मुरम खदान दुर्घटना में मृतकों के परिवार को मंत्री श्री बिसेन ने दी 10-10 हजार रु. की सहायता
म.प्र. शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं सहकारिता मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने सिवनी जिले के बरघाट विकासखंड के ग्राम धोबीसर्रा में मुरम खदान दुर्घटना में मृत दो व्यक्तियों के परिवारों को 10-10 हजार रु. की सहायता राशि प्रदान की है। ग्राम धोबीसर्रा के निवासी रामकुमार पिता फेकलाल एवं देवेन्द्र पिता झाड़ूलाल की मुरम खदान में हुई दुर्घटना में मृत्यु हो जाने की सूचना मिलने पर मंत्री श्री बिसेन ने मृतकों के परिजनों को शांत्वना दी और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। श्री बिसेन ने दोनो मृतकों के परिवार को स्वयं की ओर से 10-10 हजार रु. की सहायता प्रदान की और सिवनी के कलेक्टर से चर्चा कर मृतकों के परिवार को रेडक्रास से सहायता राशि प्रदान करने कहा।
कलेक्टर ने किया जिला चिकित्सालय का निरीक्षण
कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने आज दोपहर में जिला चिकित्सालय पहुंचकर वहां बनाये जा रहे गार्डन का निरीक्षण किया । इस दौरान उन्होंने गार्डन में लगाये जा रहे पेवर ब्लाक का कार्य सही नहीं होने पर उसे ठीक करने के निर्देश दिये। उन्होंनें गार्डन में फूलों के पौधे एवं घास लगाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर पालिका के उपयंत्री को निर्देशित किया कि वे अस्पताल परिसर के इस गार्डन में लाईट एवं पानी की समुचित व्यवस्था करें। गार्डन में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाये। गार्डन में लगाई गई जाली पर मरीजों या उनके परिजनों के कपड़े नहीं सुखाये जाने चाहिए। उन्होंने अस्पताल परिसर के भीतर बने साईकिल स्टेंड का उपयोग साईकिल रखने में नहीं होने के कारण वहां पर मरीजों के परिजनों के बैठने के लिए स्थाई कुर्सी लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने अस्पताल परिसर के गार्डन का कार्य दिसम्बर माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिये।
जिला चिकित्सालय में पास के बगैर किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलेगा प्रवेश
कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने सिविल सर्जन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है कि जिला चिकित्सालय में मरीज के अलावा कोई भी व्यक्ति बिना पास के प्रवेश न करे। गत दिवस जिला चिकित्सालय के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उन्होंने सिविल सर्जन से कहा कि अस्पताल में मरीज से परिजनों के मिलने का समय भी निर्धारित करें। निर्धारित समय के बाद परिजन मरीज से नहीं मिल सकेगें। मरीज के परिजन या अन्य कोई भी व्यक्ति बिना पास के अस्पताल में प्रवेश न करें। बगैर पास के अन्य व्यक्तियों के अस्पताल में आने पर उन्होंने अस्पताल के दो सुरक्षा गार्ड को भी तत्काल हटाने के निर्देश दिये। जो कोई भी व्यक्ति बिना पास के अस्पताल में प्रवेश करने पर विवाद करे तो तत्काल उसे अस्पताल की पुलिस चौकी में सौंप दें।
मोती तालाब के सौन्दर्यीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश
कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने आज मोतीतालाब के सौन्दर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया कि वे तालाब में पत्थरों की पिचिंग कार्य में तेजी लाये और तालाब के एक ओर बनी पेवर ब्लाक की सड़क के दोनों ओर फूलों के पौधे लगायें। उन्होंने मोती तालाब की सफाई कर वहां पर बोट चलाने की व्यवस्था करने एवं तालाब में डाले जा रहे कचरा एवं गंदगी पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने 30 जनवरी 2014 तक मोतीतालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने तालाब के किनारे बनाये गये गार्डन एवं पेवर ब्लाक की सड़क में रात्री में प्रकाश की उचित व्यवस्था करने तथा पेवर ब्लाक की सड़क के एक ओर घूमने वाले लोगों के बैठने के लिए स्थाई कुर्सियां लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पेवर ब्लाक की सड़क पर एक निश्चित अंतराल पर खाने-पीने की सामग्री बेचने वालों की गुमठियां लगाने की व्यवस्था करें। गुमठियों के आबंटन के लिए नियमों के अनुसार प्रक्रिया का पालन करने कहा गया।
हिंसा से पीड़ित महिलाओं को मिलेगा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण
हिंसा से पीड़ित महिलाओं को रोजगार मूलक गतिविधियों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए म.प्र. शासन द्वारा मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण कल्याण योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री आर.एस. नाग ने इस संबंध में बताया कि किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को यदि पारिवारिक सहायता नहीं मिलती है तो उसके जीवन यापन करने के सभी रास्ते बंद हो जाते है। ऐसी कठिन परिस्थिति में पीड़ित महिला को परिवार एवं समाज में पुर्नस्थापित करने के लिए विशेष सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण कल्याण योजना में विभिन्न व्यवसायों में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जायेगा। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण कल्याण योजना में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाली महिला को किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित की श्रेणी में आना चाहिए। महिला के परिवार का मुखिया या स्वयं महिला को आयकर दाता नहीं होना चाहिए। आवेदक महिला के पास जीवन यापन के पर्याप्त साधन नहीं होने चाहिए तथा उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। महिला की आयु सामान्य वर्ग में 43 वर्ष से कम तथा विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की महिला की आयु 48 वर्ष से कम होना चाहिए। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण कल्याण योजना में महिलाओं को फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, ब्यूटीशियन, कम्प्यूटर डिप्लोमा, शर्टहेंड, टायपिंग, शार्ट टर्म मेनेजमेंट कोर्स, डी.एङ/बी.एङ, आई.टी.आई. पाठयक्रम, हास्पिटलिटी, बैंकिंग, होटल मेनेजमेंट, प्रयोगशाला सहायक आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे पीड़ित महिला प्रशिक्षण के उपरांत स्वयं का व्यवसाय या रोजगार प्रारंभ कर आत्म निर्भर बन सके। प्रशिक्षण पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय संचालनालय महिला सशक्तिकरण द्वारा वहन किया जायेगा। जिसमें प्रशिक्षण शुल्क, आवासीय व्यवस्था शुल्क, भोजन शुल्क आदि शामिल रहेगा। हिंसा से पीड़ित महिलायें 01 जनवरी 2014 से 31 जनवरी 2014 के बीच कार्यालय जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, वार्ड नं.-15, गौली मोहल्ला, डॉ. नरेन्द्र हरिनखेड़े के बाजू में बालाघाट में या संचालनालय की वेवसाईट में आनलाईन आवेदन कर सकती है।

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें