डी.जे. की पुरानी अनुमतियां निरस्त, अस्पताल एवं संवेदनशीन क्षेत्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित
- निर्धारित से अधिक ध्वनि करने पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने दिये निर्देश
टीकमगढ़, 19 नवंबर 2013। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ0 सुदाम खाडे के निर्देशानुसार डी.जे. एवं अन्य प्रतिबंधित ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग संवेदनशील एवं शांत क्षेत्रों में पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। साथ इन क्षेत्रों के लिए पूर्व में दी गई अनुमतियां भी निरस्त कर दी गई है तथा संबंधितों को इसकी सूचना दे दी गई है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सुदाम खाडे ने जिले के अस्पतालों एवं संदेवनशील क्षेत्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित किया है। इस हेतु शांत एवं संवेदनशील क्षेत्र घोषित किये गये हैं। तदनुसार शांत परिक्षेत्र/क्षेत्र- ऐसे परिक्षेत्र हैं, जहाँ पर कम से कम 100 मीटर के दायरे में पे्रशर हाॅर्न, लाउड स्पीकर या ऐसे साधनों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा, जिनके द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसके तहत जिला एवं सत्र न्यायालय भवन, कलेक्टर कार्यालय के आसपास न्यूनतम 100 मीटर तक के क्षेत्र को इन नियमों के प्रयोजन के लिये शांत परिक्षेत्र/क्षेत्र घोषित किया गया । साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों की सूची जिला चिकित्सालय टीकमगढ़, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बल्देवगढ़, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरगापुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलेरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जतारा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पृथ्वीपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निवाड़ी, शासकीय महाविद्यालय जतारा, शासकीय महाविद्यालय पलेरा, शासकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय टीकमगढ़, शासकीय आई.टी.आइ. टीकमगढ़ तथा शासकीय कृषि महाविद्यालय, टीकमगढ़ को संवेदन शील क्षेत्र घोषित किया गया है। इन संस्थानों के आसपास न्यूनतम 100 मीटर तक के क्षेत्र को इन नियमों के प्रयोजन के लिए शांत परिक्षेत्र/क्षेत्र घोषित किया गया है। भोंपू ’’ हाॅर्न ’’ का उपयोग शांत परिक्षेत्रों या रात्रि के समय आवासीय क्षेत्रों में सार्वजनिक आपात के सिवाय नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थान/निजी स्थान जहाॅ लाउड स्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली या ध्वनि का कोई अन्य स्त्रोत उपयोग में लाया जा रहा है, की चारदीवारी में ध्वनि स्तर, क्षेत्र के लिए परिवेशीध्वनि स्तर से अधिक नहीं होगा। ध्वनि उत्सर्जित करने वाले पटाखे शंात परिक्षेत्र में या रात्रि समय में नहीं फोडे़ जाएंगे। लाउड स्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली या कोई ध्वनि उत्पन्न करने वाला उपकरण या बाध उपकरण या ध्वनि प्रबर्धन का प्रयोग, हाल के भीतर सिवाय तबके जब वह संसूचना के लिए बंद परिसर जैसे, प्रेक्षागृह, सम्मेलन कक्ष, सामुदायिक हाल, प्रीतिभोज हाल हो या सार्वजनिक आपातस्थिति के दौरान, रात्रि में नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे लाउड स्पीकर या ध्वनि एम्पलीफाॅयर का किसी भी लोक स्थान में गाने, बिरहा या शब्दों के विस्तारण के प्रयोजन के लिए जो अश्लील हो या जिससे सामान्यता लोक की नैतिकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना संभाव्य हो, प्रयोग नही करेगा। उच्च ध्वनि संगीत से तात्पर्य बैण्ड, बैग पाइप्स, आलगोजा, शहनाई, ड्रम, बिगुल, ढोल, डापडा, नागरा, ताशा, झांक तथा इसी प्रकार के अन्य यंत्र जो उच्च ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ऐसे उच्च ध्वनि वाले यंत्रों का प्रयोग लोक स्थान या खुले हुए प्रायवेट स्थान, सार्वजनिक वीथिका में उपयोग किये जाने पर निषेध रहेगा। इस स्थानों पर उच्च ध्वनि यंत्रों के उपयोग के पूर्व टीकमगढ़ शहरी क्षेत्र हेतु ए.डी.एम. तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु संबंधित एस.डी.एम. से अनुमति प्राप्त करना अनिर्वाय होगा। शांत परिक्षेत्र/क्षेत्र में नियम के उल्लंघन के परिणामस्वरूप ऐसे दोषी व्यक्ति को दंडित किया जायेगा, जो शांत परिक्षेत्र/क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी स्थान में नियम का उल्लंघन कर कोई अपराध, वह उक्त नियम के तहत शास्ति के लिए दायी होगा। नियम के उपबंध -7 व 8 के अनुसार शोर प्रदूषण की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित थाना प्रभारी द्वारा नियमों के पालन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। रात्रि का समय रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक माना जायेगा।
टीकमगढ़ में मतदान दलों का प्रशिक्षण संपन्न, खरगापुर आर.ओ. ने डाला डाक मतपत्र
टीकमगढ़, 19 नवंबर 2013। विधानसभा निर्वाचन 2013 अंतर्गत द्वितीय चरण का मतदान दलों का प्रशिक्षण कार्यक्रम जिले के विभिन्न स्थलों पर आयोजित किया जा रहा है प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 से 19 नवंबर 2013 तक चल रहा है। तदनुसार टीकमगढ़ में आज खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन कार्य में संलग्न कर्मचारियों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ।
खरगापुर आर.ओ. ने डाला डाक मतपत्र
इस अवसर पर 47-खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफीसर एवं डिप्टी कलेक्टर श्री एफ.डी.जाधव ने भी डाक मतपत्र के द्वारा मतदान किया। श्री जाधव ने प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित कर्मचारियों से चर्चा की तथा उन्हें डाक मतपत्र द्वारा मतदान आवश्यक रूप से करने हेतु प्रेरित भी किया। उन्होंने कहा कि मतदान न सिर्फ आपका अधिकार है बल्कि कर्तव्य भी है।
4829 कर्मचारियों ने किया मतदान, डाक मतपत्र द्वारा मतदान कराया गया
मतदान दलों में शामिल किए गए सभी अधिकारी व कर्मचारी भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें इसके लिये प्रशिक्षण के दौरान डाक मतपत्र द्वारा मतदान कराया गया। डाक मतपत्र के नोडल अधिकारी एवं ई.ई.पी.एच.ई. श्री महेन्द्र सिंह ने बताया कि आज प्रशिक्षण के दौरान एक हजार से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों ने डाक मतपत्र के द्वारा मतदान किया। इस प्रकार अब तक जिले में 4 हजार 8 सौ 29 कर्मचारियों ने डाक मतपत्र द्वारा मतदान किया है। मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण के समय प्रेक्षक खरगापुर श्री उपेन्द्रनाथ बोरा, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवपाल सिंह, एस.डी.एम. एवं रिटर्निंग अधिकारी, तहसीलदार, मास्टर ट्रेनर्स (निर्वाचन प्रशिक्षण अधिकारी) सहित मतदान दलांे के गठन व प्रशिक्षण से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे ।
पुलिस प्रेक्षक श्री राणा ने लोगों से की मुलाकात, आम लोग फोन से भी सूचना दे सकते हैं
टीकमगढ़, 19 नवंबर 2013। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 सुदाम खाडे ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2013 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराये जाने हेतु भारत चुनाव आयोग ने टीकमगढ़ जिले के लिए श्री नवनीत कुमार राणा, (भा.पु.से./पुलिस उप महानिरीक्षण) को पुलिस प्रेक्षक नियुक्त किया है। श्री राणा प्रतिदिन लोगों से मिलकर निर्वाचन से संबंधित जानकारी ले रहे है तथा उनकी समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत करा रहे है। श्री राणा का केम्प कार्यालय सर्किट हाउस टीकमगढ़ है तथा मोबाईल नं. 8461040043 और 09927962000 है । यदि किसी व्यक्ति को मतदान संबंधी कोई समस्या या शिकायत है तो वह व्यक्ति पुलिस प्रेक्षक श्री नवनीत राणा से प्रतिदिन प्रातः 9 से 11 बजे तक सर्किट हाउस टीकमगढ़ में मिल सकता है।
प्रशिक्षण 21 नंवबर को
टीकमगढ़, 19 नवंबर 2013। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवपाल सिंह ने बताया है कि विधानसभा निर्वाचन 2013, अंतर्गत निर्वाचन संचालन के उन्मुखीकरण हेतु प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक की उपस्थिति में रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर, फ्लाइंग प्रमुख, स्टेटिक सर्विलेंस टीम प्रमुख, पुलिस मोबाइल प्रमुख का प्रशिक्षण 21 नवंबर 2013 को प्रातः 10ः30 बजे शासकीय कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ में आयोजित किया गया है। ज्ञातव्य है कि पूर्व में यह प्रशिक्षण 20 नवंबर 2013 को आयोजित किया जाना था। सभी संबंधितों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समय पर प्रशिक्षण में उपस्थित हों।
निर्वाचन प्रेक्षकों ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण, लोगों से ली जानकारी
टीकमगढ़, 19 नवंबर 2013। निर्वाचन आयोग द्वारा जिले की टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त प्रेक्षक श्री उन्कमा लाईलुंग ने आज मवई, मजना सहित अनेक ग्रामों में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया । इनमें क्रिटीकल एवं नवीन मतदान केंद्र शामिल हैं। उन्होंने इस दौरान लोगों से निर्वाचन के संबंध में चर्चा की तथा उन्हंे सुझाव दिया कि वे मतदान अवश्य करें। उन्होंने कहा मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान आवश्यक है। निर्वाचन आयोग द्वारा 43-टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र हेतु नियुक्त प्रेक्षक श्री उन्कमा लाईलुंग (आई.एफ.एस.) टीकमगढ़ में हंै तथा लोगों से मिल रहे हैं। श्री लाईलुंग का मो.नं. 08461032300 है तथा ई-मेल ंहउप125/पेिण्दपबण्पद है। यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन से संबंधित कोई जानकारी उन्हें देना चाहता है तो उनसे संपर्क कर सकता है। श्री लाईलंुग प्रतिदिन अपराह्न 3 से 4 बजे तक आर.ओ. कार्यालय टीकमगढ़ में लोगों से मिलते हैं। श्री लाईलुंग के लाईजनिंग अधिकारी पी.ओ. डूडा श्री प्रदीप कुमार जैन है, उनका मो.नं. 9425893677 है ।
नेशनल लोक अदालत अब 30 नवम्बर को
टीकमगढ़, 19 नवंबर 2013। जिला रजिस्ट्रार एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री एस.के.गुप्ता ने बताया है कि मुख्य न्यायाधिपति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षण मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक प्राधिकरण टीकमगढ़ व जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रद्युम्न सिंह के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय टीकमगढ़ एवं तहसील न्यायालयों में 30 नवम्बर 2013 दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। ज्ञातव्य है कि पूर्व में यह लोक अदालत 23 नवंबर को आयोजित की जानी थी। श्री गुप्ता ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, प्रिलिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबिल इंस्टूमेंट एक्ट, उपभोक्ता फोरम, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय तथा अन्य समस्त राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह व समझौते के आधार पर किया जायेगा।
उन्होंने पक्षकारों से अपील की है कि वे अपने मामलों का निराकरण आपसी सुलह-समझौता के आधार पर करवाकर नेशनल लोक अदालत का लाभ उठायें ।
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