर दिए है। जिसमें आमजनों के दैनिक उपयोगी सामग्रियां लाने वाली गाडियों के लिए प्रातः सात बजे से नौ बजे तक की छूट रहेंगी। खाली ट्रक जो कृषि उपज मंडी विदिशा में सोयाबीन एवं अन्य खाद्यान्न भरने हेतु जायेंगे उनके लिए दोपहर दो से तीन बजे तक अवधि निर्धारित की गई है। इसी प्रकार पेट्रोल, डीजल टेंकों और गैस टंकियाँ परिवहन करने वाले ट्रकों के लिए भी आंशिक छूट दी गई है।
मतदाता अपने मतो का प्रयोग करें की अपील
कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा और पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी ने जिले के सभी मतदाताओं से संयुक्त रूप से अपील की है कि वे विधानसभा निर्वाचन में अपने मतो का प्रयोग निर्धारित मतदान केन्द्र पर अवश्य करें। इसकेे लिए निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन जिले में सतत् जारी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ओझा ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2013 की अधिसूचना जारी होने के सात दिवस पूर्व तक मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने की कार्यवाही क्रियान्वित रहेगी। उन्होंने ऐसे मतदाता जिन्होंने अब तक मतदाता सूची में नाम नही जुड़वाया है वे अविलम्ब समीप के मतदान केन्द्र अथवा बीएलओ से सम्पर्क कर समुचित जानकारियाँ निर्धारित फार्म-6 में अंकित कर निर्धारित अवधि में जमा करें ताकि उन्हें इपिक कार्ड जारी किये जा सकें। कलेक्टर श्री ओझा ने बताया कि एक जनवरी 2013 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नव मतदाताओं से विशेष आग्रह किया है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से अंकित करायें। उन्होंने कहा कि अनेक शासकीय प्रक्रियाओं में मतदाता होने के साक्ष्य मांगे जाते है अतः अपना नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से जुड़वायें और मतदान प्रक्रिया में भाग लें।
बासौदा एवं कुरवाई विधानसभा क्षेत्र के कार्यो की समीक्षा 26 को
कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा और पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी द्वारा संयुक्त रूप से बासौदा एवं कुरवाई विधानसभा मंे अब तक सम्पादित करायें गए निर्वाचन कार्यो की समीक्षा 26 अक्टूबर को की जायेगी। बासौदा विधानसभा की समीक्षा बासौदा में प्रातः 11 बजे से और कुरवाई विधानसभा के कार्यो की समीक्षा कुरवाई एसडीएम कार्यालय में दोपहर एक बजे से आहूत की गई है। उक्त दोनो बैठकों में विधानसभावार सेक्टर मजिस्टेªट भी मौजूद रहेंगे।
एमसीएमसी प्रकोष्ठ खाद्य शाखा के कक्ष में संचालित
पेड न्यूज पर निगरानी रखने हेतु आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिला स्तरीय मीडिया सटिर्फिकेशन एवं माॅनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) प्रकोष्ठ का संचालन कलेक्टेªट परिसर में स्थित खाद्य शाखा के कक्ष क्रमांक-दो में किया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ओझा ने एमसीएमसी प्रकोष्ठ के बेहतर संचालन हेतु तीन पालियों में अधिकारी-कर्मचारियों की तैनाती कराई है जो प्रिन्ट एवं लोकल केबलों के माध्यम से प्रसारित होने वाले चुनावी विज्ञापनों पर कड़ी नजर रखे है।
अनुमति उपरांत चुनावी विज्ञापन जारी कर सकेंगे लोकल केबल
पेड न्यूज पर निगरानी रखने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार स्थानीय केबल चुनावी विज्ञापन प्रसारित करने के पूर्व जिला स्तरीय एमसीएमसी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अनुमति देने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित फार्मेट तय किया गया है जिसमें विस्तृत जानकारी संबंधित लोकल केबल को देनी होगी।
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