दस अभ्यर्थियों ने अभ्यर्थिता से नाम वापस लिए अब चुनावी समर में 47 अभ्यर्थी
विधानसभा निर्वाचन 2013 के लिए जिले की पांचो विधानसभाओं में नाम वापस की अंतिम तिथि, अवधि तक 10 अभ्यर्थियों के द्वारा नाम वापस लिए गए है। इस प्रकार अब 47 अभ्यर्थी चुनावी समर में है जिन्हें संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफीसर द्वारा चुनावी प्रतीकों का आवंटन भी कर दिया गया है।
विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-144 विदिशा के रिटर्निंग आफीसर श्री अरूण सिंह द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार विदिशा विधानसभा क्षेत्र के चार अभ्यर्थियों द्वारा अभ्यर्थिता से नाम वापस लिया गया है जिसमें श्री तीरथ प्रताप सिंह दरबार, श्री चन्द्रकुमार शर्मा, डाॅ0श्रीमती अर्चना शर्मा और श्रीमती हेमलता ने अभ्यर्थिता से नाम वापस लिया है।
ईव्हीएम का द्वितीय रेण्डमाजेशन सम्पन्न
जिले की पांचो विधानसभाओं के मतदान केन्द्रो पर उपयोग की जाने वाली ईव्हीएम मशीनोें का द्वितीय रेण्डमाइजेशन आज सामान्य एवं व्यय प्रेक्षकों, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में उप जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम0बी0ओझा, पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी भी मौजूद थे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ओझा ने बताया कि जिले की पांचो विधानसभाओं के कुल 1182 मतदान केन्द्रों के लिए विधानसभावार, मतदानवार रेण्डमाइजेशन कार्य सम्पन्न हुआ है वहीं प्रत्येक विधानसभा के लिए मतदान केन्द्रों पर कुल 15 प्रतिशत ईव्हीएम आरक्षित रखी गई है।
विधानसभावार मतदानकर्मियों का रेण्डमाइजेशन
जिले की पांचो विधानसभा क्रमशः विदिशा, बासौदा, कुरवाई (अजा), सिरोंज और शमशाबाद के लिए मतदानकर्मियों की तैनाती का कार्य रेण्डमाइजेशन के माध्यम से सम्पन्न हुआ। एनआईसी के कक्ष में इस अवसर पर पांचो विधानसभाओं के सामान्य प्रेक्षकगण, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम0बी0ओझा और पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी उपस्थित थे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ओझा ने बताया कि रेण्डमाइजेशन में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि संबंधित कर्मचारी उसी विधानसभा क्षेत्र का निवासी एवं कार्यरत ना हो। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार निःशक्तजनों एवं महिलाओं को रेण्डमाइजेशन प्रणाली से पृथक रखा गया है।
आयोग के नवीन दिशा निर्देशों से अवगत हुए राजनैतिक दलों के पदाधिकारी
- आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः पालन करें-प्रेक्षकगण
विदिशा जिले की पांचो विधानसभाओं के लिए आयोग द्वारा नियुक्त किए गए सामान्य प्रेक्षकों के द्वारा सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों एवं अधिकारी, कर्मचारियों की संयुक्त बैठक आहूत की गई। कलेक्टेªट के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई उक्त बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने जिले में सम्पादित की गई निर्वाचन तैयारियों की बिन्दुवार जानकारी दी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ओझा ने कहा कि प्रत्येक अभ्यर्थी को बैंक में एक पृृथक खाता खोलना अनिवार्य है बीस हजार रूपए से अधिक का भुगतान एकाउंट पेय चेक से करना होगा। आयोग द्वारा किए गए नवीन संशोधन के संबंध में बताया गया कि प्रचार वाहनों की पूर्व निर्धारित संख्या 10 को विलोपित करते हुए अब अभ्यर्थी प्रचार हेतु कितने भी वाहन उपयोग में ला सकते है किन्तु प्रत्येक वाहन के लिए संबंधित प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है प्रत्येक वाहन का खर्चा अभ्यर्थी के व्यय खाते में दर्ज किया जायेगा। चुनावी प्रचार के दौरान डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अधिकतम 120 डिसमिल या फिर अधिकतम दो लाउड स्पीकरों का ही उपयोग एक वाहन में किया जा सकेगा। इस अवसर पर राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को बताया गया कि तीन दिन के अंतराल में एक बार व्यय का ब्यौरा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। अंतिम व्यय ब्यौरा में संबंधित अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है इस अवसर पर एसएमएस, स्टार प्रचारकों के व्यय के संबंध में भी जानकारी दी गई।
जुलूस एवं रैलियों पर कैमरों की नजर
सामान्य प्रेक्षक श्री ढकाल ने इस अवसर पर कहा कि प्रत्येक जुलुस एवं रैली पर विशेष नजर रखी जायेगी। इस कार्य में कैमरों की मदद ली जायेगी। उन्होंने उड़नदस्तों से सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों द्वारा निर्वाचन सामग्रियों की दरों के संबंध मंे संशोधन करने का सुझाव रखा गया ततसंबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने उनसे कहा कि लिखित रूप में अपने सुझाव दे सकते है प्राप्त सुझाव पर पे्रक्षकगणों से विचार विमर्श कर निर्णय लिये जायेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ओझा ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे चुनावी प्रचार प्रसार एवं सभाओं के लिए शासकीय परिसम्पति क उपयोग कदापि ना करें। निजी स्वामित्वों की सम्पत्ति पर चुनावी प्रचार प्रसार करने से पूर्व उनसे लिखित सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगी। कलेक्टर श्री ओझा ने बताया कि विधानसभावार ईव्हीएम का सीलिंग कार्य 15 नवम्बर से एसएसएल जैन काॅलेज प्रागंण में होगा जिसमें राजनैतिक दल के पदाधिकारी उपस्थित हो का आग्रह उनके द्वारा किया गया। इस दौरान एमसीसी, एमसीएमसी, उड़नदस्ता के संबंध मंे भी विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में पांचो विधानसभाओं के सामान्य प्रेक्षकगणों के अलावा व्यय प्रेक्षक और पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी, अपर कलेक्टर श्री के0डी0त्रिपाठी, जिला पंचायत सीईओ श्री शशिभूषण सिंह एवं विभिन्न प्रकोष्ठों के नोड्ल अधिकारी और विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारी एवं निर्दलीय अभ्यर्थिगण मौजूद थे।
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