होशंगाबाद (मध्यप्रदेश) की खबर (12 मार्च ) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।


गुरुवार, 13 मार्च 2014

होशंगाबाद (मध्यप्रदेश) की खबर (12 मार्च )

होलिका दहन हेतु आदमगढ़ फारेस्ट डिपो में लकड़ी उपलब्ध

होशंगाबाद/12,मार्च,2013/ होशंगाबाद नगर एवं आसपास के ग्रामीणजनो से कहा गया है कि वे होलिका दहन हेतु आदमगढ़ फारेस्ट डिपो से लकड़ी खरीद सकते हैं।  वन विभाग द्वारा नागरिको से अपील की गई है कि वे होलिका दहन के लिए हरे-भरे वृक्षो को क्षति न पहुँचाए। वनमंडलाधिकारी होशंगाबाद के.एस.भदोरिया ने तदाशय की नागरिकों से अपील करते हुए जानकारी दी है कि आदमगढ़ (मीनाक्षी चौक के पास) स्थित फारेस्ट डिपो में लगभग 60 फड़ी जलाऊ लकड़ी उपलब्ध है। होलिका दहन के लिए जलाऊ लकड़ी क्रय करने हेतु डिपो प्रभारी वनपाल बाला प्रसाद से व्यक्तिगत अथवा उनके मोबाईल नंबर 9827354613 पर सपंर्क किया जा सकता है। इस संबंध में वन परिक्षेत्राधिकारी होशंगाबाद के मोबाईल नंबर 9424792029 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

नागरिको को वन अपराध की सूचना देने हेतु नंबर 155312 निर्धारित
वनमंडलाधिकारी वनमंडल होशंगाबाद के.एस.भदौरिया ने जिले के नागरिको से वन अपराध जैसे अवैध शिकार, अवैध कटाई, वनभूमि पर अतिक्रमण, वनों में लगने वाली आग इत्यादि घटनाओं को रोकने के लिए सहयोग की अपेक्षा की गई हे। जागरूक नागरिको से उपरोक्त घटनाओं की स्थिति में वन विभाग के टेलीफोन नंबर 155312 पर सूचना देने का अनुरोध किया गया है। उन्होने नागरिकों से कहा है कि सूचना देने वाले का नाम यदि वे चाहेंगे तो गोपनीय रखा जाएगा। 

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 अप्रेल को जिले में नेशनल लोक अदालत के आयोजन हेतु तैयारियाँ जारी

होशंगाबाद/12,मार्च,2013/ प्रदेश के सभी जिला एवं तहसील मुख्यालयों में 12 अप्रेल 2014 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। जिले में नेशनल लोक अदालत के आयोजन हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एन.के.शुक्ला के मार्गदर्शन में तैयारियाँ जारी है। जिला विधिक सहायता अधिकारी ने बताया कि जिले में जिला मुख्यालय सहित सोहागपुर, पिपरिया, इटारसी, सिवनीमालवा न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से समझोता योग्य आपराधिक, सिविल, विद्युत, मोटर दुर्घटना, कुटुम्ब न्यायालय से संबंधित प्रकरणो, चेक बाउन्स, ग्राम न्यायालय से संबंधित प्रकरणो, उपभोक्ता फोरम और श्रम न्यायालय से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा तथा इसके अलावा लोक उपयोगी सेवाओं और राजस्व न्यायालयों, बैंक ऋण वसूली प्रकरणों, भारत संचार निगम (बीएसएनएल) के उपभोक्ताओं के प्रकरणों, सहकारी संस्थाओं, भू-अर्जन, नगर पालिका/नगर पंचायत, महिला एवं बाल विकास, श्रम विभाग, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, मनरेगा, वन, स्वास्थ्य, नापतौल, आबकारी विभाग, केन्टोमेंट बोर्ड, रेल्वे ट्रिव्यूनल, बिजली-पानी, विधिक अपील, क्रिमीनल अपील, सिविल अपील आदि से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। 

अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

होशंगाबाद/12,मार्च,2014/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी होशंगाबाद ने जिले में अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। उक्त आदेश फसल कटाई के दौरान कृषकगणो द्वारा मुख्यत: हारवेस्टर का उपयोग बिना सुरक्षात्मक उपायों के करने के कारण खड़ी फसलों में होने वाली आगजनी होने तथा फसल कटाई के दौरान भूसा बनाने का कार्य बिना सुरक्षात्मक उपायों के करने को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया गया है। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत आदेशित किया गया है कि समस्त हारवेस्टर संचालक एवं चालक जिले में स्थित किसी भी पुलिस थाने में अपना पंजीयन मय नाम, पता, मोबाईल नंबर के साथ करायेंगे। फसल कटाई के दौरान हारवेस्टर मालिक/चालक दो अग्निशमन यंत्र एवं अन्य सुरक्षात्मक उपाय साथ में रखेंगे। भूसे की मशीन के उपयोग के दौरान दो अग्निशमन यंत्र साथ रखे जाए। रात्रि में हारवेस्टर द्वारा फसल कटाई अथवा भूसा मशीन का प्रयोग करने पर ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव अथवा कोटवार को पूर्व सूचना देनी होगी। हारवेस्टर/भूसा मशीन चालक/स्वामी बिना अग्निशमन यंत्र या सुरक्षात्मक उपायो के फसल कटाई या भूसा निकालने की कार्यवाही नहीं करे। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। 

ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन

होशंगाबाद/12,मार्च,2014/ जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर ने रबी फसल की कटाई के दौरान हारवेस्टर, भूसा मशीन एवं नरवाई में आग लगाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं की रोकथाम एवं निगरानी के लिए ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया है। समिति में ग्राम पंचायत सरपंच को अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में ग्राम पंचायत सचिव, पटवारी, पुलिस बीट प्रभारी, ग्राम सुरक्षा समिति द्वारा नामांकित दो सदस्य तथा ग्राम कोटवार को सदस्य बनाया गया है। समिति अपने क्षेत्र में उपरोक्त कारणो से आगजनी की घटना होने पर संबंधितो के विरूध्द धारा 188 के तहत संबंधित थानो में एफआईआर दर्ज करायेंगी। थाना प्रभारी शिकायत के आधार पर प्रकरण पंजीबध्द कर दोषी व्यक्तियों के विरूध्द प्रभावी कार्यवाही करेगा। ग्राम पंचायतो को निर्देशित किया गया है कि आगजनी की घटनाओं की रोकथाम के लिए पूर्व से तैयारी रखे। ग्राम में मौजूद टैंकरों में हर समय पानी भरकर रखें। प्रत्येक ग्राम के आसपास 200 मीटर की परिधि में रोटावेटर द्वारा झाड़ी/नरवाई/कचरे की सफाई कराए।

जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का कार्य प्रारंभ

hoshangabad news
होशंगाबाद/ 12 मार्च 2014/ जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति ने आज से कार्य प्रारंभ कर दिया है। कलेक्टर श्री राहुल जैन ने आज मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण के लिए नियुक्त सदस्यों को उनके दायित्वों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि समिति प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा सोशल मीडिया का अनुवीक्षण करें। मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण कक्ष में ही मीडिया सेन्टर भी संचालित होगा। इसके अतिरिक्त कलेक्टर ने निर्वाचन कार्यालय के शिकायत कक्ष, कम्यूनिकेशन कक्ष का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने फ्लांइग स्काड को प्रतिदिन कार्य देने के लिए भी निर्देशित किया। इस मौके पर अपर कलेक्टर श्री एच.एस. मीना, जिला उप निर्वाचन अधिकारी श्री राजकुमार खत्री,जिला कोषालय अधिकारी श्री जी.डी.बड़ोदिया प्रो.अरूण सिकरवार, प्रो.चंद्रशेखर राय, प्रो.एस.के.दिबाकर, प्रो.एस.के. उदयपुरे भी उपस्थित थे। 

कोई टिप्पणी नहीं: