बिना अनुमति के न चलें प्रचार वाहन, कलेक्टर ने दी समझाईश
टीकमगढ़, 20 नवंबर 2013। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 सुदाम खाडे ने सभी राजनैतिक दलों को समझाईश दी है कि विधानसभा निवाचन 2013 के दौरान बिना अनुमति के कोई भी प्रचार वाहन न चलायें। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रत्याशियों को प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों की अनुमति दी जा रही है। डाॅ0 खाडे ने बताया कि बिना अनुमति वाले प्रचार वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस हेतु जिले में एस.एस.टी., फ्लाईंग स्क्वाड, सेक्टर अधिकारी एवं सभी संबंधित एजेंसियां निगरानी कर रही है। आपने उम्मीदवारों को समझाईश दी है कि वे प्रचार कार्य के लिए जिन वाहनों को अनुमति-पत्र जारी किये गये हैं, वे अनुमति-पत्र वाहन के सामने वाले कांच पर आवश्यक रूप से प्रदर्शित करें। उन्होंने बताया कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी ।
मतदान हेतु सभी ई.वी.एम. तैयार, माॅकपोल कराया गया
- आज राजनैतिक दलों के समक्ष निकाला जायेगा पिं्रट
टीकमगढ़, 20 नवंबर 2013। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 सुदाम खाडे ने बताया जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में 25 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए सभी ई.वी.एम. मतपत्र लगाकर सील कर दी गई हैं । उन्होंने बताया इन मशीनों में से 5 प्रतिशत मशीनों में माॅकपोल कराकर इनकी जांच भी गई है ।
आज राजनैतिक दलों के समक्ष निकाला जायेगा पिं्रट
जिन मशीनों में माॅकपोल कराया गया उनके पिं्रट 21 नवंबर को आर.ओ. संबंधित उपस्थित अधिकारी एवं राजनैतिक दलों के समक्ष निकाला जायेगा । अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवपाल सिंह बताया है कि यह कार्य संयुक्त जिला कार्यालय के कक्ष क्र. 78 बी में किया जायेगा ।
प्रशिक्षण आज
टीकमगढ़, 20 नवंबर 2013। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवपाल सिंह ने बताया है कि विधानसभा निर्वाचन 2013, अंतर्गत निर्वाचन संचालन के उन्मुखीकरण हेतु प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक की उपस्थिति में रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर, फ्लाइंग प्रमुख, स्टेटिक सर्विलेंस टीम प्रमुख, पुलिस मोबाइल प्रमुख का प्रशिक्षण 21 नवंबर 2013 को प्रातः 10ः30 बजे शासकीय कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ में आयोजित किया गया है। सभी संबंधितों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समय पर प्रशिक्षण में उपस्थित हों।
निर्वाचन प्रेक्षकों ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण
टीकमगढ़, 20 नवंबर 2013। निर्वाचन आयोग द्वारा जिले की टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त प्रेक्षक श्री उन्कमा लाईलुंग ने आज कारी, बड़ागांव खुर्द, आलमपुरा, गोपालपुरा, सहित अनेक ग्रामों में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया । इनमें क्रिटीकल एवं नवीन मतदान केंद्र शामिल हैं। उन्होंने इस दौरान लोगों से निर्वाचन के संबंध में चर्चा की तथा उन्हंे सुझाव दिया कि वे मतदान अवश्य करें। उन्होंने कहा मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान आवश्यक है। निर्वाचन आयोग द्वारा 43-टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र हेतु नियुक्त प्रेक्षक श्री उन्कमा लाईलुंग (आई.एफ.एस.) टीकमगढ़ में हंै तथा लोगों से मिल रहे हैं। श्री लाईलुंग का मो.नं. 08461032300 है तथा ई-मेल ंहउप125/पेिण्दपबण्पद है। यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन से संबंधित कोई जानकारी उन्हें देना चाहता है तो उनसे संपर्क कर सकता है। श्री लाईलंुग प्रतिदिन अपराह्न 3 से 4 बजे तक आर.ओ. कार्यालय टीकमगढ़ में लोगों से मिलते हैं। श्री लाईलुंग के लाईजनिंग अधिकारी पी.ओ. डूडा श्री प्रदीप कुमार जैन है, उनका मो.नं. 9425893677 है ।
निर्वावन हेतु वाहन अधिग्रहित होंगे
टीकमगढ़, 20 नवंबर 2013। जिला परिवहन अधिकारी एवं वाहन प्रभारी ने बताया है कि विधानसभा आम निर्वाचन 2013 के मतदान दलों को मतदान केंद्र तक पहुँचाने तथा वापिस लेकर आने के लिए 139 बस एवं 95 मिनी बस के अधिग्रहण आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किये गये है साथ ही इन वाहनों को 23 नवंबर को सुबह 8 बजे कृषि महाविद्यालय के प्रांगण में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है । इसी प्रकार निर्वाचन कार्य हेतु 268 जीप के अधिग्रहण आदेश जारी कर 21 नवंबर को कृषि विद्यालय टीकमगढ़ के प्रागंण में जीप उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है । संबंधित वाहन मालिकों को समझाईश दी गई है कि वे निर्धारित दिनांक एवं समय पर अपना वाहन निर्धारित स्थल पर निर्वाचन कार्य हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । वाहन उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में वाहन मालिक/फार्म के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 ’’ क ’’ के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
छः शातिर अपराधी जिला बदर घोषित
टीकमगढ़, 20 नवंबर 2013। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सुदाम खाडे ने एस0पी0 श्री अमित सिंह की अनुशंसा पर जिले के छः शातिर अपराधियांे को एक वर्ष के लिये जिला बदर घोषित किया है। तदनुसार मुन्नू तनय नथू यादव निवासी पलेरा थाना पलेरा, जयहिन्द सिंह तनय लेखराज सिंह यादव निवासी ग्राम हरकनपुरा थाना लिधौरा, मुकुन्दी तनय हल्के बढ़ई निवासी तरपटयाना मोहल्ला थाना निवाड़ी, हरिशंकर तनय मुन्नालाल दुवे निवासी बछौड़ा थाना पृथ्वीपुर, फरसराम तनय स्वामी यादव निवासी रौतेन थाना जेरोन तथा हल्के उर्फ जहारी तनय चन्दू घोषी निवासी रामनगर थाना दिगौड़ा को एक-एक वर्ष के लिये जिला बदर घोषित किया गया है। इन अपराधियों को आदेश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष के लिये टीकमगढ़ एवं समीपवर्ती जिलों की राजस्व सीेमाओं से बाहर जाने तथा इस दौरान बिना सक्षम अनुमति के इन सीमाओं में वापस न आने के लिये निर्देशित किया गया है।
मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से शराब की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित
- मतगणना का दिन भी “ड्राय डे” रहेगा, कलेक्टर ने दिये निर्देश
टीकमगढ़, 20 नवंबर 2013। भारत निर्वाचन आय¨ग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान तथा मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। ज्ञातव्य है कि 25 नवंबर क¨ मतदान एवं 8 दिसंबर क¨ मतगणना ह¨गी। इसीलिए मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 23 नवंबर की सायं 5 बजे से 25 नवंबर की सायं 5 बजे तक शुष्क दिवस (ड्राय-डे) घ¨षित किया गया है। इसी प्रकार विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 दिसंबर के दिन भी शुष्क दिवस घ¨षित करने के निर्देश दिए गए हैं। डाॅ0 खाडे ने ल¨क प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मतदान के दिन शराब के विक्रय, वितरण क¨ प्रतिबंधित करते हुए संबंधित विधिक प्रावधान¨ं का सख्ती से पालन कराने क¨ कहा है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्त ह¨ने के लिए नियत समय के साथ समाप्त ह¨ने वाली 48 घंटे की अवधि के द©रान उस मतदान क्षेत्र के भीतर, ह¨टल, भ¨जनालय, पाठशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य पब्लिक या प्रायवेट स्थल पर क¨ई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर अथवा वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न त¨ विक्रय अ©र न ही वितरित किया जाएगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति क¨ 6 माह के कारावास की सजा अथवा द¨ हजार रुपये के जुर्माने से या द¨न¨ं से दण्डित किया जा सकेगा। ल¨क प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत शराब की बिक्री अ©र वितरण पर र¨क लगाये जाने के साथ ही मतदान समाप्त ह¨ने के नियत समय के साथ समाप्त ह¨ने वाले 48 घंटे की अवधि के द©रान शुष्क दिवस घ¨षित किए जाने की अधिसूचना भी जारी की गई है। यह व्यवस्था पुर्नमतदान¨ं के दिन¨ं में भी लागू ह¨गी। मतगणना के दिन भी जिले के संबंधित कानून¨ं के अंतर्गत शुष्क दिवस घ¨षित ह¨गा। उपर¨क्त अवधि में मदिरा की दुकानें, ह¨टल, रेस्ट¨रेंट, क्लब एण्ड अन्य सैलिंग पाइंट/सर्विस पाइंट आदि में शराब की बिक्री/सेवा की अनुमति नहीं ह¨गी। गैर मालिकाना क्लब, स्टार ह¨टल, रेस्ट¨रेंट आदि ऐसे ह¨टल जिनके पास विभिन्न श्रेणिय¨ं की मदिरा प्राप्त तथा प्रदाय करने के लायसेंस हैं, उन्हें भी उल्लेखित दिवस¨ं में शराब बेचने आदि की अनुमति नहीं ह¨गी। इस अवधि के द©रान शराब के भण्डारण में कट©ती के निर्देश दिए गए हैं। बिना लायसेंस परिसर में शराब के भण्डारण पर आबकारी कानून के प्रतिबंध क¨ सख्ती से लागू कराने क¨ कहा गया है। सभी संबंधित अधिकारियों क¨ आय¨ग के निर्देश¨ं का प्रभावी ढंग से पालन कराने के निर्देश दिए गए है, ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न ह¨ सके।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें