सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन दो मई को, समस्त जनपदों एवं निकायों में एक साथ
मुख्यमंत्री कन्यादान योजनांतर्गत सामूहिक वैवाहिक सम्मेलनों का आयोजन दो मई को जिले के समस्त जनपद पंचायतों और निकाय क्षेत्रों में एक साथ किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा उक्त आयोजन करने हेतु आचार संहिता से छूट प्रदान की गई है कि जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के उप संचालक श्री सी0एल0पंथारे ने बताया है कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह सम्पन्न कराने वाले वर-वधु को शासन द्वारा दी जाने वाली गृहस्थी की सामग्रियां क्रय करने हेतु भंडार नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधितों को जारी किए गए है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजनांतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन में निर्धन, निराश्रित व्यक्ति अपनी कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराना चाहते है तो उन्हंे पंजीयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जिसमें मुख्यतः लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम ना हो और लड़के की 21 वर्ष से कम ना हो के साक्ष्य प्रस्तुत करना होंगे।

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