चार मतदान केन्द्रों पर मतदान दल नहीं भेजने तथा
- तीन मतदान केन्द्रों के स्थान में परिवर्तन की अनुमति प्राप्त
होशंगाबाद/20,नवम्बर,2013/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा होशंगाबाद जिले की विधानसभा क्षेत्रों के चार मतदान केन्द्रों पर मतदाता नही होने से मतदान दल नहीं भेजने तथा तीन मतदान केन्द्रों के स्थान परिवर्तन करने की अनुमति प्राप्त हुई है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 138-सोहागपुर के मतदान केन्द्र क्रमांक 261-चित्तौड़पट्टन, 270-चूरना में मतदाता शून्य होने तथा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 139-पिपरिया के मतदान केन्द्र क्रमांक 129-बदकछार एवं 133-कांजीघाट के मतदाता अन्य स्थान पर विस्थापित होने के कारण मतदाता शेष नहीं होने से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इन मतदान केन्द्रों पर मतदान दल नहीं भेजने की अनुमति प्रदान की गई है। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 136-सिवनीमालवा के मतदान केन्द्र क्रमांक 10-पथाड़ा , ग्रामीण सचिवालय भवन गिर जाने के फलस्वरूप ग्राम पथाड़ा के माध्यमिक शाला भवन में तथा 138- सोहागपुर के मतदान केन्द्र क्रमांक 253-चारगांव वनविभाग का नाका को प्राथमिक शाला भवन चारगांव में तथा 260-नांदनेर वन विभाग का नाका को प्राथमिक शाला भवन नांदनेर में परिवर्तित किये जाने का अनुमोदन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है। अतएव आम नागरिक इन मतदान केन्द्रों से अवगत होते हुए परिवर्तित भवन के मतदान केन्द्रों में मतदान करें।
व्यय अनुवीक्षण के लिए पाँच सदस्यीय टीम गठित
होशंगाबाद/20,नवम्बर,2013/ कलेक्टर श्री राहुल जैन ने अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा नोटिस में उल्लेखित छिपाये गये व्यय का खंडन करने पर उत्पन्न असहमति के कारणो एवं प्रस्तुत उत्तर के निराकरण हेतु पाँच सदस्यीय जिला व्यय अनुवीक्षण समिति गठित की है। समिति में निर्वाचन व्यय प्रेक्षक होशंगाबाद एवं सिवनीमालवा श्री मोहिन्दर सिंह, सोहागपुर एवं पिपरिया श्री मोहन के.मीना, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राहुल जैन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजकुमार खत्री एवं नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ श्री जी.डी.बडोदिया को रखा गया है।
मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश की मंजूरी
होशंगाबाद/20,नवम्बर,2013/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2013 के लिए 25 नवम्बर को होने वाले मतदान दिवस पर लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 के प्रावधानो के अनुसार एक दिवस का अवकाश घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राहुल जैन से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य किसी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है। मतदान के दिन उसे अवकाश मंजूर किया जाएगा। अधिनियम की उपधारा एक के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या कमी नहीं की जाए। यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यत: किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नही होगी, इस बात के होते हुए भी उसे उस दिन के लिए मजदूरी संदत्त की जाएगी जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गई होती। यदि नियोजक उपधारा एक और उपधारा दो के उपबंधो का उल्लंघन करेगा तो ऐसे नियोजक पर 500 रूपए तक का जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। यह धारा ऐसे निर्वाचक पर लागू नही होगी जिनकी अनुपस्थिति से नियोजन के संबंध में खतरा या हानि हो सकती है। यह प्रावधान सभी स्थापनाओं व दुकानों में नियोजित व्यक्तियों के लिए भी लागू होंगे। ऐसे लोग जो उस क्षेत्र के निवासी हों तथा पंजीकृत मतदाता है किन्तु वे किन्हीं औद्योगिक उपक्रम अथवा सेवा में निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कार्यरत हैं, के लिए भी यह प्रावधान लागू होंगे। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि मतदाताओं को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत संवैधानिक रूप से प्रदत्त सवैतनिक अवकाश की सुविधा दी जाना सुनिश्चित करें।
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