विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (19 नवम्बर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 19 नवंबर 2013

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (19 नवम्बर)

जिला बदर के आदेश जारी

vidisha map
जिला मजिस्टेªट श्री एम0बी0ओझा ने पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी के प्रतिवेदन पर एक प्रकरण में जिला बदर के आदेश पारित कर दिए हैं। जारी आदेश में उल्लेख है कि शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम झगरी के निवासी कलेक्टर सिंह यादव उर्फ गंभीर सिंह यादव पुत्र पहलवान सिंह यादव उम्र 35 वर्ष के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत 11 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुये है। मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धाराओं का उपयोग करते हुए जिला दण्डाधिकारी द्वारा एक वर्ष कालावधि हेतु जिला बदर करने के आदेश पारित कर दिए है। उक्त आदेश 18 नवम्बर 2013 से प्रभावशील हो गया है। जिला बदर हुए कलेक्टर सिंह यादव उर्फ गंभीर सिंह यादव को कालावधि तक विदिशा एवं समीपवर्ती जिले रायसेन, भोपाल, गुना, अशोकनगर, सागर और राजगढ़ जिले की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि हेतु निष्काशित किया गया है। अनावेदक कलेक्टर सिंह यादव के विरूद्व इन जिलों के न्यायालयों में यदि कोई मामले चल रहे हों तो उन मामलों में पेशी के दिन उन जिलों के न्यायालयों में आ एवं जा सकेगा। परन्तु उसके पूर्व उसे थाना प्रभारी शमशाबाद एवं संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक को सूचना देना अनिवार्य होगा।  क्रमांक 61/1143/अहरवाल

ग्राम पंचायत सचिव निलंबित

विधानसभा निर्वाचन 2013 के सौंपे गए बीएलओ कार्यो में लापरवाही बरतने के कारण ग्राम पंचायत धारूखेड़ी के सचिव कल्लू सिंह को तत्काल प्रभाव से जिला पंचायत के सीईओ श्री शशिभूषण सिंह द्वारा निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में कल्लू सिंह का मुख्यालय जनपद पंचायत कुरवाई नियत किया गया है और उन्हें निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

सवेतन अवकाश की मंजूरी

विधानसभा निर्वाचन 2013 के मतदान दिवस 25 नवम्बर को सभी कारोबार के कर्मचारी, श्रमिकों के लिए सवेतन अवकाश मंजूर करने के निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी किए गए हंै। यदि कोई नियोजक इसका उल्लघंन करेगा तो उसके खिलाफ दण्डनीय कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। प्रत्येक व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य संस्थान में नियोजित ऐसे व्यक्ति की मजदूरी में संस्था द्वारा किसी भी प्रकार की कटौती सवेतन अवकाश दिवस को नही की जायेगी।

संदेहास्पद लेन-देन की जानकरी देने हेतु नोड्ल अधिकारी नियुक्त

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के व्यय पर नजर रखने हेतु जारी किए गए नवीन दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिले की विभिन्न बैंक शाखाओं से एक लाख या अधिक के संदेहास्पद लेने-देन की जानकारी संकलित करने हेतु बैंकों के शाखावार नोड्ल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए है वही समस्त जानकारी समेकित रूप से संकलित करने के लिए जिला स्तर पर लीड़ बैंक आफीसर को जिला स्तरीय नोड्ल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ओझा ने जिले के सभी बैंक शाखाओें के प्रबंधकों से कहा है कि पूर्व उल्लेखित राशि यदि किसी खाते से आहरण अथवा अन्य खाते में स्थानांतरित की जाती है तो अविलम्ब ई-मेल आई डी- मगचअके/हउंपसण्बवउ पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

लाखों मतदाताओं को एक दिन में संदेश देने की व्यवस्था 

सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो, मतदान आपका हक और जिम्मेदारी भी है, अपने मताधिकार का उपयोग कीजियें अपना वोट जरूर दीजिए, आपका एक वोट भी अहम है, जन-जन की यही पुकार वोट डालो अबकी बार इत्यादि की अवधारणा से अवगत कराने के लिए जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत लाखों मतदाताआंे को एक साथ संदेश देने की व्यवस्था ‘‘मतदाता चैपाल’’ कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिश्चित की गई है। उक्त कार्यक्रम 22 नवम्बर को विदिशा जिले के समस्त ग्रामों में एक साथ सायं तीन से पांच बजे के मध्य आयोजित किया जायेगा। स्वीप के नोड्ल अधिकारी श्री शशिभूषण सिंह ने बताया है कि एक ही दिन में जिले के लाखों मतदाताओं को 25 नवम्बर को मतदान में शामिल कर अपना मत का प्रयोग करें का आव्हान किया जायेगा। मतदाता चैपाल के सफल आयोजन हेतु विभिन्न विभागों के अधिकारियों और उनके ग्राम स्तरीय अमले को आवश्यक जबावदेही सौंपी गई है जिसमें ग्रामों के सचिवों, पटवारी, शिक्षा विभाग, स्वसहायता समूह और कृषि विभाग के ग्रामीण अमले के अलावा जनपद अमले को शामिल किया गया है। जिन अधिकारी-कर्मचारियों को मतदाता चैपाल का दायित्व सौंपा गया है उनसे अपेक्षा व्यक्त की गई है कि वे नियत किए गए ग्राम में पहुंचकर ग्राम के मतदाताओं को आयोग का संदेश देने के साथ-साथ महिला मतदाताओं को अभिप्रेरित करें कि वे मतदान प्रक्रिया में अवश्य भाग लें। इसी प्रकार नवीन मतदाताओं को मत के महत्व से अवगत कराते हुए उन्हें मत देने हेतु प्रेरित करें। ज्ञातव्य हो कि जिले की पांचो विधानसभाएं क्रमशः विदिशा, बासौदा, कुरवाई (अजा), सिरोंज, शमशाबाद सहित कुल 1183 मतदान केन्द्रों पर नौ लाख 11 हजार 359 मतदाता अपने मतो का प्रयोग मतदान तिथि 25 नवम्बर को करेंगे। आयोग द्वारा मतदान हेतु प्रातः आठ बजे से सायं पांच बजे तक का समय नियत किया गया है। 

प्रत्येक मतदान केन्द्र हेतु 113 प्रकार की सामग्री मिलेगी

विधानसभा निर्वाचन 2013 के लिए मतदान 25 नवम्बर को प्रातः आठ बजे से प्रारंभ होगा। मतदान केन्द्रों पर मतदान प्रक्रिया सम्पादित करायें जाने हेतु मतदानकर्मियों के लिए कुल 113 प्रकार की सामग्री प्रदाय की जायेगी। प्रत्येक विधानसभा के मतदान केन्द्रवार किट तैयार की जा रही है जिसका आज मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम0बी0ओझा द्वारा जायजा लिया गया। प्रकोष्ठ की प्रभारी डाॅ0ऊषा गुप्ता ने तैयार की जा रही किट (बैग) में रखी जाने वाली सामग्री की बिन्दुवार जानकारी दी।  प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए कुल 31 लिफाफे प्रदाय किए जायेंगे जिसमेें पहला पैकेट सी-ग्रीनयुक्त परिनियत लिफाफा छह, अपरिनियत लिफाफा पीले रंग के होंगे जिनकी कुल संख्या 11 होगी। इसी प्रकार वस्तुओं को रखने हेतु खाकी रंग के सात लिफाफे और नीले रंग के चार लिफाफे प्रदाय किए जायेंगे। वही प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए 42 प्रकार के फार्म उपलब्ध करायें जायेंगे और 40 प्रकार की अन्य निर्वाचन सामग्रियां प्रदाय की जायंेगी।

पुलिस अधिकारियों के आदेश में संशोधन

पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी ने उड़नदस्ता में संलग्न किए गए पुलिस अधिकारियों के पूर्व जारी आदेश में आंशिक संशोधनयुक्त नवीन आदेश जारी कर दिया है जिसके अनुसार कुरवाई विधानसभा क्षेत्र के उड़नदस्ता प्रभारी अधिकारी श्री पी0के0बोहट के साथ अब सहायक उप निरीक्षक श्री आर0एस0चन्द्रवंशी थाना गंजबासौदा को संलग्न किया गया है। इसी प्रकार शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र के उड़नदस्ता प्रभारी श्री व्ही0के0रघुवंशी के साथ प्रधान आरक्षक श्री दयाराम पटेल थाना नटेरन को और उड़नदस्ता दल के प्रभारी श्री बाय0एन0सिंह के साथ सहायक उप निरीक्षक घीसूलाल भारती थाना शमशाबाद को संलग्न किया गया है। 

परिचय पत्र के एवज में अन्य 10 दस्तावेंज मान्य

ऐसे मतदाता जिनके पास फोटो परिचय पत्र नही है वे मतदान कर सकें इसके लिए आयोग द्वारा 10 अन्य विकल्प मान्य किए गए है जिसमंे से कोई एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मतदान कर सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने बताया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा विकल्प के रूप में जो दस्तावेंज मान्य किए गए है उनमें पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसंेस, केन्द्रीय/राज्य सरकार, सार्वजनिक सेक्टर इकाईयोें, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कार्मिकों को जारी फोटो सहित सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पास बुक, पेन कार्ड, आधार कार्ड, एनपीआर के अधीन आरजीआई द्वारा स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजनाओं के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड और फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेंज इत्यादि शामिल है।

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