दूसरे दिन किसी भी अभ्यर्थी ने नामांकन दाखिल नही किया
विधानसभा निर्वाचन 2013 की अधिसूचना जारी होने के दूसरे दिन अर्थात दो नवम्बर शनिवार को विदिशा जिले की पांचों विधानसभाओं के लिए किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नामांकन दाखिल नहीं किया गया है।
इंटरनेट के द्वारा प्रचार प्रसार के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी
विधानसभा निर्वाचन 2013 के चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया का उपयोग करने के संबंध में आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं का हवाला देते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने बताया है कि सोशल मीडिया बेवसाइट इंटरनेट के द्वारा यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा चुनावी प्रचार-प्रसार किया जाता है तो व्यय संबंधित प्रत्याशी के खर्चे में शामिल किया जायेगा। सोशल मीडिया का उपयोग करने से पूर्व प्रत्याशी द्वारा सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी साथ ही अभ्यर्थी द्वारा उनके सोशल मीडिया एकाउंट के संबंध में समुचित जानकारी उपलब्ध करानी होगी। आयोग ने चुनावी प्रचार के संबंध में विभिन्न प्रावधान सोशल मीडिया पर भी अन्य चुनाव प्रचार के लिए उपयोग होने वाले मीडिया के समान होगे। उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय एमसीएमसी द्वारा राजनैतिक विज्ञापनों के इलेक्ट्राॅनिक मीडिया में प्रसारित करने के संबंध में प्रमाणीकरण प्राप्त करना होगा। यही प्रक्रिया इंटरनेट आधारित मीडिया/बेवसाइट/सोशल मीडिया बेवसाइट पर राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों पर लागू होगी। आयोग ने इंटरनेट सहित सोशल मीडिया के संबंध में अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों पर आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान भी लागू किए है।

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