खंडवा (मध्यप्रदेश) की खबर (19 नवम्बर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 19 नवंबर 2013

खंडवा (मध्यप्रदेश) की खबर (19 नवम्बर)

आज आकाशवाणी पर परिचर्चा में कलेक्टर श्री दुबे देंगे निर्वाचन संबंधी जानकारी

khandwa mapखंडवा (19 नवम्बर) - विधानसभा निर्वाचन 2013 के अंतर्गत आगामी 25 नवम्बर, 2013 को सम्पन्न होने जा रहे मतदान से जुड़ी समस्त तैयारियों की जानकारी आज सुबह 8ः15 बजे कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे आकाशवाणी में परिचर्चा के दौरान देंगे। इसके साथ ही कलेक्टर श्री दुबे 22 नवम्बर को शाम 5ः30 बजे और 24 नवम्बर को सुबह 7ः15 बजे भी आकाशवाणी में निर्वाचन संबंधी परिचर्चा में शामिल होंगे। 

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से शराब की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित, मतगणना का दिन भी ड्राय डे रहेगा

खंडवा (19 नवम्बर) - भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा राज्य शासन को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान तथा मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। शासन को आयोग के निर्देशों से अवगत कराते हुए बताया गया है कि 25 नवंबर को मतदान एवं 8 दिसंबर को मतगणना होगी। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 23 नवंबर की सायं 5 बजे से 25 नवंबर की सायं 5 बजे तक शुष्क दिवस (ड्राय-डे) घोषित करने के संबंध्ा में आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 दिसंबर के दिन भी शुष्क दिवस घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं। शुष्क दिवस घोषित करने संबंधी आदेशों से समस्त जिलों को अवगत कराने को भी कहा गया है। आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मतदान के दिन शराब के विक्रय, वितरण को प्रतिबंधित करते हुए संबंधित विधिक प्रावध्ाानों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर, होटल, भोजनालय, पाठशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य पब्लिक या प्रायवेट स्थल पर कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर अथवा वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय और न ही वितरित किया जाएगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 6 माह के कारावास की सजा अथवा दो हजार रुपये के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत शराब की बिक्री और वितरण पर रोक लगाये जाने के साथ ही मतदान समाप्त होने के नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान शुष्क दिवस घोषित किए जाने की अधिसूचना भी जारी होगी। यह व्यवस्था पुर्नमतदानों के दिनों में भी लागू होगी। मतगणना के दिन भी राज्य के संबंध्िात कानूनों के अंतर्गत शुष्क दिवस घोषित होगा। उपरोक्त अवधि में मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एण्ड अन्य सैलिंग पाइंटध्सर्विस पाइंट आदि में शराब की बिक्रीध्सेवा की अनुमति नहीं होगी। गैर मालिकाना क्लब, स्टार होटल, रेस्टोरेंट आदि ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणियों की मदिरा प्राप्त तथा प्रदाय करने के लायसेंस हैं, उन्हें भी उपरोक्त दिवसों में शराब बेचने आदि की अनुमति नहीं होगी। उकत अवधि के दौरान शराब के भण्डारण में कटौती के निर्देश दिए गए हैं। बिना लायसेंस परिसर में शराब के भण्डारण पर आबकारी कानून के प्रतिबंध को सख्ती से लागू कराने को कहा गया है। सभी जिला कलेक्टर को आयोग के निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन कराने के निर्देश दिए गए है, ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न हो सके। प्रर्वतन एजेंसी को इसके लिए उचित एवं कानूनी तौर पर प्रभावी कदम उठाने के लिए भी निर्देशित करने को कहा गया 

मतदान के दिन कारोबार, व्यवसाय और औद्योगिक उपक्रम के कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी

खंडवा (19 नवम्बर) - भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 25 नवंबर को मतदान के दिन कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य किसी स्थापन में नियोजित व्यक्ति को इस दिन का सवेतन अवकाश मंजूर किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इस संबंध में सामान्य प्रशासन और श्रम विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश जारी किए हैं। आयोग के निर्देश का हवाला देते हुए लोक प्रतिनिधित्व अध्िानियम 1951 के प्रावधानों की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी देने की व्यवस्था है। अधिनियम के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। यदि कोई नियोजक अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघ्ान करेगा तो उसे 500 रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। यह प्रावध्ाान किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगा जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है। प्रदेश के सभी प्रतिष्ठानों और दुकानों जहाँ शिफ्ट (पारी) के आधार पर कार्य होता है, वहाँ भी मतदान दिवस पर बंद के प्रावधान लागू होंगे। हालांकि विधानसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी कोई एक व्यक्ति जो वहां निर्वाचक के रूप में पंजीक़त है तथा एक ऐसे औद्योगिक, उपक्रम या प्रतिष्ठान में कार्यरत है जो सामान्यध्उप निर्वाचन क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र है, इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि ऐसी स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के बाहर काम कर रहे आकस्मिक वकर्स को भी मतदान दिवस पर सवेतन अवकाश का लाभ मिलेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन प्रदत्त प्रावधानों के अंतर्गत दैनिक वेतनध्आकस्मिक श्रमिक को भी मतदान के दिन एक अवकाश तथा मजदूरी के हकदार होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने आयोग के उक्त निर्देशों को सभी संबंधित विभागों और कार्यालयों को अवगत कराने को कहा है।

साधारण चुनाव प्रचार सामग्री के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देश

खंडवा (19 नवम्बर) - भारत निर्वाचन आयोग ने साधारण चुनाव प्रचार सामग्री में प्रिन्ट लाईन न होने के संबंध में स्थिति स्पष्ट की है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री जयदीप गोविन्द ने जिला कलेक्टरों को आयोग के निर्देशों से अवगत कराया है। प्रदेश के कुछ राजनैतिक दलों ने निर्वाचन आयोग के ध्यान में यह बात लाई है कि चुनाव प्रचार सामग्री जैसे कार्ड बोर्ड, बैज, कागज की टोपियाँ, मोबाइल स्टिकर एवं इनसे संबंधित सामग्री को जन-प्रतिनिधित्व अध्यादेश 1951 की धारा 127अ में दिए गए प्रावधान के तहत प्रिन्ट लाईन न होने के कारण जब्त किया जा रहा है। आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि इस नियम के तहत केवल पेम्फलेट एवं पोस्टर छापने की अनुमति चुनाव प्रचार सामग्री जैसे कार्ड बोर्ड, बैज, कागज की टोपियाँ, मोबाइल स्टिकर एवं इनसे संबंधित अन्य सामग्री को इस नियम से मुक्त किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारियों को आयोग के निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किए जाने के लिए कहा गया है।

चारों विधानसभाओं में सामग्री वितरण एवं संग्रहण कार्य के लिये कर्मचारी नियुक्त
  • जिले के कुल 949 मतदान केन्द्रों पर नियुक्त कर्मचारी संभालेंगे व्यवस्था

खंडवा (19 नवम्बर) - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे ने विधानसभा आम निर्वाचन 2013 के मतदान दलों को सामग्री वितरण एवं संग्रहण कार्य के लिये जिले की चारों विधानसभा मांधाता, हरसूद, खंडवा तथा पंधाना निर्वाचन क्षेत्र के बनाये गये काउन्टरों पर सामग्री वितरण एवं संग्रहण कार्य के लिये कर्मचारियों को नियुक्त किया है। विधानसभावार बनाये गये काउन्टरों पर सामग्री वितरण के समय स्ट्रांग रूम से ई.वी.एम. मशीन को लाने एवं सामग्री संग्रहण के समय काउन्टरों से ई.वी.एम. मशीन को स्ट्रांग रूम तक सुरक्षित ले जाने हेतु तथा मतपत्र लेखा, पी.एस. 5 व पीठासीन अधिकारी की डायरी की प्रविष्टी संबंधित कम्प्यूटर पर करवाने व इन्ट्री पश्चात् काउन्टर पर जमा करवाने के लिये काउन्टरवार कर्मचारियों को नियुक्त किया है। मांधाता विध्ाानसभा के 222, हरसूद विधानसभा के 234, खंडवा विधानसभा के 244 तथा पंधाना विधानसभा के 249 मतदान केन्द्रों इस प्रकार कुल 949 मतदान केन्द्रों पर नियुक्त कर्मचारी व्यवस्था संभालेंगे। मांधाता विधानसभा के 222 मतदान केन्द्रों में नियुक्त कर्मचारी:- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दुबे ने काउन्टर क्रमांक 1 में शामिल मतदान केन्द्र 1 से 14 तक के लिये संविदा शाला शिक्षक गिरवर रंगीले, काउन्टर क्रमांक 2 में शामिल मतदान केन्द्र 15 से 28 तक के लिये संविदा शाला शिक्षक देवेन्द्र बिसेन, काउन्टर क्रमांक 3 में शामिल मतदान केन्द्र 29 से 42 तक के लिये संविदा शाला शिक्षक ब्रजेश यादव, काउन्टर क्रमांक 4 में शामिल मतदान केन्द्र 43 से 57 तक के लिये संविदा शाला शिक्षक सुनील यादव, काउन्टर क्रमांक 5 में शामिल मतदान केन्द्र 58 से 72 तक के लिये रोजगार सहायक कमलेश मंडरे, काउन्टर क्रमांक 6 में शामिल मतदान केन्द्र 73 से 87 तक के लिये रोजगार सहायक लच्छीराम यदुवंशी, काउन्टर क्रमांक 7 में शामिल मतदान केन्द्र 88 से 102 तक के लिये रोजगार सहायक उमाशंकर यादव, काउन्टर क्रमांक 8 में शामिल मतदान केन्द्र 103 से 117 तक के लिये रोजगार सहायक शिवराज दशोरे़, काउन्टर क्रमांक 9 में शामिल मतदान केन्द्र 118 से 132 तक के लिये रोजगार सहायक प्रेमलाल डोडे, काउन्टर क्रमांक 10 में शामिल मतदान केन्द्र 133 से 147 तक के लिये रोजगार सहायक लोकेश यादव, काउन्टर क्रमांक 11 में शामिल मतदान केन्द्र 148 से 162 तक के लिये रोजगार सहायक देवकरण मौर्य, काउन्टर क्रमांक 12 में शामिल मतदान केन्द्र 163 से 177 तक के लिये रोजगार सहायक अखिलेश मंडराई, काउन्टर क्रमांक 13 में शामिल मतदान केन्द्र 178 से 192 तक के लिये रोजगार सहायक राकेश निकुम, काउन्टर क्रमांक 14 में शामिल मतदान केन्द्र 193 से 207 तक के लिये रोजगार सहायक विजय जमरे तथा काउन्टर क्रमांक 15 में शामिल मतदान केन्द्र 208 से 222 तक के लिये रोजगार सहायक गजेन्द्र सिंह राठौर को नियुक्त किया है। वहीं पटवारी खंडवा तहसील के पटवारी अखिलेश पंचैरे, राजेन्द्र महाजन तथा नानूराम चैहार को रिजर्व में रखा गया है। हरसूद विधानसभा के 234 मतदान केन्द्रों में नियुक्त कर्मचारी:- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दुबे ने काउन्टर क्रमांक 1 में शामिल मतदान केन्द्र 1 से 15 तक के लिये उपयंत्री हरसूद झामसिंह चैहान, काउन्टर क्रमांक 2 में शामिल मतदान केन्द्र 16 से 30 तक के लिये उपयंत्री हरसूद शुकलाल जाधव, काउन्टर क्रमांक 3 में शामिल मतदान केन्द्र 31 से 45 तक के लिये सहायक ग्रेड-3 हरसूद इस्माईल, काउन्टर क्रमांक 4 में शामिल मतदान केन्द्र 46 से 60 तक के लिये सहायक ग्रेड-3 हरसूद राजकुमार श्रीवास, काउन्टर क्रमांक 5 में शामिल मतदान केन्द्र 61 से 75 तक के लिये सहायक ग्रेड-3 हरसूद यू.एस.लछोरे, काउन्टर क्रमांक 6 में शामिल मतदान केन्द्र 76 से 90 तक के लिये सहायक ग्रेड-3 हुकुम परिहार, काउन्टर क्रमांक 7 में शामिल मतदान केन्द्र 91 से 106 तक के लिये फुलचंद मोहे, काउन्टर क्रमांक 8 में शामिल मतदान केन्द्र 107 से 122 तक के लिये सहायक ग्रेड-3 संदीप सिंह सोनेर, काउन्टर क्रमांक 9 में शामिल मतदान केन्द्र 123 से 138 तक के लिये सहायक ग्रेड-3 खालवा कुंजीलाल धुर्वे, काउन्टर क्रमांक 10 में शामिल मतदान केन्द्र 139 से 154 तक के लिये सहायक ग्रेड-3 खालवा विष्णु गिरी, काउन्टर क्रमांक 11 में शामिल मतदान केन्द्र 155 से 170 तक के लिये सहायक ग्रेड-3 खालवा भगवानदास चैहान, काउन्टर क्रमांक 12 में शामिल मतदान केन्द्र 171 से 186 तक के लिये सहायक ग्रेड-3 खालवा सोहेल वर्मा, काउन्टर क्रमांक 13 में शामिल मतदान केन्द्र 187 से 202 तक के लिये पटवारी खालवा शिवाजी धात्रक, काउन्टर क्रमांक 14 में शामिल मतदान केन्द्र 203 से 218 तक के लिये पटवारी खालवा मनोज चैबे तथा काउन्टर क्रमांक 15 में शामिल मतदान केन्द्र 219 से 234 तक के लिये पटवारी खालवा गोपाल पालीवाल को नियुक्त किया है। वहीं पटवारी खालवा लालताप्रसाद, पटवारी हरसूद किशोर करोले तथा राकेश वर्मा को रिजर्व में रखा गया है।खंडवा विधानसभा के 244 मतदान केन्द्रों में नियुक्त कर्मचारी:- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दुबे ने काउन्टर क्रमांक 1 में शामिल मतदान केन्द्र 1 से 16 तक के लिये पटवारी श्यामसिंह चैहान, काउन्टर क्रमांक 2 में शामिल मतदान केन्द्र 17 से 32 तक के लिये पटवारी दुर्गोराम मण्डलोई, काउन्टर क्रमांक 3 में शामिल मतदान केन्द्र 33 से 48 तक के लिये पटवारी गंेदालाल यादव, काउन्टर क्रमांक 4 में शामिल मतदान केन्द्र 49 से 64 तक के लिये पटवारी राजेन्द्र पंवार, काउन्टर क्रमांक 5 में शामिल मतदान केन्द्र 65 से 80 तक के लिये पटवारी हजौरीलाल जायसवाल, काउन्टर क्रमांक 6 में शामिल मतदान केन्द्र 81 से 96 तक के लिये पटवारी रामचंद्र मोसल, काउन्टर क्रमांक 7 में शामिल मतदान केन्द्र 97 से 112 तक के लिये पटवारी संजय नाडीवाल, काउन्टर क्रमांक 8 में शामिल मतदान केन्द्र 113 से 128 तक के लिये पटवारी पर्वतसिंह चैहान, काउन्टर क्रमांक 9 में शामिल मतदान केन्द्र 129 से 144 तक के लिये पटवारी कोमलसिंह सोलंकी, काउन्टर क्रमांक 10 में शामिल मतदान केन्द्र 145 से 160 तक के लिये पटवारी राजेन्द्र सोनी, काउन्टर क्रमांक 11 में शामिल मतदान केन्द्र 161 से 176 तक के लिये पटवारी प्रहलाद खेड़े, काउन्टर क्रमांक 12 में शामिल मतदान केन्द्र 177 से 193 तक के लिये पटवारी अनोखीलाल वाघे, काउन्टर क्रमांक 13 में शामिल मतदान केन्द्र 194 से 210 तक के लिये पटवारी अनोपसिंह ठाकुर, काउन्टर क्रमांक 14 में शामिल मतदान केन्द्र 211 से 227 तक के लिये पटवारी दातारसिंह चैहान तथा काउन्टर क्रमांक 15 में शामिल मतदान केन्द्र 228 से 244 तक के लिये पटवारी सुनिल पाटिल को नियुक्त किया है। वहीं पटवारी आ.हफीज खान, गेंदसिंह चैहान तथा सत्यनारायण दरबार को रिजर्व में रखा गया है। पंधाना विधानसभा के 249 मतदान केन्द्रों में नियुक्त कर्मचारी:- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दुबे ने काउन्टर क्रमांक 1 में शामिल मतदान केन्द्र 1 से 16 तक के लिये लिपिक कृषि मंडी पंधाना प्रकाश मौरे, काउन्टर क्रमांक 2 में शामिल मतदान केन्द्र 17 से 32 तक के लिये लिपिक आर.ई.एस. पंधाना आर.एस.चैरसिया, काउन्टर क्रमांक 3 में शामिल मतदान केन्द्र 33 से 48 तक के लिये लिपिक तहसील कार्यालय पंधाना नगीनचंद्र, काउन्टर क्रमांक 4 में शामिल मतदान केन्द्र 49 से 64 तक के लिये लिपिक तहसील कार्यालय पंधाना महेश वर्मा, काउन्टर क्रमांक 5 में शामिल मतदान केन्द्र 65 से 80 तक के लिये लिपिक तहसील कार्यालय पंधाना मधु उपाध्याय, काउन्टर क्रमांक 6 में शामिल मतदान केन्द्र 81 से 96 तक के लिये पटवारी तहसील पंधाना अजय रघुवंशी, काउन्टर क्रमांक 7 में शामिल मतदान केन्द्र 97 से 113 तक के लिये पटवारी तहसील पंधाना अश्विन सैनी, काउन्टर क्रमांक 8 में शामिल मतदान केन्द्र 114 से 130 तक के लिये पटवारी तहसील पंधाना संतोष अव्हाड़, काउन्टर क्रमांक 9 में शामिल मतदान केन्द्र 131 से 147 तक के लिये पटवारी तहसील पंधाना मनसिंह झमरे, काउन्टर क्रमांक 10 में शामिल मतदान केन्द्र 148 से 164 तक के लिये पटवारी तहसील पंधाना विलास चैध्ारी, काउन्टर क्रमांक 11 में शामिल मतदान केन्द्र 165 से 181 तक के लिये पटवारी तहसील पंधाना विष्णु पाटीदार, काउन्टर क्रमांक 12 में शामिल मतदान केन्द्र 182 से 198 तक के लिये पटवारी तहसील छैगाँवमाखन अनोपसिंह ठाकुर, काउन्टर क्रमांक 13 में शामिल मतदान केन्द्र 199 से 215 तक के लिये पटवारी तहसील छैगाँवमाखन दातारसिंह चैहान, काउन्टर क्रमांक 14 में शामिल मतदान केन्द्र 216 से 232 तक के लिये पटवारी तहसील छैगाँवमाखन संजय मौरे तथा काउन्टर क्रमांक 15 में शामिल मतदान केन्द्र 233 से 249 तक के लिये पटवारी तहसील छैगाँवमाखन प्रकाश रंधावा को नियुक्त किया है। वहीं पटवारी छैगाँवमाखन तहसील के पटवारी राजेन्द्र महाजन, गंगाराम गार्वे तथा दिनेश जगताप को रिजर्व में रखा गया है। कलेक्टर श्री दुबे ने निर्देश दिये है कि उक्त समस्त कर्मचारी इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग मशीन को भृत्य की सहायता से सामग्री वितरण के समय स्टांग रूम में निर्धारित काउन्टर पर मतदान केन्द्रवार जमाने एवं सामग्री संग्रहण के समय सुरक्षित स्टांग रूम तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। साथ ही सामग्री संग्रहण के समय मतपत्र लेखा, पी.एस. 5 व पीठासीन अधिकारी की डायरी की प्रविष्टी संबंधित कम्प्यूटर पर करवाने व इन्टी पश्चात् काउन्टर पर जमा करवाने का कार्य करेंगे। कलेक्टर श्री दुबे ने निर्देश दिये है कि सामग्री वितरण हेतु 24 नवम्बर को प्रातः 6 बे सामग्री वितरण स्थल ब.ई.सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खंडवा पर अपने निर्धारित काउन्टर पर उपस्थित होकर कार्य संपादित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मतदान दलों की वापसी पर सामग्री संग्रहण कार्य हेतु 25 नवम्बर को शाम 5 बजे उपस्थिति देंगे एवं संपूर्ण सामग्री जमा होने के पश्चात् विधानसभा प्रभारी से अनुमति उपरांत ही केन्द्र छोंड़ेंगे। 
वृहद लोक अदालत के लिये विभागीय खण्ड पीठ का गठन

खंडवा (19 नवम्बर) - माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधिपति एवं संरक्षक मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण कुमार लोहोटी, प्रशासनिक न्यायाधिपति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय तथा कार्यपाल अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य विध्िाक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय जिला रजिस्ट्रार एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय खंडवा गंगाचरण दुबे के मार्गदर्शन तथा निर्देशन में 30 नवम्बर को जिला स्तर पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर खंडवा में किया जा रहा है। उक्त वृहद लोक अदालत के लिये आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रकरणों के निराकरण हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग की विभागीय खण्ड पीठ का गठन किया गया है। विभागीय खण्ड पीठ में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास खंडवा नरोत्तम बरकड़े पीठासीन अधिकारी, सहायक संचालक आदिवासी विकास आर.ए.एस.नरवरिया, क्षेत्र संयोजक आदिवासी विकास अचल कुमार शर्मा, मुख्य कार्यपाल अधिकारी जनपद पंचायत खालवा व्ही.के.शुक्ला तथा मण्डल संयोजक आदिवासी विकास राजेश कुमार सोनी सहायक अधिकारी के रूप में शामिल रहेंगे। सहायक आयुक्त श्री बरकड़े ने आमजन से नेशनल लोक अदालत में आदिम जाति कल्याण विभाग से संबंधित समस्त प्रकरण उक्त खण्ड पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने का आह्वान किया है।

चैकिंग प्रभारी नियुक्त: मतदान सामग्री की करेंगे निगरानी

खंडवा (19 नवम्बर) - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2013 के लिये गठित मतदान दलों के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिये नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स को मतदान दलों से सामग्री जमा कराने के पूर्व मतपत्र लेखा 3 प्रतियों में, पीठासीन अधिकारी की डायरी, पी.एस.-5, पीठासीन अध्िाकारी की घोषणाएँ, दिखावटी मतदान का प्रमाण पत्र, विजिटर शीट तथा अन्य की चैकिंग के लिये प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये हैं। विधानसभा मांधाता के चैकिंग प्रभारी:- मांधाता विधानसभा में सहायक प्राध्यापक एम.के.कुरील, वरिष्ठ व्याख्याता ए.के.शाक्यवार, प्राचार्य मंशाराम पटेल, प्राचार्य एस.एस.ठाकुर, व्याख्याता शेख मेहमूद, व्याख्याता एस.एन.पटेल, व्याख्याता सतीश श्रीवास्तव, व्याख्याता मुकेश वास्कले, प्राचार्य एस.आर.निगवाल तथा प्राचार्य शब्बीर बोहरा को चैकिंग प्रभारी नियुक्त किया गया है। विधानसभा हरसूद के चैकिंग प्रभारी:- हरसूद विधानसभा में सहायक प्राध्यापक एच.एल.मरावी, सहायक प्राध्यापक प्राचार्य एस.के.अर्सिया,प्राचार्य एम.एल.खनवे, व्याख्याता प्रदीप चैरे, सहायक प्राध्यापक एच.एस.जामोद, व्याख्याता आर.सी.शुक्ला, व्याख्याता व्ही.बी.एस.तोमर, सहायक प्राध्यापक डाॅ.व्हाय के शुक्ला, सहायक प्राध्यापक एम.एल.भोरगा तथा प्राचार्य ए.के.वर्मा को चैकिंग प्रभारी नियुक्त किया गया है। विधानसभा खंडवा के चैकिंग प्रभारी:- खंडवा विधानसभा में सहायक प्राध्यापक विवेक केशरे, प्राचार्य बी.जे.पाटिल, सहायक प्राध्यापक अनूप सक्सेना, वरिष्ठ व्याख्याता पी.सी.सोनी, सहायक प्राध्यापक डाॅ.सुनील गोयल, सहायक प्राध्यापक डाॅ.एस.एस.डाबर, प्राध्यापक डाॅ.आर.एस.सलूजा, वरिष्ठ व्याख्याता डाॅ.उमेश अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक अविनाश दुबे तथा प्राचार्य दीपक ओझा को चैकिंग प्रभारी नियुक्त किया गया है। विधानसभा पंधाना के चैकिंग प्रभारी:- पंधाना विधानसभा में वरिष्ठ व्याख्याता डाॅ.जे.के.बाथरी, प्राचार्य बी.एस.डाबर, सहायक प्राध्यापक कुलदीपसिंह फरे, प्राचार्य दिलीप कर्पे, प्राचार्य आर.के.सेन, सहायक प्राध्यापक शरद शर्मा, वरिष्ठ व्याख्याता केशव पाराशर, सहायक प्राध्यापक डाॅ. दीपक साबू, विभागाध्यक्ष एम.ओ.एम.पाॅलीटेक्निक काॅलेज डाॅ.एन.के. दीक्षित तथा वरिष्ठ व्याख्याता डाॅ.मो.अयूब खान को चैकिंग प्रभारी नियुक्त किया गया है।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दुबे ने निर्देश दिये है कि उक्त अधिकारी 24 नवम्बर को प्रातः 8 बजे सामग्री वितरण स्थल ब.ई.सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खंडवा में अपनी उपस्थिति देंगे एवं 25 नवम्बर को शाम 5 बजे उक्त विद्यालय में निर्धारित संबंधित विधानसभा क्षेत्र के काउंटर पर उपस्थित होकर समस्त संबंधित विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदान केन्द्रों की सामग्री जमा होने तक अपना कार्य संपादित करेंगे। 

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