कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित
छतरपुर/10 दिसम्बर/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर ने म0प्र0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जिले के विभिन्न स्थानों को तत्काल प्रभाव से कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र अर्थात् साइलेंस जोन घोषित किया है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायालय सहित समस्त न्यायालय, जिले के सभी शासकीय चिकित्सालय एवं समस्त शासकीय महाविद्यालय व शैक्षणिक संस्थाओं की 100 मीटर की परिधि को साइलेंस जोन घोषित किया गया है। इस दौरान कोलाहल प्रतिबंध की अवधि प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक होगी। प्रतिबंधित अवधि में कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह द्वारा ध्वनि विस्तारण यंत्रों जैसे वाद्य संगीत, ढोल, लाउड स्पीकर, साउण्ड बाॅक्स इत्यादि का उपयोग नहीं कर सकेगा। नियमों का उल्लंघन करते पाये जाने पर म0प्र0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 15 ;1द्ध ;2द्ध एवं 16 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
कृषकों से आवेदन आमंत्रित
छतरपुर/10 दिसम्बर/जिला उद्यानिकी मिशन समिति द्वारा जिले में वर्ष 2013-14 के दौरान कृषकों द्वारा उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योजना तैयार की गई है। जिसके तहत कृषकों को विभिन्न उद्यानिकी घटकों का लाभ दिलाने के लिये 15 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन विकासखण्ड स्तर पर वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी कार्यालय में जमा होंगे। अधिक जानकारी के लिये सहायक संचालक, उद्यान कार्यालय छतरपुर के दूरभाष क्रमांक 07682-248416 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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