दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस को दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। भारती पर कुछ अफ्रीकी महिलाओं के निवास में जबरदस्ती घुसने के आरोप हैं। इधर मंत्री ने अपने ऊपर लगे आरोप का खंडन किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित अफ्रीकी महिलाओं द्वारा दर्ज की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए महानगर दंडाधिकारी चेतना सिंह ने पुलिस को भारती के खिलाफ दुर्व्यवहार, अतिक्रमण और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
भारती को बीते सप्ताह एक स्थानीय नागरिक ने उस इलाके में रहने वाली अफ्रीकी महिलाओं के वेश्यावृति और नशीले पदार्थो की तस्करी में संलिप्त होने की सूचना दी थी, जिसके बाद भारती वहां पहुंचे थे। भारती ने कहा कि उन्हें अदालत के आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "मुझे नहीं मालूम कि कोई इस बारे में मामला दर्ज किया गया है। यदि किसी ने इस तरह की शिकायत मेरे खिलाफ दर्ज की है, तो मैं जाकर अपना पक्ष रखूंगा।"
भारती ने कहा कि पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकार्डिग की गई है। हमारे कार्यकर्ताओं ने किसी को भी हाथ नहीं लगाया था। उन्होंने कहा, "इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा कि नशीले पदार्थो की तस्करी का युवाओं पर क्या असर पड़ रहा है और वे लोग यहां क्या-क्या कर रहे हैं।" भारती ने पुलिस पर वेश्यावृति और नशीले पदार्थो की तस्करी को शह देने का आरोप लगाया।

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