बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (20 नवम्बर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 20 नवंबर 2013

बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (20 नवम्बर)

पेड न्यूज एवं विज्ञापन के मामले में 4 प्रत्याशियों को नोटिस जारी करने के निर्देश
balaghat mapभारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव-2013 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न कराने के लिए पेड न्यूज पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिये गये है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी. चन्द्रशेखर ने बालाघाट, कटंगी एवं वारासिवनी के रिटर्निंग आफिसरों को निर्देशित किया है कि वे भाराका. प्रत्याशी उम्मेद लिल्हारे, प्रदीप जायसवाल व सपा के महेश सहारे को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्राप्त करें कि क्यों न कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित पेड न्यूज का व्यय उनके चुनाव व्यय में शामिल किया जाये। दैनिक समाचार पत्र ब्लिटज मीमांसा बालाघाट के दिनांक 19 नवम्बर 2013 के अंक में कटंगी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री महेश सहारे के पक्ष में समाचार प्रकाशित किया गया है। इस पेड न्यूज का अनुमानित व्यय 2 हजार 400 रु. लगाया गया है। इसी प्रकार दैनिक नवभारत जबलपुर एवं दैनिक बालाघाट एक्सप्रेस के 19 नवम्बर 2013 के अंक में विधानसभा क्षेत्र वारासिवनी से भाराका. के प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल के पक्ष में समाचार प्रकाशित किया गया है। इस पेड न्यूज का अनुमानित व्यय 10 हजार 412 रु. लगाया गया है। प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल के पक्ष में दैनिक बिल्टज मीमांसा, नवभारत व बालाघाट एक्सप्रेस के 19 नवम्बर 2013 के अंक में विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। इन विज्ञापनों का अनुमानित व्यय 7 हजार 563 रु. लगाया गया है। दैनिक समाचार पत्र बालाघाट एक्सप्रेस के दिनांक 19 नवम्बर 2013 के अंक में विधानसभा क्षेत्र बालाघाट से भाराका. के प्रत्याशी उम्मेद लिल्हारे के पक्ष में समचार प्रकाशित किया गया है। इस पेड न्यूज का अनुमानित व्यय 5095 रु. लगाया गया है। दैनिक समाचार पत्र ब्लिटज मीमांसा के दिनांक 19 नवम्बर 2013 के अंक में विधानसभा क्षेत्र वारासिवनी से भाजपा के प्रत्याशी योगेन्द्र निर्मल के पक्ष में समाचार प्रकाशित किया गया है। इस पेड न्यूज का अनुमानित व्यय 4 हजार 896 रु. लगाया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बालाघाट, वारासिवनी एवं कटंगी  विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसरों को निर्देशित किया गया है कि वे पेड न्यूज के इन प्रकरणों में संबंधित प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करें कि क्यों न पेड न्यूज/विज्ञापन का यह खर्च उनके चुनाव व्यय में शामिल किया जाये। यदि उक्त पेड न्यूज/विज्ञापन प्रत्याशी की सहमती के बगैर प्रकाशित किया गया है तो प्रकाशक के विरूध्द भा.द.वि. की धारा 171-एच. के तहत कार्यवाही करें। प्रत्याशी द्वारा 48 घंटे के भीतर जवाब पेश नहीं करने पर पेड न्यूज/विज्ञापन का व्यय उसके चुनाव व्यय में शामिल करने कहा गया है। 

मतदाता एसएमएस के जरिए जान सकेंगे अपने मतदान केन्द्र का नाम, मतदाताओं को 51969 पर करना होगा एसएमएस

प्रदेश में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन मतदाताओं को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा मतदान केन्द्र की जानकारी लेने के लिए एसएमएस की सुविधा दी गई है। मतदाता मोबाइल से एसएमएस भेजकर अपना मतदान केन्द्र एवं मतदाता सूची में सरल क्रमांक आदि की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए मतदाता किसी भी कम्पनी के मोबाइल से 51969 पर एसएमएस कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतदाता को मोबाइल पर एसएमएस बाक्स में जाकर ग्घ् टाइप करना होगा, उसके बाद एक स्पेस देकर बिना गेप किए कघ्क्ष्क् टाइप करना होगा। इसके बाद मतदाता को इपिक कार्ड का नम्बर टाइप करना होगा तथा उसे 51969 पर एसएमएस करना होगा। इसे करने के बाद मतदाता को अपने मोबाइल पर मतदान केन्द्र और मतदाता सूची के सरल क्रमांक की जानकारी मिल जाएगी।

मतदाताओं की सुविधा के लिए कॉल सेन्टर
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में मतदाताओं को मतदान संबंधी जानकारी देने के लिए कॉल सेन्टर बनाया गया है। यह कॉल सेन्टर 24 x 7 कार्य कर रहा है। इस कॉल सेन्टर का टोल फ्री नंबर 1950 है। इस नंबर पर 10 टेलीफोन लाईन दी गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर भी मतदाताओं की सुविधा के लिए लिंक दिए गए हैं। मध्यप्रदेश में 25 नवंबर को 230 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है। 227 विधानसभा क्षेत्र में प्रात: 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। बालाघाट जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 108-बैहर, 109-लांजी और 110-परसवाड़ा में चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रात: 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा।

नवंबर में अधिक शराब बेचने वाली दुकानों के विरूध्द कार्रवाई होगी
  • शराब के कारखाने, बोतल बंद करने वाली इकाईयाँ और भण्डार गृह भी निगरानी में
  • टोकन या कूपन से शराब बेचने वालों की खैर नहीं

विधानसभा चुनाव के दौरान शराब के उत्पादन, भण्डारण एवं अवैध वितरण के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने चुनाव के दौरान शराब के अवैध वितरण को रोकने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। चुनाव पर्यवेक्षकों से भी इस दिशा में नियमित मॉनीटरिंग की अपेक्षा आयोग ने की है। आयोग के अनुसार शराब के अवैध वितरण आदि के संबंध में पूर्व में भी निर्देश जारी किए गए हैं तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों को अंग्रेजी शराबा की दुकानों के पते उपलब्ध कराए गए हैं, जहाँ उनके विक्रय में इजाफा होने की आशंका है। आयोग ने शराब के कारखानों, बोतल बंद करने वाली इकाईयों और भण्डार-गृहों पर निरंतर नज़र रखने को कहा है। अधिकारियों को चुनाव के दौरान शराब की आवा-जाही पर निरंतर ध्यान देने के निर्देश दिए गए है। अंतर्राज्यीय सीमा पर शराब की आवा-जाही पर रोक लगाने के लिए सीमावर्ती चौकियों पर अधिकारियों की तैनाती के निर्देश भी दिए गए हैं। आयोग ने जिला कलेक्टर को उन दुकानों से दैनिक रिपोर्ट लेने को कहा है जहाँ शराब की बिक्री में तेजी से इजाफा हुआ है। शराब की खुदरा दुकान पर अक्टूबर, 2013 में शराब के औसत दैनिक विक्रय की संख्या का मिलान नवंबर में शराब के औसत विक्रय से करने के निर्देश दिए गए हैं। जहाँ भी शराब के विक्रय में 30 या इससे अधिक प्रतिशत का इजाफा दिखाई दे तो यह शराब के थोक विक्रय का संकेतक होगा। ऐसी दुकानों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यवाही में दुकान का लायसेंस जब्त करना भी शामिल है।आयोग की जानकारी में यह भी आया है कि शराब की दुकानों में भण्डार-पंजी नहीं रखी जा रही अथवा उन्हें निर्धारित विधि से नहीं भरा जा रहा। ऐसा बड़ी मात्रा में शराब के विक्रय को छुपाने तथा भण्डारण के भौतिक सत्यापन में कठिनाईयाँ उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है। आयोग ने ‍आबकारी अधिकारियों के सहयोग से कलेक्टर को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि दुकानों पर प्रत्येक ब्रण्ड की शराब की पंजियाँ उचित रूप से रखी जायें। जिन दुकानों से उम्मीदवार द्वारा जारी कूपन/टोकन से शराब की बोतलें दी जायें उनके विरूध्द कठोर कार्रवाई की जाए। आयोग ने शराब की ऐसी संवेदनशील दुकानों को भी सूचीबध्द करने को भी कहा है जहाँ एक नवम्बर की स्थिति में शराब का भण्डारण एक अक्टूबर की स्थिति से 50 प्रतिशत या उससे अधिक है। यही प्रक्रिया देशी शराब की दुकानों पर भी लागू हो। मुख्य मार्ग से दूर एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों में 30 प्रतिशत अधिक इजाफा वाली दुकानों की मॉनीटरिंग के अलावा ब्रण्डवार पंजियों को प्रतिदिन चैक किया जाए। आयोग ने गंदी बस्तियों, झुग्गी बस्तियों, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित अवैध भण्डारण को रोकने के लिए पुलिस गश्‍त एवं छापे की कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं।

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